सुप्रीम कोर्ट ने SCBA सचिव के तौर पर निलंबन के खिलाफ याचिका पर अशोक अरोड़ा को व्यक्तिगत तौर पर बहस की अनुमति दी

LiveLaw News Network

10 Dec 2020 1:32 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने SCBA सचिव के तौर पर निलंबन के खिलाफ याचिका पर अशोक अरोड़ा को व्यक्तिगत तौर पर बहस की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व सचिव अशोक अरोड़ा द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें SCBA से उनके निलंबन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले को सुना और अरोड़ा को व्यक्तिगत रूप से बहस करने की अनुमति दी।

    हालांकि, ऑडियो मुद्दों के कारण, न्यायालय ने याचिका को स्थगित कर दिया और अब इसे अगले मंगलवार को सुना जाएगा।

    आज की सुनवाई में, अरोड़ा ने अदालत में प्रस्तुत किया कि वह व्यक्तिगत रूप से बहस करना चाहते हैं। इस पर, पीठ ने जवाब दिया कि जैसा कि अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, उन्हें प्रथाओं के बारे में पता होना चाहिए।

    बेंच ने निर्देशित किया,

    "आप इस न्यायालय के अधिवक्ता हैं। आप अभ्यास जानते हैं। आपको अपने अधिवक्ता का निर्वहन करना चाहिए। इसमें शामिल न हों। यह सही प्रक्रिया नहीं है। यदि आपने एक एडवोकेट ऑन-रिकॉर्ड से अनुबंध किया है, तो पहले उनको मुक्त करें और फिर हमें संबोधित करें।"

    अरोड़ा ने उसपर बयान देने की अनुमति मांगी। जैसे ही AOR को मुक्त करने के लिए बयान देने के लिए सहमत हुए, कोर्ट ने आदेश सुनाया जिसमें उन्होंने अरोड़ा को बहस करने की अनुमति दी।

    अरोड़ा ने तब अपने सबमिशन की शुरुआत की और कहा कि घटनाओं का पूरा क्रम "घृणित" है।

    अरोड़ा ने कहा,

    "इससे पहले कि मैं लागू आदेश की बात करूं, मुझे घटनाओं के अनुक्रम में घटना को इंगित करने की जरूरत है। वे बहुत ही घृणित हैं। मैं चाहता हूं कि अंतरिम राहत यह है कि निलंबन जारी है।"

    वो इस मुद्दे को सामने लाए कि उनके निलंबन के बावजूद, SCBA के लेटरहेड में उनका नाम "माननीय सचिव अशोक अरोड़ा ( निलंबित)" के रूप में दिखाया गया है।

    अरोड़ा ने कहा,

    "यह मानहानिकारक और अपमानजनक है।"

    बेंच ने अरोड़ा को SCBA के साथ मामले को उठाने और उनसे लेटरहेड से नाम हटाने का अनुरोध करने को कहा।

    अरोड़ा ने 22 फरवरी की घटना को सुनाया,

    "श्री दवे ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समारोह का बहिष्कार करके भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री का अपमान किया। जब ऐसा हुआ, तब एक पत्र पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें उन्हें SCBA प्रमुख के रूप में पद से हटाने की मांग की जा रही थी। 410 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। "

    अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि आपातकालीन जनरल बॉडी मीटिंग जिसे उनके द्वारा बुलाई गई थी जो नियमों के अनुसार थी जिसमें सचिव को ऐसी बैठक बुलाने का अधिकार दिया था।

    अरोड़ा ने कहा,

    "चूंकि 410 सदस्यों ने सचिव से अनुरोध किया था कि दवे ने पीएम, राष्ट्रपति और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का अपमान किया था, इसलिए मुझे बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया था।"

    बेंच ने अरोड़ा को निलंबन नोटिस के लिए कहा, हालांकि, ऑडियो मुद्दों के कारण, मामला आगे नहीं बढ़ सका और अगले मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

    18 नवंबर को, दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ की टिप्पणियों के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    इससे पहले, राहत देने से इनकार करते हुए, न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की एकल पीठ ने उल्लेख किया था कि अशोक अरोड़ा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला कायम करने में विफल रहे।

    8 मई को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कार्यकारी समिति (ईसी) की एक बैठक में निर्णय लेने के बाद अपने सचिव, अशोक अरोड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

    प्रस्ताव में यह भी तय किया गया कि रोहित पांडे, सहायक सचिव, सचिव की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालेंगे।

    ये तब हुआ जब 11 मई को पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में जस्टिस अरुण मिश्रा की सार्वजनिक टिप्पणी की निंदा करने पर अरोड़ा ने SCBA के सदस्यों के बीच एक संदेश प्रसारित कर SCBA के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को 25 फरवरी को एक प्रस्ताव पारित कर उनके पद से हटाने का प्रयास किया।

    अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि दवे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए SCBA के कार्यालय का उपयोग कर रहे हैं और बार एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्हें हटाने का आह्वान किया।

    5 जून को, SCBA ने अशोक अरोड़ा को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया कि नोटिस में रखी गई कथित गड़बड़ियों के लिए उसके खिलाफ तीन सदस्यीय समिति द्वारा एक-पक्षीय कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

    निलंबित किए जाने के तुरंत बाद, अरोड़ा ने बार के सदस्यों को एक संदेश भेजा था जिसमें ईसी पर विभिन्न अवसरों पर उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया था और आगे आरोप लगाया गया था कि दवे के आचरण ने बार को अपमानित किया है।

    एक असाधारण कदम में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अरोड़ा को निलंबित करने वाले SCBA प्रस्ताव को जारी रखने के लिए इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। SCBA ने यह कहते हुए इसका जवाब दिया कि 'BCI में बार एसोसिएशन को नियंत्रित करने की कोई शक्ति नहीं है।'

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