ट्रांसफर याचिका की सुनवाई करने वाली एकल पीठ अनुच्छेद 142 के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
17 Sept 2021 5:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर याचिका की सुनवाई करने वाली एकल पीठ भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ पठित हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकती है
हाल ही में एक आदेश में, न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 का हवाला देते हुए कहा कि वह 'अकेले बैठकर' तलाक का डिक्री पारित नहीं कर सकते।
एकल पीठ के समक्ष, ट्रांसफर याचिका के पक्षकारों ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थ के समक्ष हुए समझौते के संदर्भ में, उन्होंने सभी सहमत नियमों और शर्तों का अनुपालन किया है।
न्यायमूर्ति ओका ने तलाक की डिक्री पारित करने की उनकी प्रार्थना पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेश VI के नियम 1 के प्रावधान को संदर्भित किया, जिसके अनुसार, अकेले बैठे न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 25 के तहत राहत देने तक ही सीमित है।
इसलिए न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को आवश्यक निर्देश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि जब तक माननीय मुख्य न्यायाधीश उक्त नियमों के आदेश VI के नियम 1 के प्रावधान के खंड (iv) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते, मैं अकेले बैठकर तलाक की डिक्री पारित नहीं कर सकता।
पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन किया गया था ताकि उन मामलों की श्रेणियों को निर्धारित किया जा सके जिन्हें एकल न्यायाधीश बेंच द्वारा सुना और निपटाया जा सकता है। आदेश VI नियम 1, उक्त संशोधन के बाद निम्नानुसार कहता है:
बशर्ते कि निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों की सुनवाई और अंतिम रूप से निपटारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा अकेले नामित एक न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है:
(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 437, धारा 438 या धारा 439 के तहत सात साल तक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों को शामिल करने वाले आदेश के खिलाफ दायर मामलों में जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन के अनुदान, खारिज या अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली विशेष अनुमति याचिकाएं ;
(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2) की धारा 406 के तहत मामलों के हस्तांतरण के लिए आवेदन;
(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1908 का 5) की धारा 25 के तहत मामलों के हस्तांतरण के लिए तत्काल प्रकृति का आवेदन;
(iv) मुख्य न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मामलों की कोई अन्य श्रेणी, जिसे उनके द्वारा अकेले नामित न्यायाधीश द्वारा सुना और निपटाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने इस साल की शुरुआत में पारित एक आदेश में यह भी कहा था कि आपसी सहमति से विवाह के विघटन का आदेश एकल न्यायाधीश द्वारा नहीं दिया जा सकता है और यह केवल डिवीजन बेंच द्वारा किया जा सकता है। जबकि न्यायालय का एकल न्यायाधीश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, यह शक्ति या अधिकार क्षेत्र केवल 2013 के नियमों के आदेश VI नियम (1) के प्रोविज़ो में संदर्भित मामलों की या उन विषयों पर या उनसे सीधे संबंधित चार श्रेणियों तक ही सीमित होना चाहिए, न्यायाधीश ने कहा था।
हालांकि, पिछले महीने जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम ने अकेले बैठकर शादी खत्म करने का फरमान सुनाते हुए ट्रांसफर याचिका का निपटारा कर दिया। इसी तरह का आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने भी पारित किया था।
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें