सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता कबीर शंकर बोस की उनके खिलाफ मारपीट के मामलों की CBI जांच की याचिका मंजूरी की
Shahadat
4 Dec 2024 11:04 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता कबीर शंकर बोस के खिलाफ 6 दिसंबर, 2020 को हुई एक घटना से उत्पन्न दो मारपीट और यौन उत्पीड़न मामलों की CBI जांच का आदेश दिया।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने बोस द्वारा दायर रिट याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप लगाए गए।
जस्टिस मित्तल ने कहा,
"उपरोक्त सभी कारणों और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए प्रतिवादियों को दो FIR के अनुसार जांच के कागजात CBI को सौंपने के लिए एक रिट जारी की जाती है, जिससे यदि आवश्यक हो तो मुकदमा शुरू हो सके और पक्षों को न्याय मिल सके। तदनुसार रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।"
बोस ने आरोप लगाया कि इन मामलों की साजिश TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने रची, जो बोस के पूर्व ससुर भी हैं। बोस ने दावा किया कि 6 दिसंबर, 2020 को कथित घटना के दिन उन पर हमला किया गया। उन्हें घर से बाहर निकलने से अवैध रूप से रोका गया। बोस ने दावा किया कि CISF द्वारा सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद उन पर हमला किया गया। फिर भी उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज किए गए।
13 जनवरी, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बोस के खिलाफ दो आपराधिक मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद। बोस की मूवमेंट लॉग बुक की एक प्रति भी सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी।
सेरामपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 341, 323, 325, 326, 307, 354, 504, 506 और 34 के तहत और आईपीसी की धारा 341, 325, 354A और 34 के तहत दर्ज मामलों को अदालत ने आगे की कार्यवाही तक रोक दिया।
जस्टिस एसके कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया था। बोस ने तर्क दिया कि आरोप मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हैं।
18 दिसंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने CISF को सीलबंद लिफाफे में विशेष घटना रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया, जिसकी बाद में पीठ ने पुनर्विचार किया।
केस टाइटल- कबीर शंकर बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।