दुर्घटना दावा मामलों में प्रमाण का मानक, उचित संदेह से परे होने की अपेक्षा संभाव्यताओं की प्रबलता में से एक: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
9 Dec 2020 11:13 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में प्रमाण का मानक उचित संदेह से परे होने की अपेक्षा संभाव्यताओं की प्रबलता में से एक है।
जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दुर्घटना के मामलों में सबूतों की जांच करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण और भूमिका कुछ सर्वश्रेष्ठ चश्मदीदों के गैर-परीक्षण में गलती ढूंढना नहीं होना चाहिए, जैसा कि एक आपराधिक मुकदमों में हो सकता है; लेकिन, इसके बजाय केवल पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि दावेदार का बयान सच है या नहीं।
पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए अवलोकन किया, जिसने न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हुए दावा याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए कहा, "हम उच्च न्यायालय की इस विफलता पर चिंतित हैं कि वह इस तथ्य का संज्ञान नहीं ले पाई कि एक आपराधिक मुकदमे में सबूत और सबूत के मानकों के सख्त सिद्धांत एमएसीटी के दावों के मामलों में अनुपयुक्त हैं।
ऐसे मामलों में सबूत का मानक उचित संदेह से परे होने की अपेक्षा संभाव्यताओं की प्रबलता में से एक है।
यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दुर्घटना के मामलों में सबूतों की जांच करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण और भूमिका कुछ सर्वश्रेष्ठ चश्मदीदों के गैर-परीक्षण में गलती ढूंढना नहीं होना चाहिए, जैसा कि एक आपराधिक मुकदमों में हो सकता है; लेकिन, इसके बजाय केवल पार्टियों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का विश्लेषण करना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि दावेदार का बयान सच है या नहीं।"
इस मामले में, संदीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति एक कार से यात्रा कर रहे थे, जिसके मालिक संजीव कपूर थे। वह कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो गई। शर्मा के आश्रितों ने दावा याचिका दायर की कि संजीव कपूर के तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना हुई।
अधिकरण ने दावे की अनुमति देने के लिए, एक प्रत्यक्षदर्शी रितेश पांडे (AW3) के बयान पर भरोसा किया, जिसके अनुसार संजीव कपूर बहुत तेज गति से कार चला रहे थे, जब यह एक वाहन से आगे निकल गया और सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक से टकरा गया।
अपील में, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया और दावा याचिका खारिज करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि, पहला कारण, रितेश पांडे (AW3) दुर्घटना की सूचना उसक अधिकार क्षेत्र की पुलिस को देने में विफल रहे थे और उन्हें स्पष्ट रूप से दावेदारों द्वारा केवल मुआवजा मांगने के लिए पेश किया गया था। दूसरा, मालिक सह चालक संजीव कपूर द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, अगर उन्होंने तेजी से कार चलाई होती तो ऐसा नहीं करते। तीसरा, रितेश पांडे (AW3) का दावा है कि वह घायलों को अस्पताल ले गए, सरकारी अस्पताल, गाजीपुर के रिकॉर्ड से साबित नहीं हुआ, जिसमें पता चला कि संदीप शर्मा को सब इंस्पेक्टर साह मोहम्मद ने अस्पताल पहुंचाया।
रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पीठ अपील की अनुमति देते हुए कहा, "उच्च न्यायालय का अवलोकन कि एफआईआर के लेखक (अपने निर्णय के अनुसार, मालिक सह चालक) की गवाह के रूप में जांच नहीं की गई थी, और इसलिए प्रतिकूल अनुमान अपीलकर्ता दावेदारों के खिलाफ किया जाना, पूरी तरह से गलत है।
न केवल मालिक सह चालक, न एफआईआर का लेखक, बल्कि इसके बजाय वह दावा याचिका में शामिल होने वाले उत्तरदाताओं में से एक है, जो बीमा कंपनी के साथ, मामले के परिणाम में एक अजीबोगरीब हिस्सेदारी के साथ एक इच्छुक पार्टी है।
यदि कार का मालिक सह चालक बचाव पक्ष की स्थापना कर रहा था कि दुर्घटना उसकी नहीं बल्कि ट्रक चालक की लापरवाही या मारपीट का नतीजा है, तो यह उस पर है कि वह गवाह बॉक्स में कदम रखे और यह समझाए कि दुर्घटना कैसे हुई।
तथ्य यह है कि संजीव कपूर ने अपने लिखित बयान में जो कुछ भी कहा है, उसके समर्थन में गवाही देना नहीं चुना है, आगे यह बताता है कि उसने खुद गलती की है। इसलिए, उच्च न्यायालय को सबूत के बोझ को स्थानांतरित नहीं करना चाहिए।"
केस: अनीता शर्मा बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [CIVIL APPEAL NOS 40104011 of 2020]
कोरम: जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस
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