सुप्रीम कोर्ट ने पोर्ट ब्लेयर गैंग रेप मामले में अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को दी गई जमानत की पुष्टि की

Shahadat

24 Aug 2023 6:32 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने पोर्ट ब्लेयर गैंग रेप मामले में अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को दी गई जमानत की पुष्टि की

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। जितेंद्र नारायण पर अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ 21 वर्षीय लड़की ने सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया है।

    जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने निलंबित एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी की जमानत रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

    नारायण की जमानत रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की सूची में पीड़िता भी शामिल थी, जिसकी शिकायत के आधार पर अंडमान और निकोबार पुलिस ने अक्टूबर 2022 में पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। इस साल फरवरी में कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर बेंच ने नारायण को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था।

    जस्टिस नाथ ने नारायण की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज करने के अदालत के फैसले से संबंधित पक्षों को सूचित किया।

    उन्होंने कहा,

    "हमने पाया कि हाईकोर्ट संबंधित तर्कों से निपटने में सही नहीं है, क्योंकि इससे मामले की सुनवाई प्रभावित होगी। हमने खुद को तथ्यों से निपटने से भी रोका है। हालांकि हमने कुछ पर ध्यान दिया है।"

    आरोपी को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता द्वारा उठाई गई कुछ आशंकाओं को भी ध्यान में रखा और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उसके द्वारा की गई किसी भी शिकायत से 'पर्याप्त रूप से' निपटने का निर्देश दिया।

    जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने और संबंधित पक्षों को अपना पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।

    मामले की पृष्ठभूमि

    अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी जितेंद्र नारायण पर अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ 21 वर्षीय महिला से बलात्कार का आरोप लगाया गया है। इस कथित घटना के दौरान नारायण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के रूप में तैनात थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे सरकारी नौकरी का वादा करके मुख्य सचिव के घर में बुलाया गया और शीर्ष अधिकारियों ने उसके साथ बलात्कार किया।

    अक्टूबर 2022 में अंडमान और निकोबार पुलिस ने नारायण और अन्य के खिलाफ महिला की शिकायत के आधार पर अक्टूबर में मामला दर्ज किया। शिकायत के समय नारायण दिल्ली वित्तीय आयोग (डीएफसी) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में दिल्ली में तैनात थे। पुलिस से रिपोर्ट मिलने पर गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उसी महीने सीनियर आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया।

    सामूहिक बलात्कार के आरोप की जांच के लिए ए एंड एन की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। नारायण को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया। उन पर और तीन अन्य पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 376सी और 376डी सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का आरोप लगाया गया।

    इस साल की शुरुआत में फरवरी में पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने कुछ शर्तें लगाने के बाद नारायण को जमानत दे दी थी।

    जस्टिस चित्त रंजन दाश और जस्टिस मोहम्मद निज़ामुद्दीन की खंडपीठ ने कहा,

    “यह मामला याचिकाकर्ता के जीवन का पहला मामला है और वह हिस्ट्रीशीटर नहीं है, इसलिए उसके द्वारा अपराध दोहराए जाने की कोई संभावना नहीं है। याचिकाकर्ता भारत संघ का अधिकारी है और वह अभी भी सेवा में है। इसलिए उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। हमें इस बात से संतुष्ट करने के लिए सामग्री नहीं मिली कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से याचिकाकर्ता को गवाहों को प्रभावित करने की आजादी होगी या ऐसे आदेश पारित होने से न्याय बाधित होने का कोई खतरा है।''

    हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस दस्तावेजों के आधार पर नारायण के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला देखा जा सकता है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व में जमानत से इनकार करने और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने की स्वचालित आवश्यकता नहीं है।

    इसमें अन्य बातों के अलावा, यह भी कहा गया कि आईएएस अधिकारी को उनके निलंबन से पहले ही क्षेत्र से स्थानांतरित कर दिया गया और कुछ गवाह पुलिस सुरक्षा में हैं। परिणामस्वरूप, पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विशिष्ट नियमों और शर्तों के तहत नारायण को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

    इन शर्तों में अधिकारी की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्राओं को प्रतिबंधित करना, क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के साथ संचार पर रोक लगाना, गवाहों को डराने-धमकाने पर रोक लगाना और केवल आधिकारिक अनुमति के साथ देश के बाहर यात्रा की अनुमति देना शामिल होगा। अदालत ने नारायण को मुकदमे के दौरान अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया, जिसमें उचित आवेदन पर आधिकारिक यात्रा के दौरान इसे वापस करने का प्रावधान हो।

    इससे पहले नारायण को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम ट्रांजिट जमानत भी बढ़ा दी गई और कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य पीठ द्वारा भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई।

    केस टाइटल- XXX बनाम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 3482/2023 और अन्य संबंधित मामले

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