राज्य एकाधिकार, सरकारी कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

16 Jun 2023 4:40 PM IST

  • राज्य एकाधिकार, सरकारी कंपनियां और सार्वजनिक उपक्रम प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य एकाधिकार, सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उल्लंघन में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रैक्टिसों में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

    जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह अवलोकन करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कोल इंडिया लिमिटेड पर लागू होता है। सीआईएल का प्राथमिक तर्क यह था कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसार किया गया था। और यह कि चूंकि यह एक राज्य का एकाधिकार है जो क़ानून के अनुसार कार्य करता है।

    शुरुआत में, पीठ ने कहा कि सीआईएल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, "व्यक्ति" की परिभाषा का जवाब देगी और इसलिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 2(एच) के तहत "उद्यम" की परिभाषा के दायरे में आएगी....

    पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम अलग से और विशेष रूप से उद्यम की परिभाषा के भीतर एक "सरकारी विभाग" भी शामिल करता है।

    सरकार की एकमात्र गतिविधि, जिसे धारा 2(एच) के दायरे से बाहर रखा गया है और इसलिए, 'उद्यम' शब्द की परिभाषा सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित कोई भी गतिविधि है। सीआईएल ने स्वीकार किया कि वह कोई संप्रभु कार्य नहीं कर रही है।

    जस्टिस जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है,

    "अभिव्यक्ति 'उद्यम' की परिभाषा से जो बाहर रखा गया है, वह एक सरकारी विभाग है जो सरकारी कार्यों को करता है। खनन में व्यवसाय करना, कल्पना के किसी भी खंड द्वारा, एक संप्रभु कार्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। परिभाषा में कुछ भी नहीं है, जो एक राज्य के एकाधिकार को बाहर करता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है।"

    फैसले में यह भी कहा गया है कि धारा 19(4) के अनुसार, सीसीआई को एक उद्यम की प्रमुख स्थिति की जांच करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या एकाधिकार या प्रभावी स्थिति हासिल करना किसी कानून का परिणाम था या एक सरकारी कंपनी होने के कारण या एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्यथा के कारण ‌था..।

    धारा 19(4) का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि "यह एक स्पष्ट संकेत है कि सरकारी निकायों जैसे सरकारी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अधिनियम के दायरे से एक निकाय को बाहर करना तो दूर, कानून देने वाले ने प्रकट किया है। अधिनियम के दायरे में सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और एक संविधि के तहत अधिग्रहीत निकायों को शामिल करने का इरादा है"।

    न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1991 के उदारीकरण के बाद की आर्थिक नीतियों में प्रतिमान बदलाव की पृष्ठभूमि में तेजी से आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के इरादे से लागू किया गया था।

    इस संबंध में, यह नोट किया गया कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने अपने पूर्ववर्ती एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम से विचलन किया था, जो सरकारी विभागों की रक्षा करने की मांग करता था।

    न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम का परिणाम सरकारी कंपनियों को केवल लाभ कमाने वाले इंजन में बदलना नहीं हो सकता है, या उन्हें अपने संवैधानिक दायित्वों से बेखबर होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका समान रूप से यह अर्थ नहीं हो सकता है कि वे सनक के साथ कार्य कर सकते हैं, या अनुचित रूप से या समान रूप से स्थित व्यक्तियों या चीजों के साथ भेदभाव के साथ व्यवहार कर सकते हैं।

    न्यायालय ने आगे कहा कि "सामान्य भलाई" की अवधारणा - जिसके साथ अनुच्छेद 39 (बी) के तहत परिकल्पित धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के एकाधिकार का निर्माण किया गया - "मुक्त प्रतिस्पर्धा" के विचार के प्रतिकूल नहीं था।

    केस टाइटल: कोल इंडिया लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 484

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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