सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति दी; GNCTD के मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए केंद्र की शक्ति बरकरार रखी

Shahadat

29 Nov 2023 12:49 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने की अनुमति दी; GNCTD के मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए केंद्र की शक्ति बरकरार रखी

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 नवंबर) को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने की अनुमति दे दी, जो अन्यथा रिटायर्ड होने वाले हैं।

    न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नियुक्त करने की शक्ति है और ऐसी शक्ति में सेवानिवृत्त अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति भी शामिल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके विचार प्रथम दृष्टया प्रकृति के हैं, जो केंद्र के सेवा कानून की वैधता पर संविधान पीठ द्वारा निर्णय के अधीन हैं।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने मुख्य सचिव के रूप में कुमार का कार्यकाल बढ़ाने से रोकने की दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी।

    पीठ दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र द्वारा एकतरफा मुख्य सचिव की नियुक्ति करने या उसके परामर्श के बिना पदधारी का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    दिल्ली सरकार की याचिका खारिज करने के लिए पीठ ने संसद द्वारा पारित हालिया सेवा कानून (दिल्ली एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023) का हवाला दिया, जो केंद्र को GNCTD सर्विस पर अधिभावी शक्तियां देता है। हालांकि एक्ट की वैधता से संबंधित मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है, लेकिन एक्ट के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई गई है।

    पीठ ने यह भी बताया कि तीन विषयों को संवैधानिक रूप से दिल्ली सरकार की शक्तियों से बाहर रखा गया है- सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्य सचिव को इन बहिष्कृत मामलों से भी निपटना है।

    GNCTD की ओर से पेश सीनियर वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मुख्य सचिव सौ अन्य मामलों से निपट रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में हैं। इसलिए GNCTD को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि, पीठ ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि मुख्य सचिव के कार्यों को उस तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए।

    सीजेआई ने सिंघवी से कहा,

    "प्रविष्टियां 1, 2 और 18 GNCTD के मुख्य सचिव के दायरे से बाहर हैं। अन्य बातों के अलावा, 1, 2 और 18 के तहत कार्य करते हैं और आप उन कार्यों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत आते हैं और जो उन प्रविष्टियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैसा कि आप करते हैं करने की कोशिश की है।''

    सिंघवी ने तर्क दिया कि केंद्र के पास रिटारयर्ड अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "क्या ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का कोई औचित्य हो सकता है, जिस पर सरकार को कोई भरोसा नहीं है? उस व्यक्ति का पद क्यों बढ़ाया जाना चाहिए? दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल का विस्तार अभूतपूर्व है और नियुक्ति हमेशा राज्य सरकार के परामर्श से हुई है। दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री थीं। ऐसा कभी नहीं हुआ... दिल्ली में सरकार ए के पांच साल केंद्र में सरकार बी के बराबर है...।"

    सीजेआई का त्वरित जवाब आया,

    "हम यह नहीं कह सकते कि उन 5 वर्षों में केवल केंद्र सरकार ही तर्कसंगत थी, यहां तक कि राज्य सरकार भी तर्कसंगत थी। अब आप दोनों आमने-सामने नहीं मिल सकते।"

    रियायत के तौर पर सिंघवी ने सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल पांच से दस नामों के साथ बैठ सकते हैं और सरकार मौजूदा कार्यकाल को बढ़ाने के बजाय एलजी द्वारा चुने गए नाम को स्वीकार करेगी। ईपी रोयप्पा मामले में फैसले का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि मुख्य सचिव एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी, प्रशासन का "लिंचपिन" है।

    क्या केंद्र की नियुक्ति की शक्ति में विस्तार की शक्ति भी शामिल है?

    केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाने की शक्ति को उचित ठहराने के लिए अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम 1968 के नियम 16 पर भरोसा किया। इस नियम में प्रावधान है कि रिटायर्ड मुख्य सचिव का कार्यकाल केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ राज्य सरकार की सिफारिश पर छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि एजीएमयूटी कैडर से संबंधित अधिकारियों के संदर्भ में राज्य सरकार को केंद्र सरकार के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। एसजी ने भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1965 का भी हवाला दिया।

    GNCTD Act की धारा 45ए(डी) के अनुसार, "मुख्य सचिव" का अर्थ है "केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव", एसजी ने बताया। सिंघवी की इस दलील का प्रतिवाद करते हुए कि यह केवल परिभाषा खंड है। एसजी ने कहा कि यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।

    उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के रिटायर्ड मुख्य सचिवों को विस्तार दिए जाने के 57 उदाहरण हैं।

    दिल्ली एलजी की ओर से पेश सीनियर वकील संजय जैन ने 2023 की संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ का हवाला दिया, जो इस बात पर जोर देता है कि सेवाओं पर GNCTD की शक्तियां भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के विषयों तक विस्तारित नहीं हैं।

    फैसले में कोर्ट की ये टिप्पणियां

    फैसले में पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के कामकाज के नियम 1993 के नियम 55(2) में प्रावधान है कि एलजी को मुख्य सचिव की नियुक्ति के प्रस्तावों के संबंध में केंद्रीय मंत्रालय को पुलिस आयुक्त, सचिव (गृह) और सचिव (भूमि) का पूर्व संदर्भ देना होगा। यही कारण है कि इन विषयों को दिल्ली सरकार के दायरे से बाहर रखा गया है।

    GNCTD संशोधन अधिनियम 2023 में यह भी प्रावधान है कि बहिष्कृत विषयों से निपटने वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के माध्यम से परामर्श तंत्र के बाद नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह मूल अधिनियम में डाली गई धारा 45ए(i) के आधार पर है।

    इस मूल स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मुख्य सचिव, प्रशासन का प्रमुख होने के नाते बहिष्कृत विषयों सहित GNCTD से संबंधित सभी मामलों पर प्रशासनिक कार्य करता है। मुख्य सचिव के कार्यों को विभाजित करना या उन्हें उन क्षेत्रों के बीच विभाजित करना संभव या व्यावहारिक नहीं होगा, जो GNCTD के क्षेत्र में आते हैं, या जो बाहर आते हैं।

    पीठ ने कहा,

    चूंकि मुख्य सचिव महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए यह कहना दूर की कौड़ी होगी कि केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया जाएगा।

    GNCTD में मुख्य सचिव का पद एक ऐसा पद है, जिसे समग्र प्रशासनिक नियंत्रण और विषयों पर पर्यवेक्षण सहित महत्वपूर्ण कार्यात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिन्हें GNCTD के विधायी डोमेन और कार्यकारी शक्तियों से भी बाहर रखा गया।

    पीठ ने आगे कहा कि अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियमों के नियम 16 GNCTD के अधिकारियों पर लागू होते हैं और बहिष्कृत विषयों के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों के संबंध में केंद्र सरकार के पास उनका कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है।

    बेंच ने आगे कहा,

    "हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस स्तर पर सीबी 2 में इस अदालत के फैसले और उसके बाद के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव की सेवाओं को 6 महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।"

    पीठ ने स्पष्ट किया कि फैसले में विश्लेषण संविधान पीठ के समक्ष लंबित मुद्दों पर विचार किए बिना प्रथम दृष्टया मूल्यांकन तक ही सीमित है।

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