सुप्रीम कोर्ट ने एनएलयू जोधपुर से कर्मचारियों के नियमितीकरण पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

Avanish Pathak

4 Nov 2023 3:13 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने एनएलयू जोधपुर से कर्मचारियों के नियमितीकरण पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर को दो महीने के भीतर अपने संकाय के नियमितीकरण के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। यह मामला विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य रूप से अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है. न्यायालय ने पहले विश्वविद्यालय में केवल संविदा कर्मचारी होने पर चिंता व्यक्त की थी। मामला जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने रखा गया.

    यह निर्देश तब पारित किया गया जब पीठ को विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि एक नए कुलपति ने प्रशासन संभाल लिया है और नियमित कर्मचारियों के लिए एक योजना तैयार की गई है। विश्वविद्यालय की ओर से सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता पेश हुए।

    इससे पहले, न्यायालय ने कहा था कि विश्वविद्यालय में कोई कुलपति नहीं है और रजिस्ट्रार भी एक संविदा कर्मचारी है, साथ ही न्यायालय ने विश्वविद्यालय के केवल संविदा शिक्षकों के साथ संचालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हालांकि, बेंच ने राय दी कि वह अदालत के हस्तक्षेप के बजाय एनएलयू द्वारा स्वयं स्थिति का समाधान करना पसंद करेगी।

    इस प्रकार, वर्तमान आदेश में, न्यायालय ने प्रगति रिपोर्ट मांगते हुए यह भी चिह्नित किया कि सुधार उपायों के मद्देनजर उल्लिखित मुद्दे का विश्लेषण करने में कोई नुकसान नहीं है। शीर्ष अदालत के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देत हुए अपील दायर की गई थी।

    केस टाइटल: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर बनाम प्रशांत मेहता और अन्य | Special Leave to Appeal (C) No(s). 13762- 13764/2019

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