'चार्जशीट 20,000 पेजों की है': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील पर छात्र एक्टिविस्ट को पेनड्राइव दाखिल करने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

22 July 2021 2:29 PM IST

  • चार्जशीट 20,000 पेजों की है: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अपील पर छात्र एक्टिविस्ट को पेनड्राइव दाखिल करने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन छात्र-एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दायर अपील में चार्जशीट की फिजिकल कॉपी के स्थान पर पेन ड्राइव दाखिल करने की अनुमति दी।

    देवांगना कलिता और नताशा नरवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 20,000 पृष्ठों की चार्जशीट के चलते पेन ड्राइव जमा करने की अनुमति मांगी।

    न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने आरोपपत्र की फिजिकल कॉपी के बजाय सिब्बल के पेन ड्राइव जमा करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

    अब इस मामले को चार हफ्ते बाद उठाया जाएगा।

    इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को मौखिक रूप से बताया कि दंगों की साजिश के मामले में आरोपी तीन छात्र- एक्टिविस्ट, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आश्वस्त होने की "बहुत कम संभावना" है।

    साथ ही, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जमानत आदेश में वैधानिक प्रावधानों के बारे में लंबी बहस होनी चाहिए या नहीं, इस पर उसकी अलग राय हो सकती है।

    न्यायमूर्ति कौल ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस एक्टिविस्ट को दी गई जमानत या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की व्याख्या से व्यथित है।

    सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया,

    "हम दोनों मुद्दों पर हैं। हम आपको दोनों बिंदुओं पर समझाने की कोशिश करेंगे।"

    न्यायमूर्ति कौल ने जवाब दिया,

    "बहुत कम संभावना है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं।" न्यायमूर्ति कौल ने यह भी कहा कि वह वैधानिक प्रावधानों के बारे में बहस के साथ लंबी जमानत के आदेशों से "परेशान" हैं।

    उन्होंने कहा,

    "इससे हमें कई बार परेशानी हुई है। निचली अदालत, उच्च न्यायालय और यहां जमानत के मामलों की लंबी सुनवाई होती है। आप इसे यहां नहीं कर सकते। हम केवल इस मामले को केवल कुछ घंटों के लिए सुनने का प्रस्ताव करते हैं।"

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "एक बात कही जा सकती है कि अधिनियम के प्रावधानों पर इस तरह से बहस नहीं होनी चाहिए।"

    न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की,

    "अगर हम जमानत के मामले पर घंटों बहस करने जा रहे हैं ... जमानत की कार्यवाही अंतिम न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में नहीं है। जमानत दी जानी है या नहीं, इस पर प्रथम दृष्ट्या फैसला किया जाना है।"

    गौरतलब है कि जमानत आदेश में, उच्च न्यायालय की पीठ ने यूएपीए की धारा 15 के तहत 'आतंकवादी कृत्य' के अपराध की व्याख्या की थी, और यह माना था कि आरोप पत्र में उक्त अपराध को आकर्षित करने के लिए हिंसा को उकसाने के संबंध में विशिष्ट और वर्गीकृत आरोप होने चाहिए।

    उच्च न्यायालय ने चार्जशीट में आरोपों से प्रथम दृष्ट्या निष्कर्ष निकाला था कि तीन आरोपी एक्टिविस्ट केवल सीएए के विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटा रहे थे और इसे यूएपीए के तहत एक 'आतंकवादी कृत्य' नहीं माना जा सकता है। तीनों एक्टिविस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट में मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।

    सिब्बल ने चार्जशीट की पेनड्राइव जमा करने की अनुमति मांगी, क्योंकि यह 20,000 पृष्ठों की है।

    सिब्बल ने कहा,

    "मैं कुछ समय मांग रहा हूं। चार्जशीट 20,000 पृष्ठों में है। इस बीच पेन ड्राइव को दायर करने की अनुमति दें। अन्यथा हम इस मामले पर बहस नहीं कर पाएंगे। हम अनुवाद कैसे करेंगे। हमारे पास साधन नहीं है। मैं मैंने अपने विद्वान मित्र से अनुरोध किया है कि क्या इसे 10 अगस्त के बाद रखा जा सकता है। हमें एक पेन ड्राइव दाखिल करने दें।"

    पीठ ने सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि वह शारीरिक तौर पर प्रति के बजाय एक पेनड्राइव जमा करें।

    पिछली सुनवाई पिछली सुनवाई में, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की अवकाश पीठ ने अपील में नोटिस जारी किया था और कहा था कि जब तक मामला पूरी तरह से तय नहीं हो जाता, तब तक इस निर्णय को एक मिसाल नहीं माना जाएगा।

    हालांकि, कोर्ट ने तीनों एक्टिविस्ट को दी गई जमानत में हस्तक्षेप नहीं किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की व्याख्या से संबंधित " अखिल भारतीय " महत्व के प्रश्न उठाए थे। पीठ ने कहा कि यह "परेशान करने वाला" है कि उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी में यूएपीए के दायरे को कम कर दिया है जब क़ानून को कोई चुनौती नहीं थी।

    सुनवाई के बाद, पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

    "नोटिस जारी। 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने दें। 19 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में एक गैर-विविध दिन पर सूचीबद्ध करें। इस बीच, आक्षेपित निर्णय को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा और किसी भी कार्यवाही में पक्षकारों में से कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादियों को दी गई राहत इस स्तर पर प्रभावित नहीं होगी।"

    पृष्ठभूमि

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून के अपने फैसले में पाया कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में छात्र नेताओं आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या नहीं थे।

    चार्जशीट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी केवल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित कोई विशेष या ठोस आरोप नहीं है।

    हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध के अधिकार को यूएपीए के तहत 'आतंकवादी कृत्य' नहीं कहा जा सकता है। तन्हा, नरवाल और कलिता की जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए गए तीन अलग-अलग आदेशों में, हाईकोर्ट ने यह पता लगाने के लिए आरोपों की एक तथ्यात्मक जांच की कि क्या उनके खिलाफ यूएपीए की धारा 43 डी (5) के प्रयोजनों के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला बनाया गया था।

    इसके अलावा, हाईकोर्ट द्वारा विरोध करने के मौलिक अधिकार और नागरिकों की असहमति को दबाने के लिए यूएपीए के फालतू इस्तेमाल पर महत्वपूर्ण और अहम टिप्पणियां की गईं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि वो दिसंबर 2019 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ उनके द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के दौरान फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक "बड़ी साजिश" का हिस्सा थे।

    हालांकि, आरोप पत्र के प्रारंभिक विश्लेषण के बाद, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की हाईकोर्ट की बेंच ने पाया कि आरोप प्रथम दृष्टया आतंकवादी गतिविधियों (धारा 15,17 और 18) से संबंधित कथित यूएपीए अपराधों का गठन नहीं करते हैं।

    नतीजतन, डिवीजन बेंच ने कहा कि जमानत देने के खिलाफ यूएपीए की धारा 43 डी (5) की कठोरता आरोपी के खिलाफ आकर्षित नहीं थी, और इसलिए वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य सिद्धांतों के तहत जमानत देने के हकदार थे।

    "चूंकि हमारा विचार है कि धारा 15, 17 या 18 यूएपीए के तहत कोई अपराध अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र और अभियोजन द्वारा एकत्र और उद्धृत सामग्री की प्रथम दृष्ट्या सराहना पर नहीं बनता है, अतिरिक्त सीमाएं और धारा 43 डी (5) यूएपीए के तहत जमानत देने के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं, और इसलिए अदालत सीआरपीसी के तहत जमानत के लिए सामान्य और सामान्य विचारों पर वापस आ सकती है।"

    इन तीन छात्र नेताओं ने तिहाड़ जेल में एक साल से अधिक समय बिताया था, यहां तक ​​कि COVID-19 महामारी की दो घातक लहरों के बीच भी। महामारी के कारण अंतरिम जमानत का लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं था क्योंकि वे यूएपीए के तहत आरोपी थे।

    नताशा नरवाल के पिछले महीने अपने पिता महावीर नरवाल को COVID-19 ​​​से खो देने के बाद, उच्च न्यायालय ने अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

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