सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की; मद्रास हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करने को कहा
Shahadat
21 Jun 2023 12:15 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमएम सुंदरेश की अवकाश खंडपीठ ने इस तथ्य के मद्देनजर याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी कि मद्रास हाईकोर्ट मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार है। भारत के सॉलिसिटर जनरल द्वारा दृढ़ता से मनाए जाने के बावजूद पीठ ने कोई भी ठोस आदेश पारित करने से परहेज किया और हाईकोर्ट में मामले के परिणाम का इंतजार करने का फैसला किया।
ईडी का तर्क
ईडी की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि कानून के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का तर्क यह था कि गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस तामील नहीं किया गया। हालांकि, विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41ए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।
एसजी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करना ही अवैध है। इसके जवाब में बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने अभी तक यह नहीं माना कि याचिका विचार योग्य नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिका पर विचार करने को याचिका को बनाए रखने योग्य मानने के रूप में भ्रमित नहीं होना चाहिए।
जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट यह मानते हुए "पूर्व-खाली आदेश" पारित कर सकता है कि हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य ठहराया है। जब एसजी ने दलील दी कि हाईकोर्ट का रुख राहुल मोदी मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्थापित मिसाल के विपरीत है तो बेंच ने कहा कि ईडी इन मुद्दों को हाई कोर्ट के सामने उठा सकती है।
जस्टिस कांत ने कहा,
"हाईकोर्ट ने केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नोटिस जारी किया। आपके पास कानून में अधिकार है कि आप हाईकोर्ट के समक्ष आग्रह करें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आप उन सभी निर्णयों का हवाला दे सकते हैं और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाईकोर्ट उन पर विचार करेंगे और उचित आदेश पारित करेंगे।"
एसजी तब अंतरिम आदेश के संबंध में अपने दूसरे बिंदु पर आए, जिसने बालाजी को निजी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी। उन्होंने तर्क दिया कि अंतरिम आदेश का अर्थ यह है कि ईडी की रिमांड अर्थहीन है।
जस्टिस कांत ने कहा,
"मुद्दा यह है कि क्या मेडिकल बोर्ड द्वारा व्यक्ति को फिट और स्वस्थ घोषित करने के बाद ही आपको पुलिस रिमांड मिलना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इसे तब तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए जब तक कि वह ठीक न हो जाए। यही एकमात्र बिंदु है।"
हालांकि, एसजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुपम जे. कुलकर्णी मामले में कहा है कि गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के बाद पुलिस रिमांड नहीं दी जा सकती है। यह इंगित करते हुए कि बाद के एक निर्णय में इस दृष्टिकोण पर संदेह किया गया, एसजी ने स्पष्टीकरण पारित करने का आग्रह किया कि अस्पताल में उपचार में बिताए दिनों को पहले 15 दिनों की अवधि में नहीं गिना जाएगा। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि मामला अब हाईकोर्ट के विचाराधीन है।
जस्टिस कांत ने कहा,
"हाईकोर्ट को न्यायिक सिद्धांतों का पालन करना होगा। हाईकोर्ट द्वारा किसी भी त्रुटि के मामले में, हम इसकी जांच करेंगे ...",
एसजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,
"मुझे खुशी है कि अदालत ने माना कि रिमांड के खिलाफ बंदी बनाए रखने योग्य है, मुझे उम्मीद है कि सभी नागरिक इस उपाय का लाभ उठाएंगे। लेकिन कुछ दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। यह बुरी मिसाल कायम करता है।"
लेकिन पीठ ने यह जवाब देने में जल्दबाजी की कि हाईकोर्ट को अभी भी सुनवाई योग्यता पर फैसला करना है। यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने ईडी को अभियुक्तों के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाने की स्वतंत्रता दी है।
एसजी ने अपनी दलील दोहराई कि अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को पहले 15 दिनों से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन खंडपीठ ने इस याचिका पर विचार करने से परहेज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है।
पीठ ने यह भी बताया कि ईडी अस्पताल में भर्ती होने की अवधि समाप्त होने तक विशेष अदालत से रिमांड की अवधि को टालने का अनुरोध कर सकता है।
एसजी ने अनुरोध किया,
"ट्रायल कोर्ट का कहना है कि वह विचार नहीं करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट मामले की जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि वह जांच नहीं करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट जांच कर रहा है। कृपया हमारी दुर्दशा कहें। हम असहाय रह गए हैं।"
उन्होंने यह भी पूछा कि ईडी आरोपी की ओर से दायर बंदी याचिका में अवधि को बाहर करने की याचिका कैसे उठा सकता है। हालांकि, पीठ ने कहा कि ईडी इन सभी मुद्दों को हाईकोर्ट के समक्ष उठा सकती है।
बालाजी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी मुद्दों को खुला छोड़ दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि बालाजी को चार कार्डियक ब्लॉकेज है और वह अब पोस्ट-ऑपरेटिव चरण में हैं।
कौल ने कहा,
"हौवा खड़ा किया गया है कि मैंने खुद को भर्ती कराया। मुझे उनके द्वारा ले जाया गया और सरकारी डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा जांच की गई।"
सुनवाई के बाद पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:
"चूंकि हाईकोर्ट को अभी इन मुद्दों पर अपनी अंतिम राय देनी है - (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई योग्यता, (ii) हिरासत में पूछताछ की अवधि से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के उपचार की अवधि को बाहर करना - और चूंकि दोनों इन मुद्दों पर हाईकोर्ट द्वारा तय की गई तारीख यानी 22 जून या किसी अन्य बाद की तारीख पर विचार किए जाने की संभावना है, हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं को सुनवाई के लिए 4 जुलाई को पोस्ट करना उचित समझते हैं। हम हाईकोर्ट से मामले पर आगे बढ़ने का अनुरोध करते हैं। गुण-दोष के आधार पर। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं के लंबित रहने को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई स्थगित करने के लिए एक आधार के रूप में नहीं लिया जाएगा। अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों या इस न्यायालय द्वारा की गई कोई भी मौखिक टिप्पणी मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं है।"
मामले की पृष्ठभूमि
बालाजी को ईडी ने 13 जून को कैश-फॉर-जॉब स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर 2011-2016 के बीच AIADMK शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। उसके बाद उसके परिवार ने उसकी गिरफ्तारी के तरीके को चुनौती देते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल - कावेरी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी।
ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ बालाजी के परिवार द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 22 जून, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
15 जून को मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके परिवार के अनुरोध को इलाज के लिए निजी अस्पताल कावेरी अस्पताल में ट्रांसफर करने की अनुमति दी।
बालाजी को उनके आधिकारिक आवास, राज्य सचिवालय स्थित उनके आधिकारिक कक्ष और उनके भाई के आवास पर 18 घंटे की व्यापक तलाशी और पूछताछ के बाद 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया। तलाशी के बाद बुधवार तड़के ईडी ने बालाजी को गिरफ्तार कर लिया।
ये तलाशी कैश-फॉर-जॉब स्कैम के सिलसिले में की गई, जो कथित तौर पर 2011-2016 के बीच AIADMK शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में बालाजी के कार्यकाल के दौरान हुआ।
मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल नवंबर में घोटाले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि इसमें अनियमितताएं हैं। हाईकोर्ट ने उस समय मंत्री द्वारा डिस्चार्ज याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है और यह मामला समाज को प्रभावित करता है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश रद्द कर दिया और ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के निर्देश को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करके जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।