सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई टाली

LiveLaw News Network

29 Jan 2021 1:57 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई टाली

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायपालिका की आलोचना करने वाले उनके ट्वीट पर शुरू किए गए आपराधिक अवमानना ​​मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

    जस्टिस अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामले को स्थगित करने की अनुमति दी, ताकि उसे कामरा के जवाबी हलफनामे का जवाब देने में सक्षम बनाया जा सके।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें शुक्रवार सुबह ही कामरा का हलफनामा मिला था। इसलिए उन्होंने जवाब देने के लिए स्थगन की मांग की।

    पीठ ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

    कामरा ने सत्तारूढ़ पार्टी, भाजपा के झंडे के साथ भगवा रंग के कपड़े पहने सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कई विवादास्पद टिप्पणी भी प्रकाशित कीं जैसे कामरा ने यह भी टिप्पणी की कि 'देश का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च मजाक है',

    सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर को कुणाल कामरा को अभ्युदय मिश्रा, स्कंद बाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने शीर्ष अदालत और न्यायाधीशों के बारे में किए गए उनके ट्वीट के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की।

    अपने जवाब में, कामरा ने कहा कि उनके ट्वीट्स अदालत का अपमान करने के इरादे से प्रकाशित नहीं किए गए थे, बल्कि उनका ध्यान आकर्षित करने और उन मुद्दों के साथ जुड़ाव पैदा करने के लिए, जो उन्हें विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास किसी भी आलोचना या टिप्पणी से नहीं हिलाया जा सकता है, बल्कि केवल न्यायालयों के स्वयं के कार्यों और समझौते से ये हो सकता है।

    'सुझाव कि मेरे ट्वीट सबसे शक्तिशाली न्यायालय की नींव को हिलाते हैं मेरी क्षमताओं से अधिक अनुमान है', कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को नोटिस के जवाब में दिए हलफनामे में कहा है।

    कामरा ने कहा कि देश में असहिष्णुता की संस्कृति बढ़ती जा रही है और उच्चतम न्यायालय से उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को खारिज करने का आग्रह किया है, यह दिखाने के लिए कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रमुख संवैधानिक मूल्य है।

    पृष्ठभूमि

    18 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया था। नोटिस का 6 सप्ताह के भीतर जवाब देना था। पीठ ने कामरा को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने अभ्युदय मिश्रा, स्कंद बाजपेयी और श्रीरंग कातनेश्वरकर की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

    शीर्ष अदालत और न्यायाधीशों के बारे में किए गए ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ही आदेश सुरक्षित रखा था।

    पीठ के समक्ष कामरा के ट्वीट्स का हवाला देते हुए अधिवक्ता निशांत कातनेश्वरकर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कामरा के ट्वीट का जिक्र किया 'मैं जो पहले से ही बदनाम है, उसे बदनाम करने वाला हूं,' यह मजाक की अवमानना ​​है। ' वकील ने कहा कि वह खुली अदालत में नहीं पढ़ सकते।

    एक अन्य ट्वीट में, कामरा ने सत्तारूढ़ पार्टी के झंडे के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फहराए गए तिरंगे के झंडे की जगह एक छवि प्रकाशित की, भगवा रंग की इमारत बनाई गई । कामरा ने यह भी टिप्पणी की कि 'देश का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च मजाक है', कातनेश्वरकर ने प्रस्तुत किया।

    सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की कि खुली अदालत में सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और बेंच ने कागजात पढ़ लिए हैं।

    एक अन्य याचिकाकर्ता कानून के छात्र स्कंद बाजपेयी ने भी व्यक्तिगत पक्षकार के रूप में प्रस्तुतियां देने की मांग की। लेकिन पीठ ने ट कहा कि उसने पहले ही एक याचिकाकर्ता को सुना है और टिप्पणी की कि प्रस्तुतियां बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।

    12 नवंबर को, कामरा के ट्वीट को बेहद आपत्तिजनक पाते हुए, एजी ने आपराधिक अवमानना ​​की शुरुआत करने के लिए न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 (1) (बी) के तहत अपनी सहमति दी।

    उन्होंने कहा,

    "मुझे लगता है कि आज लोग मानते हैं कि वे साहसपूर्वक और ईमानदारी से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों की निंदा कर सकते हैं, वे जो मानते हैं वह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन संविधान के तहत, बोलने की स्वतंत्रता अवमानना ​​के कानून के अधीन है। मेरा मानना ​​है कि यह समय है कि लोग समझें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर अन्यायपूर्ण और क्रूरतापूर्वक हमला करना, न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1972 के तहत सजा को आकर्षित करेगा। "

    एजी के पत्र में कामरा की टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जैसे 'सम्मान ने इमारत (सुप्रीम कोर्ट) को बहुत पहले छोड़ दिया' और 'देश का सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा मजाक' है।

    एजी ने यह भी कहा कि इन टिप्पणियों के अलावा, कामरा ने सत्तारूढ़ पार्टी, भाजपा के झंडे के साथ भगवा रंग में रंगे सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर पोस्ट की।

    इस ट्वीट पर कड़ा विरोध करते हुए, एजी ने टिप्पणी की:

    "यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्णता के खिलाफ एक व्यापक आक्षेप है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था नहीं है और इसके न्यायाधीश भी, बल्कि से दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी, भाजपा का केवल भाजपा के लाभ के लिए मौजूदा एक न्यायालय है।"

    कामरा ने एजी की सहमति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका 'अपने ट्वीट के लिए पीछे हटने या माफी मांगने' का कोई इरादा नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "मेरा नजरिया नहीं बदला है क्योंकि अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं रह सकती। मैं अपने ट्वीट को वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने का इरादा नहीं रखता। मेरा मानना ​​है कि वे खुद के लिए बोलते हैं," उन्होंने कहा। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में, उन्होंने न्यायाधीशों और अटॉर्नी जनरल को संबोधित किया।

    उन्होंने कहा कि,

    "अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों पर सुप्रीमकोर्ट की चुप्पी बिना आलोचना के नहीं रह सकती है।"

    ट्विटर के माध्यम से प्रकाशित बयान में, कामरा ने सुझाव दिया कि उनके खिलाफ अवमानना ​​सुनवाई के लिए आवश्यक समय अन्य महत्वपूर्ण लंबित मामलों पर खर्च किया जा सकता है, जैसे,

    "नोटबंदी याचिका, जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका, चुनावी बांड की वैधता का मामला या अनगिनत अन्य मामले जो अधिक समय और ध्यान देने योग्य हैं "

    सुप्रीम कोर्ट के अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने के मद्देनज़र उनके 4 ट्वीट्स पर उनके खिलाफ अवमानना ​​की याचिका दाखिल की गई थी।

    उसके खिलाफ शिकायत करते हुए, कानून छात्रों व स्कंद बाजपेयी ने एजी को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि ट्वीट और प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करते हैं और लाखों लोगों के दिमाग को पूर्वाग्रहित करते हैं।

    पत्र में लिखा है,

    "कार्यवाही के दौरान और फैसले के बाद भी, कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर हैंडल @ कुणालकामरा88 टके माध्यम से, जो पेशे से एक स्टैंड-अप कॉमेडियन है, जिनके 1.7 मिलियन फॉलोवर हैं, ने सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए ट्वीट्स की एक श्रृंखला प्रकाशित की।"

    पत्र में कहा गया है,

    "अगर इस तरह के अनियंत्रित और अपमानजनक बयानों को बेरोकटोक अनुमति दी जाती है, तो लाखों सोशल मीडिया अनुयायियों वाले प्रभावशाली लोग जजों के खिलाफ लापरवाह आरोप और शैतानी बयान देना शुरू कर देंगे।"

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