सुप्रीम कोर्ट ने 90 वर्षीय मां को सिद्दीक कप्पन से हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलने की अनुमति दी

LiveLaw News Network

22 Jan 2021 1:27 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने 90 वर्षीय मां को सिद्दीक कप्पन से हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी 90 वर्षीय मां से मिलने की अनुमति दी जिसे 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया, जब वह हाथरस के लिए आगे बढ़ रहे थे।

    कप्पन के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया था कि जेल नियम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार अगले सप्ताह तक मामले को स्थगित करने की मांग कर रही है, वहीं कप्पन जेल में बंद है और उसकी 90 वर्षीय मां अपने बेटे को देखने के लिए संघर्ष कर रही है। सिब्बल ने कहा कि जेल नियमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान भी नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "कप्पन की मां चाहती हैं कि उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए। वह 90 से अधिक उम्र की हैं। कोर्ट का कहना है कि जेल के नियम वीसी की अनुमति नहीं देते हैं।

    सिब्बल ने कहा कि मां ज्यादातर बेहोश रहती है और जब भी उन्हें होश आता है, तो वह अपने बेटे की मौजूदगी की तलाश करती है।

    सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह अनुरोध का ध्यान रखेंगे।

    एसजी ने बेंच को बताया,

    "यह मेरे लिए छोड़ दीजिए।"

    इस बिंदु पर, सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली एक बेंच ने कहा कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुरोध को अनुमति देगी। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार उसका ध्यान रखेगी।

    इस बीच, सॉलिसिटर जनरल द्वारा किए गए अनुरोध पर इस मामले को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    ये कदम, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा सिद्दीक कप्पन की रिहाई के लिए दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित है, जिसे पिछले हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए साल गिरफ्तार किया गया था। आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधान और कप्पन और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया।

    इससे पहले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा ने KUWJ द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों के साथ कप्पन की नियमित वीसी बैठकों की अनुमति मांगी गई थी।

    यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि KUWJ ने आरोप लगाया था कि कप्पन को किसी वकील से मिलने और अपने वकील को अधिकृत करने के लिए वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने से रोका गया था।

    KUWJ ने अपने हलफनामे में कहा,

    "16.10.2020 को जेल में अभियुक्तों के साथ बैठक के लिए अनुरोध करने के लिए वकील विल्स विल्स मैथ्यूज की यात्रा को जेल परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ क्रॉस चेक करके साबित किया जा सकता है।"

    संगठन ने यह भी दावा किया था कि कप्पन को हिरासत में यातना दी गई थी और उसने पत्रकार की गिरफ्तारी की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच की मांग की थी।

    यूपी सरकार ने एक जवाबी हलफनामा दायर कर कहा है कि कप्पन के प्रतिबंधित संगठनों से संबंध थे और वह हाथरस मामले के मद्देनज़र सामाजिक अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहा था। उसके खिलाफ एफआईआर में यूएपीए के तहत प्रावधान हैं।

    इसके बाद, KUWJ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के साथ कप्पन के संबंधों को नकारते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया। KUWJ ने कहा कि एक पत्रकार के रूप में कप्पन की समाज में मजबूत जड़ें हैं, और शायद वे पीएफआई सहित सभी क्षेत्रों के लोगों के संपर्क में आए हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक अपराधी है। किसी भी मामले में, पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है, जैसा कि कहा गया है।

    सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने कई तारीखों पर याचिका पर सुनवाई करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, जिसमें याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाने को कहा गया।

    सीजेआई ने एक सुनवाई के दौरान कहा,

    "हम अनुच्छेद 32 याचिकाओं को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।"

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