सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विवरण पर MoSJE द्वारा ऑनलाइन डैशबोर्ड पर दी गई प्रस्तुति की सराहना की

Shahadat

21 March 2023 4:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विवरण पर MoSJE द्वारा ऑनलाइन डैशबोर्ड पर दी गई प्रस्तुति की सराहना की

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने "मनोआश्रय" नामक डैशबोर्ड प्रस्तुत किया। डैशबोर्ड ने भारत में पुनर्वास गृहों (आरएच) और हाफवे होम्स (एचएच) का विवरण प्रदान किया। उक्त प्रस्तुतिकरण उन हजारों मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पुनर्वास की मांग वाली याचिका के जवाब में किया गया, जो अस्पतालों या पागलखानों में सड़ रहे हैं।

    इससे पहले, केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि ऑनलाइन डैशबोर्ड जहां राज्य सरकारें मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी फीड कर सकती हैं, जल्द ही तैयार होगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के सामने डैशबोर्ड का प्रेजेंटेशन दिया गया।

    डैशबोर्ड में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं-

    1. सरकार द्वारा चलाए जा रहे आरएच/एचएच वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या।

    2. इन आरएच/एचएच की सेवन क्षमता (पुरुष और महिला कैदियों के बीच विभाजित)।

    3. आरएच/एचएच में दखल।

    4. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में "पीड़ित" व्यक्तियों की संख्या।

    5. संपर्क विवरण, स्थान, उपलब्ध सुविधाओं आदि सहित आरएच/एचएच का विशिष्ट विवरण।

    MSJE में संयुक्त सचिव राजेश यादव ने डैशबोर्ड पेश करते हुए कहा,

    "कोई भी व्यक्ति जो टेलीफोन नंबर, स्थान या किसी अन्य जानकारी के बारे में जानना चाहता है, वही डैशबोर्ड पर प्रदान किया जाएगा।"

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने अदालत को बताया कि डैशबोर्ड पर अपलोड की गई तस्वीरें पुनर्वास केंद्रों में रहने वालों की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड न केवल संभावित रहने वालों को केंद्र में स्वच्छता और सुविधाओं के स्तर की जांच करने की अनुमति देगा, बल्कि राज्यों पर भी जिम्मेदारी डालेगा, क्योंकि राज्यों को सभी जानकारी अपलोड करनी होगी।

    उन्होंने कहा,

    "हम अभी भी इसमें सुधार कर रहे हैं। हमें अभी यह देखना है कि यह कैसे व्यवहार में है। आखिरकार, क्योंकि यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसने खुद पर जिम्मेदारी संभाली है। हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर ध्यान देगा। उनके पास 'टेलीमानस' है, जो कि जहां तक मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का संबंध है, कहीं अधिक व्यापक योजना है। शायद लंबी अवधि में इसे उसके साथ विलय किया जा सकता है।"

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मेडिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र को कवर करने के लिए अपने व्यापक दायरे के हिस्से के रूप में पेश करता है।

    इस प्रकार उन्होंने कहा,

    "MoHFW की अपनी हेल्पलाइन 'टेलीमानस' है। टेलीमानस को मनोआश्रय द्वारा तैयार एमएसजेई डैशबोर्ड के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होगी। मामला दोनों मंत्रालयों के सचिव स्तर का है।"

    सुनवाई की अगली तारीख में कोर्ट ने कहा कि आगे का रास्ता दोनों मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों द्वारा प्रेजेंटेशन के जरिए पेश किया जा सकता है।

    कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्टीकरण जोड़ते हुए कहा,

    "वर्तमान कार्यवाही का विरोध करने का इरादा नहीं है। अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए सुविधाकर्ता के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने का इरादा रखती है कि बड़ी संख्या में मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों के संबंध में संस्थान में पुनर्वास गृहों और हालफवे होम का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा हो गया है।"

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "हम MSJE में संयुक्त सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुति की सराहना करते हैं।"

    कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद करेगा।

    मामले की पृष्ठभूमि

    इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दीवान द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार किया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन डैशबोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों, सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिभोग दर और राज्यों में आधे रास्ते के घरों का क्षेत्रवार वितरण जानकारी शामिल हो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को संबंधित राज्यों को ऐसे ऑनलाइन डैशबोर्ड का प्रारूप उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

    न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि 6 महीने की अवधि के भीतर सभी राज्यों द्वारा आधे रास्ते के घरों को यथासंभव शीघ्रता से स्थापित किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया गया कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ महीने में कम से कम एक बार बैठकें आयोजित करे, जिससे आधे रास्ते के घरों की स्थापना और मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पुनर्वास की प्रगति पर नज़र रखी जा सके।

    केस टाइटल: गौरव कुमार बंसल बनाम दिनेश कुमार और अन्य, डब्ल्यूपी(सी) नंबर 412/2016 में अवमानना याचिका (सी) नंबर 1653/2018

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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