"अटॉर्नी जनरल ने समस्या हल कर दी है, केंद्र के जस्टिस चीमा को एनसीएलएटी का चेयरपर्सन बहाल करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
LiveLaw News Network
16 Sept 2021 3:06 PM IST
अटॉर्नी जनरल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति अशोक इकबाल सिंह चीमा को 20 सितंबर तक राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है ताकि वह लंबित निर्णय सुना सकें।
न्यायमूर्ति चीमा ने 10 सितंबर से उनकी सेवाएं समाप्त करने के केंद्र द्वारा जारी आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, हालांकि वह अपने मूल नियुक्ति आदेश के अनुसार 20 सितंबर तक के कार्यकाल की उम्मीद कर रहे थे। वह 20 सितंबर को 67 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करेंगे।
भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि समाप्ति आदेश जारी किया गया था क्योंकि हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 ने सदस्यों की अवधि 4 साल तय की है (जस्टिस चीमा को 11 सितंबर, 2017 को एनसीएलएटी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था)। इसलिए, एजी ने कहा कि सरकार के पास समाप्ति आदेश जारी करने की शक्ति है।
बहरहाल, एजी ने कहा कि सरकार 11.09.2021 से 20.09.2021 तक की अवधि को सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए न्यायमूर्ति चीमा के लिए निरंतर सेवा के रूप में मानने के लिए तैयार है।
हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि न्यायमूर्ति चीमा को वास्तव में 20 सितंबर तक अपने कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 मामलों में निर्णय सुरक्षित रखा है।
पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि वह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पर स्वत: रोक लगा देगी।गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच टकराव का एक बिंदु बन गया है, क्योंकि कोर्ट नाखुश है कि अधिनियम को उन्हीं प्रावधानों के साथ पारित किया गया जो मद्रास बार एसोसिएशन मामले में रद्द कर दिए गए थे।
पीठ की कड़ी टिप्पणियों के बाद, अटॉर्नी जनरल ने निर्देश प्राप्त करने के लिए पास-ओवर का अनुरोध किया।
जब 30 मिनट के बाद मामले को फिर से लिया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने न्यायमूर्ति चीमा को शेष दिनों के लिए कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के लिए स्वीकार किया, और कहा कि वर्तमान पदाधिकारी को छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाएगा।
"मैंने निर्देश ले लिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने निर्णय लिखने और 20 तारीख से पहले उन्हें सुनाने के लिए 31 अगस्त से 10 सितंबर तक छुट्टी ली थी। इसलिए उन्हें निर्णय देने के उद्देश्य से बहाल किया जा सकता है और मौजूदा सज्जन को छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाएगा", एजी कहा।
इस दलील को दर्ज करते हुए पीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
मामले के निपटारे के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
"अटॉर्नी जनरल ने समस्या का समाधान कर दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।"
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं, ने आदेश में इस प्रकार उल्लेख किया:
"विद्वान अटॉर्नी जनरल ने निष्पक्ष रूप से माना कि प्रार्थना सी की अनुमति देने और याचिकाकर्ता को 20 सितंबर तक अपने निर्णय देने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार प्रार्थना सी स्वीकार हो जाने के बाद, परिणामी निर्देश पारित किए जाएंगे। उपरोक्त सबमिशन के मद्देनज़र रिट याचिका का निपटारा किया जाता है का"
मामले का विवरण:
बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति चीमा को 11 सितंबर, 2017 को एनसीएलएटी में एक सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त किया गया था। जनवरी 2021 में, केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति चीमा के कार्यकाल को एनसीएलएटी में न्यायिक सदस्य के रूप में 67 साल की उम्र तक या अगले आदेश तक संशोधित किया, जो भी पहले हो।
न्यायमूर्ति चीमा 19 अप्रैल, 2021 से एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे।
याचिकाकर्ता के अनुसार, केंद्र सरकार ने उन्हें 10 सितंबर को अचानक एक पत्र भेजकर सूचित किया कि यह उनका आखिरी दिन है क्योंकि उनका 4 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
यह बताया गया है कि न्यायमूर्ति चीमा की नियुक्ति ट्रिब्यूनल रूल्स 2017 के तहत की गई थी, जिसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। रोजर मैथ्यू के मामले में उस फैसले के अनुसार, जो पहले से ही सेवा में थे, उन्हें उनके मूल अधिनियम द्वारा शासित किया जाना था। इसलिए, 2017 के नियमों से पहले की गई नियुक्तियां मूल अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित थीं, जिन्होंने संबंधित ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जिसके अनुसार न्यायमूर्ति चीमा को 67 वर्ष की आयु में 20 सितंबर, 2021 को सेवानिवृत्त होना था।
हालांकि, नए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के तहत मौजूदा मामले में केंद्र की ओर से 4 साल के कार्यकाल को लागू किया जा रहा है. अधिनियम की धारा 5, चेयरपर्सन और सदस्य के कार्यकाल को चार वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्धारित करती है।
इस साल 14 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसमें सदस्यों की अवधि 4 वर्ष निर्धारित की गई थी और जिसमें सदस्यों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई थी। (मद्रास बार एसोसिएशन केस IV)
हालांकि, वही प्रावधान ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट में भी शामिल हैं।
मद्रास बार एसोसिएशन और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश द्वारा दायर याचिकाओं में इस प्रावधान की वैधता और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 की संवैधानिक वैधता पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती में है।
आक्षेपित अधिनियम की धारा 5 को चुनौती दी गई है क्योंकि यह चेयरपर्सन और सदस्य के कार्यकाल को चार साल के "प्रकट रूप से छोटे कार्यकाल"को निर्धारित करती है और न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
याचिका में कहा गया है,
"धारा 5 कम से कम पांच साल के लिए नियुक्तियों का कार्यकाल तय करने के इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ चलती है, जैसा कि रोजर मैथ्यू में है।"