सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर एक सितंबर तक सुनवाई स्थगित की

Shahadat

31 Aug 2022 5:25 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर एक सितंबर तक सुनवाई  स्थगित की

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीस्ता सीतलवाड़ की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें गुजरात एटीएस द्वारा गुजरात दंगों की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दर्ज मामले में जमानत की मांग की गई।

    चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने गुरुवार एक सितंबर को दोपहर तीन बजे मामले की सुनवाई तय की। जब आज दोपहर 3.45 बजे मामले की सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया कि इसे परसों भी पोस्ट किया जा सकता है।

    सीजेआई ने मामले को स्थगित करते हुए कहा,

    "एसजी हम पहले दिन में 10.30 बजे पीठ का गठन कर सकते है, लेकिन क्योंकि हम संवैधानिक पीठ के रूप में बैठे हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के 8 मामले सूचीबद्ध किए गए।

    तीस्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्थगन पर आपत्ति जताई।

    हालांकि, पीठ ने आदेश दिया,

    "समय की कमी के कारण मामले को नहीं लिया जा सका। इस मामले को गुरुवार को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध करें।"

    तीस्ता ने अंतरिम जमानत देने से गुजरात हाई कोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें 26 जून को गुजरात एटीएस द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जिसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में 2002 के दंगों के पीछे राज्य के उच्च पदस्थ अधिकारियों और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित बड़ी साजिश में एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने जकिया जाफरी की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को "बर्तन उबालने" और विशेष जांच दल की अखंडता पर सवाल उठाने के लिए "दुस्साहस" दिखाने के लिए दोषी ठहराया और कहा,

    "इस तरह के दुरुपयोग में शामिल सभी लोग प्रक्रिया, कटघरे में रहने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने की जरूरत है।"

    अगले ही दिन गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट (जो पहले से ही एक अन्य मामले में कारावास की सजा काट रहे हैं) को 2002 के दंगों के संबंध में जाली दस्तावेजों का उपयोग करके झूठी कार्यवाही दर्ज करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया।

    केस टाइटल: तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7413/2022

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