सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से जुड़ी फाइलें पेश करने को कहा

Avanish Pathak

23 Nov 2022 3:44 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि वह 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल की हालिया नियुक्ति से संबंधित फाइलों को देखना चाहती है।

    चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि यह उचित होता, अगर मामले की सुनवाई के दौरान नियुक्ति नहीं की जाती। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कल फाइलें पेश करने को कहा।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि अरुण गोयल को गुरुवार को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी और उनकी नियुक्ति 21 नवंबर को अधिसूचित की गई थी।

    भूषण ने कहा,

    "श्री अरुण गोयल की नवीनतम नियुक्ति उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर की गई है। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए सभी लोग सेवानिवृत्त लोग हैं। लेकिन वह सरकार में वर्तमान सचिव थे। गुरुवार को इस अदालत ने दलीलें सुनीं। शुक्रवार को उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी। उनका नियुक्ति आदेश शनिवार या रविवार को जारी किया गया था। और सोमवार को उन्होंने काम करना शुरू कर दिया।"

    उन्होंने कहा कि पद मई से खाली पड़ा हुआ था और उन्होंने नियुक्ति के खिलाफ अंतरिम आदेश की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।

    भूषण ने कहा, "तो प्रक्रिया क्या है? तो प्रोसिज़र क्या है? एक दिन में आप उन्हें वीआरएस देते हैं...।"

    संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आम तौर पर वीआरएस के लिए कर्मचारी को 3 महीने का नोटिस देना होता है। भूषण ने जवाब दिया कि उन्हें संदेह है कि नोटिस दिया गया है या नहीं। "इसीलिए अदालत को रिकॉर्ड मांगना चाहिए।"

    भारत के अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने इस मामले में गोयल की नियुक्ति के मुद्दे पर आपत्ति जताई, जहां अदालत एक बड़े मुद्दे पर विचार कर रही है।

    एजी ने कहा, "मैं दृढ़ता से विरोध करता हूं।"

    उन्होंने कहा, भूषण द्वारा अनुमानित नियुक्ति के पीछे "कोई डिजाइन नहीं" है।"

    इसके जवाब में जस्टिस जोसेफ ने कहा,

    "हमने मामले की सुनवाई पिछले गुरुवार को की थी। उस स्तर पर श्री भूषण ने कहा कि एक अंतरिम आवेदन है। फिर अगली सुनवाई कल होगी। इसलिए, हम चाहते हैं कि आप इस अधिकारी की नियुक्ति संबंधित फाइलें पेश करें। यदि आप सही हैं, जैसा कि आप दावा करते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है।"

    जस्टिस जोसेफ ने कहा कि न्यायालय जानना चाहेगा कि किस तंत्र का पालन किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नियुक्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं थी।

    जस्टिस जोसेफ ने कहा,

    "ऐसा कोई आदेश नहीं था। लेकिन आवेदन था। वैसे भी, उसे जाने दो। हम नियुक्ति पर फैसले में नहीं बैठे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे। यह एक आंख खोलने वाला होगा। सुचारू रूप से चल रहा था जैसा कि आप दावा करते हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है",

    जस्टिस जोसेफ ने एजी से कहा, "हम आपसे केवल फाइलें पेश करने के लिए कह रहे हैं, जब तक कि आपको कोई वैध आपत्ति न हो।"

    जस्टिस जोसेफ ने कहा, "इसे देखकर, यह आपके लिए फायदेमंद होगा, अगर कोई उचित प्रक्रिया है।"

    जज ने कहा, "हम चाहते हैं कि वह (फाइलें) हों।"

    जस्टिस जोसेफ ने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जहां सुनवाई शुरू होने के बाद नियुक्ति का आदेश दिया गया था, जब एक आवेदन है कि नियुक्ति न करें।"

    जब अटॉर्नी जनरल ने आपत्तियां व्यक्त करना जारी रखा तो जस्टिस जोसेफ ने उनसे कहा, "यह विरोधात्मक नहीं है। यह हमारी जिज्ञासा से बाहर है। हम केवल परिस्थितियों को देखना चाहते हैं"।

    5-जजों की पीठ के एक अन्य सदस्य जस्टिस हृषिकेश रॉय ने एजी को बताया कि वह "अदालत के विवेक को पढ़ सकते हैं"। जस्टिस जोसेफ ने एजी को बताया, "हमें नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है जहां आपको जानकारी रोकनी चाहिए। हम एक खुले लोकतंत्र में रह रहे हैं।"


    केस टाइटल: अनूप बरनवाल बनाम यूनियन ऑफ इं‌डिया| डब्ल्यूपी(सी) संख्या 104/2015

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