मणिपुर हिंसा से प्रभावित स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में भाग ले सकते हैं, या असम यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

5 Dec 2023 5:09 AM GMT

  • मणिपुर हिंसा से प्रभावित स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में भाग ले सकते हैं, या असम यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

    मणिपुर हिंसा से प्रभावित 284 स्टूडेंट को विभिन्न केंद्रीय यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करने की याचिका में, जहां वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, सुप्रीम कोर्ट ने (04.11.2023) छात्रों के लिए तीन विकल्प प्रदान किए - ए) मणिपुर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास में भाग लें; बी) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर में भाग लें या; ग) नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में भाग लें।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि वह जस्टिस गीता मित्तल के नेतृत्व वाली समिति को स्टूडेंट की स्थिति में सहायता के लिए बेहतर प्रशासनिक निर्णय लेने का निर्देश देगी।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि स्टूडेंट द्वारा मणिपुर यूनिवर्सिटी में ही जारी रखने के इच्छुक कोर्स की उपलब्धता का आकलन करने और स्टूडेंट को क्लास में भाग लेने की व्यवस्था की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

    उसी पर अपनी अनिश्चितता व्यक्त करते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की-

    "तो अब क्या होगा? वे पता लगाएंगे कि क्या मणिपुर में उनके निकट के यूनिवर्सिटी में समान कोर्स हैं?...तो इन कुकी ज़ो स्टूडेंट को पहाड़ियों के किसी अन्य कॉलेज में ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या आप आश्वस्त हैं कि यह व्यावहारिक होगा?"

    मामले में याचिकाकर्ता ने रेखांकित किया कि स्टूडेंट मणिपुर राज्य से हिंसा से भाग गए और देश के विभिन्न हिस्सों में शिफ्ट हो गए। इस प्रकार, क्लास में भाग लेने के लिए मणिपुर राज्य में वापस नहीं आ सके।

    इस समय, एसजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शारीरिक रूप से ट्रांसफर होने में असमर्थ लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प सुझाया गया।

    हालांकि, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑनलाइन एजुकेशन की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त की और हिंसा से भागे इन स्टूडेंट के जीवन में सामान्य स्थिति की भावना की आवश्यकता पर जोर दिया।

    उन्होंने कहा,

    "मुझे नहीं पता कि अगर उनकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी तो क्या होगा, गुणवत्ता क्या होगी... उन्हें यह भी एहसास होगा कि अगर उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई तो उनका जीवन सामान्य हो जाएगा। वे हिंसा से भी भाग रहे हैं। यह एक मानवीय समस्या है। क्या हमारे पास कम से कम कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकते हैं? कुछ ऑनलाइन भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकते... एक विकल्प होना चाहिए। आदेश पारित करने में हमें जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह यह है कि हम निश्चित नहीं हैं कि कहां उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है..."

    एसजी मेहता ने जोर देकर कहा कि यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट वास्तव में हिंसा से भाग गया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना बेहद कठिन है और ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, जो बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार, उन्होंने सुझाव दिया कि स्टूडेंट को निकटतम यूनिवर्सिटी, अर्थात् असम यूनिवर्सिटी, सिलचर और नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में समायोजित किया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई छात्र दान पर जीवन यापन कर रहे हैं और उनके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए साधन नहीं हो सकते हैं। जवाब में, सीजेआई ने आश्वासन दिया कि इस स्तर पर स्टूडेंट को कम से कम ये तीन विकल्प दिए जाएंगे- ए) ऑनलाइन क्लासेस में भाग लें; बी) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर में भाग लें या; ग) नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग में भाग लें।

    उन्होंने कहा कि जस्टिस गीता मित्तल उनकी स्थिति में सहायता के लिए बेहतर प्रशासनिक निर्णय ले सकती हैं।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए मानवीय कार्यों की निगरानी के लिए तीन महिला जजों का पैनल गठित किया है। पैनल का नेतृत्व जस्टिस गीता मित्तल कर रही हैं।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "16 अगस्त, 2023 को मणिपुर यूनिवर्सिटी ने संचार को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में भाग लेने के इच्छुक स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। उत्तरदाताओं ने आगे कहा कि स्टूडेंट इन दो यूनिवर्सिटी में से किसी एक को चुन सकते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं- असम यूनिवर्सिटी और नॉर्थ-ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी। नोडल अधिकारी का विवरण मणिपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रखा जाएगा। इन दोनों यूनिवर्सिटी में से किसी में एडमिशन के इच्छुक कोई भी स्टूडेंट नोडल अधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो एडमिशन और ट्रांसफर के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।"

    पीठ ने आगे कहा,

    "कोई भी अन्य शिकायत जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली समिति के समक्ष उठाई जा सकती है। वह इस संबंध में राज्य प्रशासन से बात करेंगी और हमें प्रस्तुत किए गए किसी भी अन्य विकल्प पर विचार किया जाएगा। ऐसे अनुरोधों पर ट्रांसफर की प्रक्रिया 2 सप्ताह में की जाएगी। मणिपुर यूनिवर्सिटी यह सुनिश्चित करेगी कि उपरोक्त स्टूडेंट को उनके अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए डिग्री प्राप्त करने में बाधा न डाले।''

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