सॉलिसिटर जनरल ने सुनाली खातून पर प्रकाशित खबर पर कड़ी आपत्ति जताई; सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सब-जुडिस मामलों पर 'रनिंग कमेंट्री' नहीं होनी चाहिए

Praveen Mishra

12 Dec 2025 4:24 PM IST

  • सॉलिसिटर जनरल ने सुनाली खातून पर प्रकाशित खबर पर कड़ी आपत्ति जताई; सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सब-जुडिस मामलों पर रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिए

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में The Times of India में प्रकाशित उस खबर पर गंभीर आपत्ति जताई जिसमें सुनाली खातून, एक गर्भवती महिला, का ज़िक्र था जिन्हें विदेशी होने के संदेह में बांग्लादेश भेज दिया गया था और बाद में केंद्र सरकार ने मानवीय आधार पर वापस लाया।

    यह टिप्पणी उस समय आई जब चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ केंद्र सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के 27 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सरकार पिछले सप्ताह सुनाली खातून और उनके बेटे को वापस लाने पर सहमत हुई थी।

    SG तुषार मेहता की आपत्ति

    SG ने कहा:

    “एक समानांतर नैरेटिव बिल्डिंग का प्रयास चल रहा है। आम तौर पर यह कुछ टैब्लॉइड्स में देखने को मिलता है, लेकिन आज मेरी हैरानी थी कि The Times of India जैसे प्रतिष्ठित अख़बार ने फ्रंट पेज पर यह स्टोरी प्रकाशित की। संभव है यह संपादकीय नज़र से बच गया हो।”

    जब जस्टिस बागची ने पूछा कि लेख का इस मामले से क्या संबंध है, SG ने कहा कि:

    यह लेख उसी महिला से संबंधित है जिसके मामले की सुनवाई आज हो रही है,

    और यह “मामले को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास” माना जा सकता है।

    SG ने आगे कहा:

    “TOI, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस को उन टैब्लॉइड्स जैसा नहीं होना चाहिए जहाँ स्टोरीज़ प्लांट की जाती हैं।”

    CJI की प्रतिक्रिया: सब-जुडिस मामलों पर टिप्पणी से बचें

    CJI सूर्यकांत ने कहा:

    जजों के पास अख़बार पढ़ने का समय बहुत कम होता है, अदालत बाहरी नैरेटिव या मीडिया कमेंट्री से प्रभावित नहीं होती।

    उन्होंने सलाह दी:

    “कभी भी सब-जुडिस मामले पर ऐसा न लिखें जिससे कोई प्रभाव या छवि बने। अदालत बाहर कही गई बातों को स्वीकार नहीं करती। निर्णय के बाद रचनात्मक आलोचना हमेशा स्वागत योग्य है।”

    हेगड़े की शायरी और SG की प्रतिक्रिया

    सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने

    “नहीं है ज़माना तेरे ग़म के क़ाबिल, तेरा जवाब यही है कि तू मुस्कुराए जाए।”

    इस पर SG ने कहा:

    “हम चीज़ों को हँसकर टाल देते हैं और बाद में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का मज़ाक उड़ाया गया।”

    कपिल सिब्बल: नैरेटिव-काउंटर नैरेटिव को नज़रअंदाज़ करें

    राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा:

    नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव स्वाभाविक हैं,

    वकीलों को भी सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बनाया जाता है।

    उन्होंने कहा:

    “यूके में अदालत के आदेश सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा होते हैं। आजकल सभी निर्णय वैश्विक बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। जब तक किसी के उद्देश्य पर आरोप न लगाया जाए, यह गलत नहीं है।”

    न्यायमूर्ति बागची ने भी कहा कि न्यायाधीश “पब्लिसिटी या दिखावे से पूरी तरह अप्रभावित” रहते हैं।

    मानवीय आधार पर अन्य मामलों पर विचार करने का अनुरोध

    अंत में हेगड़े ने एक और निर्वासित महिला और उसके दो बच्चों का मामला उठाया और अनुरोध किया कि केंद्र उसकी स्थिति भी सुनाली खातून की तरह विचार करे।

    CJI ने केंद्र से कहा:

    “जहाँ भी मानवीय आधार पर विचार किया जा सकता है, वहाँ किया जाए।”

    SG ने आश्वासन दिया:

    “इसमें कोई संदेह नहीं।”

    अदालत ने अगली सुनवाई 6 जनवरी के लिए निर्धारित की।

    Next Story