PMLA के तहत जमानत के लिए बीमार या कमजोर व्यक्तियों को दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 Oct 2022 4:14 PM IST

  • PMLA के तहत जमानत के लिए बीमार या कमजोर व्यक्तियों को दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45(1) के तहत बीमार या दुर्बल व्यक्तियों की जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।

    उक्‍त दोहरी शर्तें हैं कि जब कोई आरोपी पीएमएलए के तहत जमानत के लिए आवेदन करता है, तो लोक अभियोजक को उसका विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए औ र यदि अदालत जमानत देने पर विचार कर रही है, तो उसके लिए यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि वह व्यक्ति दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    हालांकि, प्रावधान के एक प्रावधान में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो बीमार या कमजोर है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

    पीएमएलए के उद्देश्यों और तर्कों के बयान पर गौर करने के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने जमानत आवेदन पर एक आदेश में कहा कि जमानत देने के लिए शामिल प्रावधान 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों; महिला या बीमार और दुर्बल के लिए छूट की विधायी मंशा को दर्शाता है।

    अदालत ने गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि विधायिका ने इन श्रेणियों के लिए अपवाद तैयार किया है, "इस प्रकार, पीएमएलए की धारा 45(1) का प्रावधान बीमार या दुर्बल व्यक्तियों के लिए धारा 45 की कठोरता में एक अपवाद बनाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति धारा 45(1) के प्रावधान के अंतर्गत आता है, तो उसे धारा 45 (1) के तहत जुड़वां शर्तें को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि गौतम कुंडू (सुप्रा) के आदेश में स्पष्ट किया गया है।"

    प्रवर्तन निदेशालय ने पहले तर्क दिया था कि आवश्यक परीक्षण यह है कि क्या हिरासत में आवेदक ऐसी स्थिति से पीड़ित है, जिसे जेल से संबोधित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस सिंह ने शक्ति भोग लोन फ्रॉड मामले में ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में देवकी नंदन गर्ग को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि गर्ग 2001 से कई बीमारियों से पीड़ित हैं।

    दिसंबर 2020 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2), 13 (1) (डी) के तहत शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

    चूंकि अपराध पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध थे, इसलिए जनवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।

    ईडी की जांच से पता चला कि गर्ग ने कथित तौर पर ट्रांसपोर्ट बिलों का निर्माण किया था, और फर्जी चालानों में फर्जी पैन डिटेल का इस्तेमाल किया था। गर्ग पर आरोप है कि वह नकली संस्थाओं में बैंक फंड के रोटेशन और लेयरिंग में सक्रिय रूप से शामिल था।

    ईडी के अनुसार, गर्ग ने कमीशन के रूप में 1576 करोड़ रुपये के नकली बिलों के लिए 15.76 करोड़ रुपये की 'अपराध की आय' अर्जित की। एजेंसी के अनुसार, उक्त धनराशि पीएमएलए की धारा 2 (यू) के तहत अपराध की आय थी।

    गर्ग की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि वह जमानत के हकदार हैं क्योंकि वह पीएमएलए की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत बीमार और कमजोर व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

    अदालत को बताया गया कि गर्ग की एक किडनी काम नहीं कर रही है और दूसरी खराब है; दिल की गंभीर स्थिति है और विभिन्न सर्जरी भी हुई है। यह भी कहा गया कि वह स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, सिफलिस से पीड़ित थे और इस साल की शुरुआत में जब वह न्यायिक हिरासत में थे, तब उन्हें COVID-19 भी हो गया था।

    ईडी ने तर्क दिया कि गर्ग की चिकित्सा स्थितियां "ऐतिहासिक" हैं क्योंकि वह 2001 से उनसे पीड़ित हैं।

    केंद्रीय एजेंसी के वकील ने अदालत को बताया, "कथित अपराधों की अवधि के दौरान भी, यानी वर्ष 2007 से 2012 तक, आवेदक इन बीमारियों से पीड़ित था।"

    उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में उचित और संतोषजनक चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। चिकित्सा रिपोर्टों पर गौर करते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गर्ग बीमार और दुर्बल हैं। अदालत ने कहा कि कुछ चिकित्सीय स्थितियां गंभीर और जीवन के लिए खतरा हैं। यह देखते हुए कि पीएमएलए के तहत 'बीमार' और 'अशक्त' को परिभाषित नहीं किया गया है, अदालत ने शब्दों के शब्दकोश में दिए अर्थ पर भरोसा किया।

    ईडी के इस तर्क पर विचार करते हुए कि क्या गर्ग ऐसी स्थिति से पीड़ित हैं जिसे जेल से संबोधित नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कहा कि इस प्रस्ताव के साथ विवाद नहीं हो सकता है कि आरोपी उचित और पर्याप्त चिकित्सा सहायता का हकदार है।

    अदालत ने कहा कि गर्ग की हालत ऐसी है कि उन्हें आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है जो अस्पताल के मुकाबले जेल में त्वरित और कुशल तरीके से प्रदान नहीं की जा सकती।

    बीमारियों के "ऐतिहासिक" प्रकृति के होने के तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती हैं।

    केस टाइटल: देवकी नंदन गर्ग बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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