अग्निपथ योजना : सुप्रीम कोर्ट वायु सेना में एयरमैन भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा

Shahadat

4 July 2022 6:58 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने सोमवार को सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंजूरी के अधीन अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष एडवोकेट कुमुद लता दास ने तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख (योगेश और अन्य बनाम भारत संघ) के लिए वायु सेना के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया। वकील ने प्रस्तुत किया कि यह योजना उन लोगों पर लागू नहीं होनी चाहिए, जो पहले से ही चयन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के लागू होने से उम्मीदवारों का कार्यकाल 20 साल से घटाकर 4 साल कर दिया जाएगा। वकील ने कहा कि कई उल्लेखों के बावजूद, रजिस्ट्री ने लिस्टिंग की कोई विशिष्ट तारीख नहीं दी है।

    अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को 31 चयनित उम्मीदवारों द्वारा समूह 'एक्स' ट्रेड्स (शिक्षा प्रशिक्षक को छोड़कर) और समूह 'वाई' {ऑटो टेक, आईएएफ (पी), आईएएफ (एस) और म्युज़िशियन ट्रेड्स} इनटेक 02/21 के लिए सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड (CASB) द्वारा विज्ञापन दिनांक 11.12.2019 के खिलाफ आयोजित किया गया, जिसके लिए ग्रुप X और ग्रुप Y दोनों स्ट्रीम के लिए ऑनलाइन फॉर्म 08.01.2020 से 12.01.2020 तक आमंत्रित किए गए हैं।

    अंतिम सूची 31 मई, 2021 को प्रकाशित की गई और याचिकाकर्ताओं को शॉर्ट-लिस्ट किया गया। लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण भर्ती नहीं हो सकी।

    उम्मीदवारों को उनकी योग्यता पदों के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए जाने के बावजूद, प्रशासनिक कारणों से भर्ती में देरी के लिए CASB के विभिन्न अपडेट के बावजूद, इंटेक 02/2021 के लिए याचिकाकर्ताओं का नामांकन होना बाकी है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 02/2021 की नामांकन प्रक्रिया को पूरा किए बिना केंद्र सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की।

    याचिकाकर्ता अग्निपथ योजना की परवाह किए बिना उनके द्वारा पहले से की जा रही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एयरमैन के रूप में नामांकित करने का निर्देश चाहते हैं।

    उनका तर्क है कि वे भर्ती प्रक्रिया में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और अधिकारी अब स्वयं के कारण हुई देरी का लाभ उठाकर अग्निपथ योजना का हवाला देते हुए उनकी भर्ती को रोक नहीं सकते।

    योजना को चुनौती देने वाली एक अन्य जनहित याचिका दायर करने वाले एडवोकेट एमएल शर्मा भी उल्लेख में शामिल हुए।

    पीठ ने मामले को फिर से खोलने के बाद अगले सप्ताह सीजेआई की मंजूरी के अधीन सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

    केस टाइटल : योगेश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, WP(c) 457/2022

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