BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को AIBE 2024 में शामिल होने की अनुमति दी

Shahadat

20 Sept 2024 1:38 PM IST

  • BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को AIBE 2024 में शामिल होने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने की अनुमति दी, जो 24 नवंबर को होने वाली है।

    न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को AIBE के लिए रजिस्ट्रेशन से बाहर करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि BCI का निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज एवं अन्य में संविधान पीठ के निर्णय के विपरीत है, जिसके अनुसार फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को AIBE में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किया कि उन्हें फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट के संबंध में नियम बनाने के लिए समय चाहिए। पीठ ने कहा कि वे नियम बनाने में समय ले सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट का एक वर्ष बर्बाद न हो।

    इसके अनुसार, पीठ ने अंतरिम निर्देश पारित किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट पर लागू होगा, न कि केवल याचिकाकर्ताओं पर।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "हम निर्देश देते हैं कि BCI उन सभी स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देगा जो बोनी फोई निर्णय के पैराग्राफ 38 के दायरे में आते हैं। AIBE के लिए उपरोक्त निर्देश 24 नवंबर को लागू होंगे।"

    बोनी फोई लॉ कॉलेज के निर्णय के पैराग्राफ 38 में, संविधान पीठ ने टिप्पणी की:

    "हम एमिक्स क्यूरी के सुझाव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि जिन स्टूडेंट ने लॉ के फाइनल ईयर के पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर को आगे बढ़ाने के लिए सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उन्हें इसका प्रमाण प्रस्तुत करने पर अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। अखिल भारतीय बार परीक्षा का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति यूनिवर्सिटी/कॉलेज के अध्ययन के पाठ्यक्रम के तहत आवश्यक सभी घटकों को उत्तीर्ण करता है या नहीं। यह अखिल भारतीय बार परीक्षा के परिणामों के निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होने के अधीन होगा"

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि यद्यपि यह निर्णय फरवरी 2023 में दिया गया, लेकिन BCI ने अभी तक नियम नहीं बनाए।

    केस टाइटल: निलय राय और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 577/2024

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