सुप्रीम कोर्ट ओबीसी कैटेगरी के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के कर्नाटक सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत
Shahadat
13 April 2023 12:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैटेगरी में मुसलमानों को दिए किए गए लगभग तीन दशक पुराने 4% आरक्षण को खत्म करने के भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले का उल्लेख किया।
सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि उन्होंने पहले अलग कंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, लेकिन इसे नहीं लिया गया।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा इसलिए था, क्योंकि सभी दोषों को ठीक नहीं किया गया।
हालांकि, सिब्बल ने खंडपीठ को बताया कि सभी खामियां दूर कर ली गई हैं।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।"
इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी से बाहर करने का फैसला किया और उन्हें श्रेणी 2बी के तहत दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया।
उक्त आरक्षणों को वीरशैव-लिंगायतों और वोक्कालिगाओं के बीच समान रूप से 2% पर वितरित किया गया। सरकार ने 101 अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण भी प्रदान किया। श्रेणी 2बी के तहत आने वाले मुसलमानों को 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पूल में ले जाया गया।