शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

2 July 2025 12:43 PM IST

  • शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 जुलाई) को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दायर आवेदन को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे समूह को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने और उन्हें 'धनुष और तीर' चुनाव चिन्ह देने के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई थी।

    UTB समूह के लिए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की आंशिक कार्य दिवस खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और इस सप्ताह या अगले सप्ताह तत्काल सुनवाई की मांग की।

    हालांकि, खंडपीठ आंशिक कार्य दिवसों के दौरान मामले को सूचीबद्ध करने के लिए इच्छुक नहीं थी। शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के वकील ने प्रस्तुत किया कि जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 7 मई को तत्काल सुनवाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, जब यही उल्लेख किया गया था। हालांकि कामत ने कहा कि जस्टिस कांत की पीठ ने छुट्टियों के दौरान मामले का उल्लेख करने की अनुमति दी थी।

    कामत ने आसन्न महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला दिया, जिन्हें 6 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अधिसूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीपी विवाद के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के समान अंतरिम व्यवस्था की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया है। बता दें, एनसीपी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार समूह को यह विज्ञापन देने का निर्देश दिया था कि आधिकारिक प्रतीक का उनका उपयोग विचाराधीन मुद्दा है।

    हालांकि जस्टिस सुंदरेश ने आंशिक कार्य दिवसों के दौरान मामले को सूचीबद्ध करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस सुंदरेश ने जब पूछा कि इतनी जल्दी क्या है, तो कामत ने कहा कि यह लोगों के चुनने के अधिकार से संबंधित मुद्दा है।

    अंततः, कामत द्वारा बहुत अनुनय के बाद खंडपीठ ने मामले को 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिस दिन न्यायालय नियमित बैठक के लिए फिर से खुलेगा।

    Case Details: Sunil Prabhu v. Eknath Shinde & Ors. | Special Leave Petition (Civil) No. 1644-1662 of 2024

    Next Story