सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के आदेश की पुष्टि की, वक्फ को राज्य सरकार से वैकल्पिक भूमि के लिए आग्रह की अनुमति दी

LiveLaw News Network

13 March 2023 9:09 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के आदेश की पुष्टि की, वक्फ को राज्य सरकार से वैकल्पिक भूमि के लिए आग्रह की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2017 में "मस्जिद हाईकोर्ट" नामक एक मस्जिद को उसके परिसर से हटाने के लिए पारित आदेश की पुष्टि की।

    वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मस्जिद को हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया। पीठ ने कहा, अगर आज से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है, तो यह हाईकोर्ट सहित अधिकारियों के लिए खुला होगा कि वे उन्हें हटा दें या गिरा दें।

    पीठ ने याचिकाकर्ताओं को पास के क्षेत्र में वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक अभ्यावेदन देने की भी अनुमति दी है। राज्य कानून के अनुसार और उसकी योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व पर विचार कर सकता है, अगर ऐसी भूमि वर्तमान और भविष्य में किसी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं है तो।

    पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि मस्जिद एक सरकारी पट्टे की भूमि में स्थित थी और अनुदान को 2002 में बहुत पहले ही रद्द कर दिया गया था । पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भूमि की बहाली की पुष्टि की थी और इसलिए, याचिकाकर्ता परिसर पर किसी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

    कोर्ट में तर्क

    वक्फ मस्जिद हाईकोर्टकी ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने विवाद की पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए मस्जिद के इतिहास को संक्षेप में बताया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्तमान इमारत का निर्माण वर्ष 1861 में किया गया था। तब से मुस्लिम एडवोक्ट, मुस्लिम क्लर्क, मुस्लिम मुवक्किल शुक्रवार को उत्तरी कोने पर नमाज़ अदा कर रहे थे; वजू की भी व्यवस्था थी।

    बाद में जिस बरामदे में नमाज पढ़ी जा रही थी, उसके पास जजों के चैंबर बना दिए गए। मुस्लिम वकीलों के प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने नमाज अदा करने के लिए दक्षिणी छोर पर एक और स्थान प्रदान किया। उस समय, एक व्यक्ति, जिसके पास सरकारी अनुदान की जमीन थी, ने उन्हें परिसर में एक निजी मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए जगह दी।

    इस प्रकार, निजी मस्जिद को सार्वजनिक मस्जिद में बदल दिया गया। 1988 के आसपास, जिस भूमि पर मस्जिद स्थित थी, उसका पट्टा अगले 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था, जो 2017 में समाप्त होना था। हालांकि, 15.12.2000 को, पट्टा रद्द कर दिया गया था, लेकिन नमाज़ अभी भी पढ़ी जा रही है।

    उन्होंने कहा कि मस्जिद हाईकोर्ट के बाहर सड़क के उस पार स्थित है और यह कहना गलत है कि यह हाईकोर्ट के परिसर के भीतर स्थित है।

    “2017 में सरकार बदली। सरकार बदली, और सब कुछ बदल गया। नई सरकार के गठन के दस दिन बाद जनहित याचिका दायर की गई है।"

    आग्रह किया गया कि मस्जिद को वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने पर वक्फ को कोई समस्या नहीं है। हालांकि, उन्होंने पीठ को प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने 9 मंजिला इमारत का निर्माण किया है, हालांकि उनके पास केवल 6 मंजिलें बनाने का अधिकार था, और अतिरिक्त मंजिलों के लिए बढ़ी हुई सेट-बैक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मस्जिद की जमीन लेने की मांग की गई है।

    “अब वे कहते हैं कि उन्होंने 9 मंजिलें बना ली हैं, इसलिए उन्हें 11 मीटर का सेट बैक चाहिए। इसलिए, वे कहते हैं कि हमें जाना होगा...उनके पास हर तरफ 11 मीटर नहीं हैं। और वे हमारी तरफ 11 मीटर चाहते हैं।

    उन्होंने जोड़ा,

    "अगर हमें एक और जगह दी जाती है, तो हम अभी भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। कि वे तैयार नहीं हैं।

    जस्टिस शाह ने पूछा,

    ''नमाज स्थल का क्षेत्रफल क्या है?''

    सिब्बल ने जवाब दिया,

    “450 वर्ग मीटर। और यह 1960 से चल रही है। यह हाईकोर्ट के पास भी नहीं है।”

    जस्टिस शाह ने कहा, 'यह जमीन सरकार की है जिसे एक निजी व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया था। और अब पट्टा समाप्त कर दिया गया है।

    सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि मस्जिद दशकों से एक सार्वजनिक मस्जिद के रूप में कार्य कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ अग्नि सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहता है और इस कारण से वैकल्पिक समाधान, यानी वैकल्पिक साइट के लिए उत्तरदायी है।

    उन्होंने आगे कहा,

    “एचसी के फैसले में पूरी धारणा यह है कि मस्जिद हाईकोर्ट के परिसर में है। वह सही नहीं है।"

    उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने प्रस्तुत किया,

    "यह एक नवीकरणीय पट्टा था। शुरुआत में यह एक निजी मस्जिद थी और उसके बाद इसे जनता को समर्पित किया गया और वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया। तो यह आज एक वक्फ मस्जिद है। जमीन सरकार की है। ऐसे दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि ये हमारे कब्जे में हैं। हम एक वैकल्पिक साइट देने को तैयार हैं। हम इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि वर्तमान स्थल पर ही नमाज अदा की जानी चाहिए।'

    जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि मूल सेट बैक 6 मीटर होना चाहिए था,

    “इसके अलावा, मूल सेट बैक इस आधार पर सौंपा गया था कि एचसी भवन में 6 मीटर होंगे। यदि आप इस बात से संतुष्ट है कि सुरक्षा नियमों का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है, तो कृपया हमें इसे जारी रखने या वैकल्पिक स्थान की पेशकश करने की अनुमति दें, यह एक पूजा स्थल है।

    हाईकोर्ट का रूख

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए उपस्थित सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने शुरूआत में प्रस्तुत किया,

    "यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है ..."

    द्विवेदी ने बेंच को 1861 से पट्टे की स्थिति के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि लीज डीड में एक खंड था कि बिना पूर्व अनुमति के भवनों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, भूखंड को उप-विभाजित या स्थानांतरित करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। उन्होंने कहा कि पट्टा दिए जाने के बाद से दो बार नवीकरण आवेदन दायर किए गए थे लेकिन मस्जिद के निर्माण और सार्वजनिक मस्जिद होने के बारे में कोई कानाफूसी नहीं थी। पीठ को अवगत कराया गया कि आवासीय उद्देश्यों की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हुए नवीनीकरण की मांग की गई थी।

    द्विवेदी ने बताया कि पट्टेदारों ने कलेक्टर द्वारा जारी पट्टा निरस्त करने के नोटिस के विरुद्ध रिट याचिका दायर की तो भी उसमें मस्जिद या समर्पण का कोई जिक्र नहीं था। यह तर्क दिया गया कि समर्पण करने के लिए व्यक्ति को भूमि का पूर्ण स्वामी होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने बहाली पर रोक लगा दी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। बेदखली के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया गया था।

    यथास्थिति के आदेश के तुरंत बाद, पट्टेदार ने 30.05.2002 को वक्फ बोर्ड के समक्ष एक आवेदन दायर किया और उसी दिन भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को हटा दिया और भूमि को खाली करने का समय दिया। 2004 में हाईकोर्ट ने कब्जा ले लिया।

    द्विवेदी ने प्रस्तुत किया,

    “पहला कानूनी बिंदु एक निजी पट्टे की भूमि पर है, आप वक्फ नहीं बना सकते। पट्टेदार के रूप में आपके पास केवल सीमित अधिकार हैं। प्रतिबंध हैं। और अब वे इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कोई अधिकार नहीं है... यह नजूल भूमि थी और पट्टे की शर्तों के अनुसार, वहां मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति के टिन शीट बिल्डिंग को वहां खड़ा कर दिया गया था।”

    उन्होंने जोड़ा,

    उन्होंने कहा, केवल इस तथ्य से कि वे नमाज अदा कर रहे हैं, इसे मस्जिद नहीं बना देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के बरामदे या हाईकोर्ट के बरामदे में सुविधा के लिए नमाज़ की अनुमति दी जाती है, तो यह मस्जिद नहीं बनेगा। इन गतिविधियों से यह मस्जिद नहीं बन जाएगी। मस्जिद एक गंभीर मामला है। इसे उचित तरीके से समर्पित किया जाना चाहिए। कभी-कभी हम नमाज़ को छोटी-छोटी मस्जिदों के बाहर सड़कों पर देखते हैं। इससे सड़कें मस्जिद नहीं बनेंगी।”

    उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से मामले को धार्मिक रंग दे रहे हैं जबकि यह वक्फ की ओर से धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला है।

    “यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है और धार्मिक रंग दिया गया है। 2002 में, वे बेदखली को रोकने के लिए इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत कराने में कामयाब रहे और वे 20 साल तक कामयाब रहे। फिर वे कहते हैं कि यह सरकार बदलने के कारण है। वे हाईकोर्ट के निर्देश में भी धार्मिक रंग लगा रहे हैं।”

    11 मीटर सेटबैक के बारे में, द्विवेदी ने प्रस्तुत किया,

    “चारों तरफ यह 11 मीटर होगा। और किसी भी मामले में, यह कहना उनका व्यवसाय नहीं है कि क्या वापस किया जाना चाहिए।

    जस्टिस शाह ने पूछा,

    ''क्या आसपास कोई दूसरी जमीन नहीं है जो दी जा सके?''

    द्विवेदी ने प्रस्तुत किया,

    “वैसे भी, वैकल्पिक भूमि के प्रश्न को इससे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पहले खाली करना होगा। वे इस बात का सौदा नहीं कर सकते कि वे तभी खाली करेंगे जब उन्हें वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इन सभी मुद्दों पर विचार किया है। और मुआवजा भी दिया गया है।”

    उत्तर प्रदेश राज्य के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ऐश्वर्या भाटी ने जवाब दिया,

    "हाईकोर्ट के 500 मीटर के दायरे में एक और मस्जिद मौजूद है। और तहसील में कोई प्लॉट खाली नहीं है। यह मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। 2004 में, भूमि को एचसी के लिए फिर से शुरू किया गया था। और हम अब 2023 में हैं। वे कोई और आधार नहीं उठा रहे हैं सिवाय इसके कि सरकार बदल गई है।'

    जस्टिस शाह ने मस्जिद के लिए उपस्थित वकील एमआर शमशाद से कहा कि वे पट्टे की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि पट्टा समाप्त कर दिया गया था और भूमि को फिर से शुरू कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी।

    "एक बात समझने की कोशिश करें। आपका कोई अधिकार नहीं है। यह एक पट्टा संपत्ति है। पट्टा समाप्त कर दिया गया था और भूमि को फिर से शुरू कर दिया गया था और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। तुरंत, इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया था। आप अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं कर सकते "

    विवाद के केंद्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर के भीतर स्थित एक मस्जिद है, जिस पर आरोप लगाया गया है कि अवैध रूप से अतिक्रमित भूमि पर निर्माण किया गया था। 2017 में, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार-जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि इलाहाबाद या लखनऊ में इसके परिसर का कोई भी हिस्सा " व्यक्तियों के किसी भी समूह द्वारा धर्म का पालन करने या प्रार्थना करने या पूजा करने या किसी भी धार्मिक गतिविधि को करने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं हो ।

    मुख्य न्यायाधीश, दिलीप बी भोसले की बेंच ने कहा था, " जबकि एक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, वह सार्वजनिक भूमि या दूसरों की भूमि पर अनाधिकृत तरीके से धर्म के नाम पर ढांचा खड़ा करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।" हाईकोर्ट ने आरोप लगाया कि वक्फ केवल पट्टेदारों के बाद पंजीकृत किया गया था, जिन्होंने मूल रूप से 'टिन शेड' से अधिक का निर्माण नहीं किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए और उन्हें जमीन को हाईकोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया गया ।

    केस- वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल और अन्य, एसएलपी ( सिविल) 3085/2018

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