पत्रकार सिद्दीक कप्पन गिरफ्तारी : केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच की मांग की

LiveLaw News Network

1 Dec 2020 1:23 PM IST

  • पत्रकार सिद्दीक कप्पन गिरफ्तारी : केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट के  सेवानिवृत्त जज से जांच की मांग की

    केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन की कथित अवैध गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े तथ्यों को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से एक स्वतंत्र जांच की मांग की है जब वह हाथरस अपराध की रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे।

    संगठन द्वारा अधिवक्ता श्री पाल सिंह के माध्यम से दायर किए गए एक हलफनामे में प्रार्थना की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कप्पन की रिहाई की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में यूपी सरकार द्वारा दी गई दलीलें "झूठे और तुच्छ" हैं।

    याचिका में मांग की गई है,

    "श्री कप्पन के खिलाफ झूठे और तुच्छ आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, 56 दिनों के लिए उनकी निरंतर अवैध हिरासत, कुछ अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर यूएपीए और अन्य कथित रूप से गंभीर अपराधों में उन्हें आरोपित करने और इस माननीय न्यायालय के डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में अनिवार्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन सहित, अभियुक्तों की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े तथ्यों का निर्धारण करने के लिए याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा एक स्वतंत्र जांच चाहता है।"

    सबसे पहले, यह आरोप लगाया गया है कि यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो में 10 बजे के बजाय 4 बजे के रूप में कप्पन की गिरफ्तारी के समय का गलत उल्लेख किया है।

    "इस स्थान / क्षेत्र का वीडियो फुटेज उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए गलत तथ्यों को स्थापित करेगा और याचिकाकर्ता के बयान की शुद्धता की पुष्टि करेगा। यह भी एक बहुत परेशान करने वाला तथ्य है कि उत्तरदाताओं को जमानत पर आरोपी को रिहा करने से क्या रोकता है, जैसा कि आरोपियों के खिलाफ अपराध / आरोप प्रकृति में जमानती हैं।

    आगे यह आरोप लगाया गया है कि यूपी सरकार ने झूठा दावा किया है कि कप्पन से " आपत्तिजनक सामग्री/ पर्चे बरामद किए गए हैं" जबकि वास्तव में ऐसी कोई जब्ती नहीं हुई थी।

    संगठन ने आरोप लगाया है कि कप्पन को हिरासत में यातना के अधीन किया गया है, और उसे "5.10.2020 से 6.10.2020 तक जांघों पर तीन बार लाठी से मारा गया, चश्मा उतारने के बाद तीन बार थप्पड़ मारे गए, घसीटते हुए, सुबह 6 बजे से 6 बजे तक नींद से जागते रहने के लिए मजबूर किया गया, उचित दवाओं के बिना, गंभीर मानसिक यातना दी गई। "

    इसके अलावा यह आरोप लगाया गया है कि डीके बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पूरे उल्लंघन में गिरफ्तारी के 29 दिनों के बाद कप्पन को अपने परिवार से बात करने की अनुमति दी गई थी।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि संगठन ने आरोप लगाया था कि कप्पन को अपने वकील को अधिकृत करने के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने से रोका गया था। इस आरोप से इनकार करते हुए यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि "किसी भी वकील ने आज तक आरोपी सिद्दीक कप्पन द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा के साथ जेल अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है।"

    इस पर विवाद करते हुए, याचिकाकर्ता-संगठन ने अब प्रस्तुत किया है,

    "16.10.2020 को जेल में अभियुक्तों के साथ बैठक के लिए अनुरोध करने वाले अधिवक्ता विल्स मैथ्यूज का दौरा, जेल परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसे क्रॉस चेक करके साबित किया जा सकता है।"

    इस मामले में एक और आपत्ति यह है कि यूपी सरकार की ओर से काउंटर हलफनामा वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिला मथुरा द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों / गिरफ्तारी / हिरासत / जांच आदि के बारे में जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी द्वारा दायर किया जाना चाहिए।

    जवाबी हलफनामे में कहा गया है,

    "वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिला मथुरा को वर्तमान मामले के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और आरोपी को बाद में जिला जेल, मथुरा में स्थानांतरित कर दिया गया था।"

    इन प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता संगठन ने अर्नब गोस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया है, जहां यह माना गया था कि

    "इस माननीय न्यायालय के दरवाजे एक नागरिक के लिए बंद नहीं किए जा सकते हैं जो प्रथम दृष्टया ये स्थापित करने में सक्षम है कि आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए राज्य की साधनता को हथियार बनाया जा रहा है। "

    जहां तक ​​रिट याचिका के सुनवाई योग्य होने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि "यह कानून की एक व्यवस्थित स्थिति है कि जहां एक व्यक्ति या संगठन एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ला रहा है, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष हित या संबंधित व्यक्तियों के संबंध हैं और कोई सद्भावपूर्ण तरीके से मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण सुनवाई योग्य होगी।

    यह आग्रह किया गया है कि राज्य का एक "संवैधानिक कर्तव्य" है कि वह बोलने की स्वतंत्रता को बनाए रखे, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करे और, सभी व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। इस मामले में, यह कहा गया है, यह जिम्मेदारी एक अकेले व्यक्ति से परे फैली हुई है और बिना किसी डर या पक्ष के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित है।

    दरअसल हाथरस की घटना के मद्देनज़र सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए कथित आपराधिक साजिश के लिए दर्ज प्राथमिकी में मलयालम पोर्टलों के लिए स्वतंत्र पत्रकार रिपोर्टिंग करने वाले कप्पन को यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था।

    कप्पन और अन्य के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के कड़े प्रावधान और राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया।

    उनकी गिरफ्तारी के बाद, केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने कप्पन की हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। KUWJ ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध और असंवैधानिक है।

    जब 20 नवंबर को सुनवाई के लिए मुद्दा आया, तो चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल का बयान दर्ज किया, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए पेश हुए, कि जेल में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की वकील से मुलाकात पर कोई आपत्ति नहीं थी।

    कानूनी अधिकारी ने कहा,

    "कोई आपत्ति नहीं थी और कोई आपत्ति नहीं है।"

    एसजी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता के आरोपों का खंडन किया कि कप्पन को एक वकील तक पहुंच से वंचित किया गया था।

    संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, सीजेआई एसए बोबडे ने यह भी टिप्पणी की कि वह गलत रिपोर्टिंग से नाखुश थे कि अदालत ने मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था।

    12 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक बेंच ने याचिका पर विचार करने के लिए असंतोष व्यक्त किया और सिब्बल (जो KUWJ के लिए उपस्थित थे) को सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।

    पिछले सप्ताह, KUWJ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के पास परिवार के सदस्यों और वकीलों के साथ कप्पन की नियमित वीसी बैठकों की अनुमति के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, लेकिन अदालत ने ऐसी अनुमति से इनकार कर दिया।

    Next Story