सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक COVID-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

3 Sep 2021 7:03 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर तक COVID-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 11 सितंबर तक COVID-19 के कारण मरने वालों के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए 30 जून को पारित न्यायिक निर्देशों का अनुपालन करे।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र सरकार से 11 सितंबर को या उससे पहले उक्त निर्देशों के संबंध में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा।

    16 अगस्त को, कोर्ट ने आज, 3 सितंबर तक COVID मृत्यु प्रमाण पत्र पर दिशानिर्देशों के दिशा-निर्देशों के संबंध में एक अनुपालन हलफनामा मांगा था। हालांकि आज, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा।

    पीठ ने देरी पर नाखुशी जाहिर की।

    न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की,

    "हमने बहुत समय पहले आदेश पारित किया था। हम पहले ही एक बार समय बढ़ा चुके हैं। जब तक आप दिशानिर्देश तैयार करेंगे, तब तक तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा।"

    सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि मामला प्रक्रिया में है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

    मामले के याचिकाकर्ता एडवोकेट गौरव बंसल ने कहा कि संघ को कोर्ट के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। पीठ ने अंततः मामले को स्थगित कर दिया और संघ को 11 सितंबर तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

    30 जून को दिए गए उसी फैसले में, कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया था कि वह 6 सप्ताह के भीतर उन लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे, जिनकी COVID के कारण मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।

    जस्टिस अशोक भूषण (सेवानिवृत्त) और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और रीपक कंसल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में उक्त निर्णय दिया था।

    पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि COVID से ​​​​मृत्यु के संबंध में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में COVID ​​​​के रूप में मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए। साथ ही, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु COVID के कारण किसी अन्य जटिलता या बीमारी के कारण हुई है, तो भी मृत्यु प्रमाण पत्र में विशेष रूप से मृत्यु का कारण COVID होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "मृत्यु प्रमाण पत्र में भी, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु COVID -19 और / या COVID -19 के कारण किसी अन्य जटिलता / बीमारी के कारण हुई है, तो इसका विशेष रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा,

    ".हम महसूस करते हैं कि प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाया जाना चाहिए। इसलिए, केंद्र सरकार और/या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक आधिकारिक दस्तावेज/मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक सरलीकृत प्रक्रिया/दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु का सही कारण बताया गया हो कि, अर्थात, "COVID-19 के कारण मृत्यु", जिनकी मृत्यु COVID -19 के कारण हुई हो।

    उदाहरण के तौर पर, न्यायालय ने सुझाव दिया:

    "मार्गदर्शन के लिए, ऐसे दिशानिर्देश प्रदान कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई है और दो से तीन महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो गई है, या तो अस्पताल में या अस्पताल के बाहर या घर पर, मृतक के परिवार के सदस्यों को, मृत्यु प्रमाण पत्र / आधिकारिक दस्तावेज जारी किया जाना चाहिए जिनकी मृत्यु का कारण COVID -19 के कारण मृत्यु" है। हालांकि, COVID -19 के कारणअन्य जटिलताओं के कारण भी उनकी मृत्यु हो सकती है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि दिशानिर्देशों में उस व्यक्ति को एक उपाय प्रदान करना चाहिए जिसे शिकायत हो सकती है कि COVID ​​​​मृत्यु के संबंध में गलत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "उपयुक्त प्राधिकारी को मृत्यु का सही कारण बताते हुए मृतक के परिवार के सदस्यों को मृत्यु प्रमाण पत्र/आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए सरलीकृत दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है, अर्थात, " COVID-19 के कारण मृत्यु।"

    केस: गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ

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