मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं: जस्टिस नरीमन

Shahadat

6 Dec 2024 7:26 AM IST

  • मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं: जस्टिस नरीमन

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरएफ नरीमन ने गुरुवार (5 दिसंबर) को देश में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर किए जा रहे विभिन्न मुकदमों का मुकाबला करने के लिए धार्मिक स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) को लागू करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है।

    जस्टिस नरीमन ने देश के विभिन्न हिस्सों में "हाइड्रा-हेड्स" की तरह सामने आ रहे ऐसे विभिन्न मुकदमों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद-अयोध्या मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थल अधिनियम को विशेष रूप से बरकरार रखा और इसे धर्मनिरपेक्षता की पूर्ति घोषित किया, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

    जस्टिस नरीमन ने कहा कि अयोध्या मामले में पांच पन्नों के फैसले, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा गया, उसको जिला जज और हाईकोर्ट जजों के समक्ष अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून है, जो उन पर बाध्यकारी है।

    जस्टिस नरीमन अहमदी फाउंडेशन द्वारा आयोजित "धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान" विषय पर व्याख्यान में बोल रहे थे।

    व्याख्यान के अंत में धर्मनिरपेक्षता और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करने के बाद जस्टिस नरीमन ने बाबरी मस्जिद मामले में फैसले का विश्लेषण किया। मस्जिद को ध्वस्त किए जाने वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देने में न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि इस मामले में "न्याय का बहुत बड़ा उपहास" यह हुआ कि "धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया"।

    साथ ही जस्टिस नरीमन ने कहा कि इस फैसले में "एक अच्छी बात" भी है, क्योंकि इसने पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा। इस संदर्भ में उन्होंने मध्यकालीन युग की मस्जिदों और दरगाहों के चरित्र को लेकर हाल ही में हुए मुकदमों का उल्लेख किया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

    उन्होंने कहा,

    "आज हम देखते हैं कि पूरे देश में हाइड्रा-हेड्स की तरह, हर जगह मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, न केवल मस्जिदों के संबंध में, बल्कि दरगाहों के संबंध में भी। मेरे अनुसार, इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका - क्योंकि यह सब सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य को जन्म दे सकता है, जो हमारे संविधान और पूजा स्थल अधिनियम दोनों में परिकल्पित है - इस सब को रोकने और इन सभी हाइड्रा-हेड्स को रोकने का एकमात्र तरीका (बाबरी) निर्णय (जिसने पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा) में इन पांच पृष्ठों को लागू करना और प्रत्येक जिला कोर्ट और हाईकोर्ट के समक्ष इसे पढ़ना है, क्योंकि ये पांच पृष्ठ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की घोषणा हैं, जो उन पर बाध्यकारी हैं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद यह स्पष्ट है कि पूजा स्थल अधिनियम अपना उचित रास्ता अपनाएगा। यदि अधिनियम को इस निर्णय में बताए अनुसार लागू किया जाता है तो यह आसानी से इन सभी हाइड्रा-हेड्स को रोक देगा जो एक के बाद एक उभर रहे हैं।"

    जस्टिस नरीमन ने बिजो इमैनुएल मामले में जस्टिस ओ चिन्नाप्पा रेड्डी के शब्दों को उद्धृत करते हुए अपना व्याख्यान समाप्त किया -

    "हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है; हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है; हमारा संविधान सहिष्णुता का अभ्यास करता है; हमें इसे कम नहीं करना चाहिए।"

    अहमदी फाउंडेशन भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एएम अहमदी की याद में बनाया गया, जिनका मार्च 2023 में निधन हो गया। इस कार्यक्रम में इंसिया वाहनवती द्वारा लिखित उनकी जीवनी "द फियरलेस जज" का विमोचन भी हुआ।

    लेक्चर यहां देखा जा सकता है।

    Next Story