सुपरटेक दिवाला: सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन' प्लान को मंजूरी दी
Avanish Pathak
16 May 2023 2:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा पारित एक आदेश के संबंध में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उक्त आदेश में सुपरटेक लिमिटेड के इको विलेज- II प्रोजेक्ट की 'प्रोजेक्ट वाइज इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस' का निर्देश दिया गया है।
खंडपीठ ने पाया है कि सुपरटेक लिमिटेड की सभी परियोजनाओं के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) गठित करने से चल रही परियोजनाओं पर असर पड़ेगा और घर खरीदारों को कठिनाई होगी।
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम राम किशोर अरोड़ा व अन्य के मामले में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि अपील के लंबित रहने के दौरान, इको विलेज- II परियोजना की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट आदेशों के बिना संकल्प योजना पर मतदान से परे कोई भी प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए।
पृष्ठभूमि
सुपरटेक लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) एक रियल एस्टेट कंपनी है जो दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में लगी हुई है। कॉर्पोरेट ऋणी ने "इको विलेज-II" परियोजना के विकास के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण सुविधा प्राप्त की थी।
25.03.2022 को, कॉरपोरेट देनदार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया गया था। एनसीएलटी के आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी गई थी।
10.06.2022 को, एनसीएलएटी ने सीआईआरपी को 'प्रोजेक्ट वार सीआईआरपी' में परिवर्तित करने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया और इस तरह सीआईआरपी को केवल इको विलेज- II परियोजना तक सीमित कर दिया।
ईको विलेज-2 के संबंध में ही लेनदारों की समिति का गठन किया गया था और उक्त परियोजना को पूर्व प्रबंधन की सहायता से पूरा किया जाना था। कॉर्पोरेट देनदार की अन्य परियोजनाओं के संबंध में, एनसीएलएटी ने उन्हें चल रही परियोजनाओं के रूप में जारी रखने का आदेश दिया।
फाइनैंशल क्रेडिटर्स ने एनसीएलएटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह तर्क दिया गया था कि एनसीएलएटी को न तो आईबीसी के तहत परियोजना-वार सीआईआरपी की अनुमति देने का अधिकार है, न ही सीओसी को योजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता का अध्ययन करने का अवसर दिए बिना प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार करने का अधिकार है।
फैसला
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि अपनाए जाने वाले रास्ते में अन्याय का कम जोखिम होना चाहिए, भले ही अंतत: अपीलों में, न्यायालय अन्यथा पा सकता है या कोई अन्य रास्ता चुन सकता है। सुविधा के संतुलन के मुद्दे पर, बेंच ने कहा कि यदि कॉर्पोरेट देनदार की सभी परियोजनाओं के लिए सीओसी गठित करने का निर्देश दिया जाता है, तो यह चल रही परियोजनाओं को प्रभावित करेगा और घर खरीदारों को कठिनाई का कारण बनेगा।
“10 जून 2022 के विवादित आदेश के निर्देशों का परिणाम यह है कि इको विलेज- II परियोजना को छोड़कर, कॉर्पोरेट देनदार की अन्य सभी परियोजनाओं को चालू परियोजनाओं के रूप में रखा जाना है और अन्य सभी परियोजनाओं का निर्माण आईआरपी की देखरेख में पूर्व प्रबंधन, उसके कर्मचारियों और कामगारों के साथ जारी रखा जाना है। विभिन्न परियोजनाओं में प्रमोटर द्वारा निधियों का प्रवाह अंतरिम वित्त के रूप में माना जाता है, जिसके संबंध में कुल खाता आईआरपी द्वारा बनाए रखा जाना है। यदि वर्तमान स्तर पर, अपीलकर्ताओं के प्रस्तुतीकरण पर, अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशों के विस्थापन में समग्र रूप से कॉर्पोरेट ऋणी के लिए सीओसी का गठन करने का आदेश दिया जाता है, तो यह उन चल रही परियोजनाओं को प्रभावित करने की संभावना है और इस तरह से घर खरीदारों के लिए भारी कठिनाई का कारण बनता है क्योंकि हर परियोजना को अनिश्चितता की स्थिति में फेंक दिया है। दूसरी ओर, जैसा कि हमारे सामने बताया गया है, आईआरपी द्वारा अन्य परियोजनाओं को जारी रखा जा रहा है और पूर्व प्रबंधन की सक्रिय सहायता से धन के प्रवाह के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व प्रबंधन में कोई अतिरिक्त अधिकार बनाए बिना ”। खंडपीठ ने विचार किया।
तदनुसार, खंडपीठ ने इको विलेज- II के संबंध में एनसीएलएटी द्वारा 10 जून 2022 के आदेश में दिए गए निर्देशों को बदलने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि संकल्प योजना पर मतदान से परे कोई भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट आदेशों के बिना नहीं की जानी चाहिए।
केस टाइटल: इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम राम किशोर अरोरा
आदेश पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें