Stray Dog Case | लगातार हो रही हैं घटनाएं, देश की वैश्विक छवि प्रभावित: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

28 Oct 2025 10:25 AM IST

  • Stray Dog Case | लगातार हो रही हैं घटनाएं, देश की वैश्विक छवि प्रभावित: सुप्रीम कोर्ट

    आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों की लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी खबरें वैश्विक स्तर पर देश की छवि को धूमिल कर रही हैं।

    पीठ के पीठासीन जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा,

    "लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों की नज़र में देश की छवि खराब हो रही है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।"

    जब एक वकील ने कुत्तों के प्रति क्रूरता का ज़िक्र किया तो पीठ के दूसरे जज जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की,

    "मनुष्यों के प्रति क्रूरता का क्या?"

    जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। अगस्त में जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को कुत्ता आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के निर्देश पारित किए। उस आदेश पर भारी आक्रोश के बाद मामला वर्तमान तीन-जजों की पीठ के पास स्थानांतरित कर दिया गया। तीन-जजों की पीठ ने कुत्तों को स्थानांतरित करने के व्यापक निर्देश में संशोधन किया और स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाना चाहिए, जो आक्रामक हों या जिनमें रेबीज होने का संदेह हो।

    खंडपीठ ने मामले का दायरा पूरे भारत में बढ़ा दिया और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुपालन पर हलफनामे मांगे। इसके अलावा, न्यायालय ने निर्दिष्ट स्थानों को छोड़कर, आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने पर रोक लगा दी।

    खंडपीठ ने सोमवार को हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों (पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर) पर निराशा व्यक्त की और मुख्य सचिवों को अगले सोमवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा।

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