गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार: उचित जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
Praveen Mishra
20 March 2026 1:10 PM IST

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें गुरुग्राम में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने चीफ़ जस्टिस के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए त्वरित सुनवाई की मांग की और कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने अब तक “कुछ भी नहीं किया है।” उन्होंने बताया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न ही घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है और न ही सीसीटीवी फुटेज जुटाई गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में घरेलू सहायिकाओं की भूमिका हो सकती है।
इस पर चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर रोहतगी ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है और इस पर देश की सर्वोच्च अदालत से एक सख्त संदेश जाना चाहिए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि हाईकोर्ट भी “काफी सक्रिय” है।
अंततः पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।

