BREAKING | दिवाली पर Delhi-NCR में सर्टिफाइड 'ग्रीन पटाखों' को मिली अनुमति, 09 नवंबर से फिर लागू हो जाएगा बैन

  • BREAKING | दिवाली पर Delhi-NCR में सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों को मिली अनुमति, 09 नवंबर से फिर लागू हो जाएगा बैन

    सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के आसपास कुछ समय के लिए Delhi-NCR में सर्टिफाइड 'ग्रीन पटाखों' के निर्माण, बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दी। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि 9 नवंबर, 2026 से पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।

    जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने 7 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक, और 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी।

    कोर्ट ने उन पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस भी अस्थायी रूप से बहाल किए, जिनके लाइसेंस पहले रद्द कर दिए गए थे। इससे वे 4 से 6 नवंबर के बीच सर्टिफाइड 'ग्रीन पटाखे' बेच सकेंगे।

    कोर्ट ने साफ किया कि यह छूट केवल कुछ समय के लिए है और इसके साथ पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि केवल CSIR-NEERI द्वारा सर्टिफाइड 'ग्रीन पटाखे' ही बेचे जाएं, और 'ग्रीन पटाखों' की आड़ में आम पटाखे बाजार में न आएं।

    कोर्ट के ये निर्देश काफी हद तक पिछले साल के उस आदेश के अनुरूप हैं, जिसमें दिवाली के दौरान इसी तरह की छूट दी गई।

    अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और 'साइलेंस ज़ोन' (शांत क्षेत्र) के 300 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे।

    इन इलाकों को 'नो-क्रैकर ज़ोन' (पटाखा-मुक्त क्षेत्र) घोषित किया जाएगा, जिन्हें जमीन पर चिह्नित किया जाएगा। इस बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। यह पाबंदी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगी।

    कोर्ट ने अधिकारियों से इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा और यह भी कहा है कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए जिससे बीमार लोगों को कोई परेशानी न हो।

    Case Title : Arjun Gopal v. Union of India

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