सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने की संजीव भट्ट की याचिका पर 18 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित की
Shahadat
28 March 2023 12:18 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात राज्य को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का समय दिया, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर आपराधिक अपील में अतिरिक्त साक्ष्य जोड़ने की मांग की गई थी, जिसमें उनकी 1990 का हिरासत में मौत का मामले में दोषसिद्धि को चुनौती दी गई।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने सुनवाई 18.04.2023 तक के लिए स्थगित कर दी। इसने गुजरात राज्य को 11.04.2023 तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने और भट्ट द्वारा 17.04.2023 तक फिर से शामिल होने का निर्देश दिया।
शिकायतकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आत्माराम नाडकर्णी के अनुरोध पर उनके पक्षकार के आवेदन को स्वीकार किया गया।
खंडपीठ ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट द्वारा सुना गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसके पक्षकार आवेदन की अनुमति दी जा रही है।
सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह गुजरात राज्य के लिए पेश हुए।
भट्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने खंडपीठ को अवगत कराया कि गुजरात सरकार ने कई मौकों पर स्थगन की मांग के बावजूद जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया।
उन्होंने प्रस्तुत किया,
"दूसरे पक्ष का आचरण देखें। 5 बार उन्होंने हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा और आज वे और समय मांगते हैं। इस को शरारत देखें।"
जुलाई 2019 में गुजरात के जामनगर में सत्र न्यायालय ने भट्ट को 1990 में प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की हिरासत में मौत के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट के समक्ष उन्होंने डॉक्टर के विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने के लिए आवेदन दायर किया।
अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि प्रभुदास की मौत की कथित उठक-बैठक के कारण नहीं हुई थी, उनसे पुलिस ने जबरदस्ती करवाया था। निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील में भट्ट ने सीआरपीसी की धारा 391 के तहत आवेदन दायर किया। विशेषज्ञ सबूत पेश करने की मांग कर रहा है। 24.08.2022 को आवेदन खारिज कर दिया गया। इसी को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
अप्रैल 2011 में भट्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के दंगों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के दिन 27 फरवरी, 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने का दावा किया, जब कथित तौर पर राज्य पुलिस को हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए।
कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने हालांकि मोदी को क्लीन चिट दे दी। 2015 में भट्ट को "अनधिकृत अनुपस्थिति" के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया।
अक्टूबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दायर मामलों के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की भट्ट की याचिका खारिज कर दी।
[केस टाइटल: संजीव कुमार राजेंद्रभाई भट्ट बनाम गुजरात राज्य एसएलपी(सीआरएल) नंबर 9445/2022]