शिवसेना विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने UBT गुट को चेतावनी दी - फैसले में देरी के लिए कोर्ट पर आरोप न लगाएं
Shahadat
15 May 2026 3:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) गुट को सार्वजनिक बयान देने से मना किया। ये बयान ऐसे थे, जिनसे यह संकेत मिलता था कि कोर्ट शिवसेना में विभाजन के लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर फैसला नहीं ले रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने कोर्ट को निशाना बनाने वाले "गैर-जिम्मेदाराना बयानों" के खिलाफ चेतावनी दी।
CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ उद्धव ठाकरे द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी। सुनील प्रभु द्वारा दायर अन्य याचिका भी आज (शुक्रवार) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें शिंदे गुट के सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया।
जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो UBT गुट की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।
इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए CJI ने कहा,
"सबसे पहले, आप अपने लोगों को मीडिया में जाकर ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान देने से रोकें, जिनमें यह कहा जा रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं ले रहा है।"
जब वकील ने जल्द सुनवाई के लिए जोर दिया तो CJI ने टिप्पणी की कि कोई भी पार्टी कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध तो कर सकती है, लेकिन साथ ही सार्वजनिक रूप से कोर्ट पर फैसले में देरी करने का आरोप नहीं लगा सकती।
CJI ने कहा,
"आप यहां आकर सुनवाई की तारीख मांगते हैं। फिर बाहर जाकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले रहा है। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। अपने शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करें। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, जो इस तरह के आचरण को बर्दाश्त करूं।"
UBT गुट की ओर से पेश सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कहा कि वे कोर्ट की सुविधा के अनुसार इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं।
CJI ने पूछा,
"आप बहस नहीं करना चाहते, आप तो बस बयानबाजी करना चाहते हैं। जब मामला सुनवाई के लिए आता है तो आप कहते हैं कि सुनवाई की तारीख तय की जाए। और जब हम तारीख तय कर देते हैं, तो आप कहते हैं... आखिर कोई राजनेता इस तरह के बयान क्यों दे रहा है?"
CJI ने जवाब दिया कि कोर्ट को इस मामले में सभी पक्षों से सहयोग की उम्मीद है।
उन्होंने कहा,
"हमें दोनों ही पक्षों से सहयोग की उम्मीद है।"
कामत ने कहा कि अगर कोर्ट जब भी पर्याप्त समय निकाल सके, तब इस मामले की पूरी सुनवाई के लिए तारीख तय कर दे, तो उनके गुट को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
कामत ने कहा,
"हम इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि हम पिछले तीन सालों से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं।"
विरोधी पक्ष की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि किसी भी मुक़दमेबाज़ को अदालत के ख़िलाफ़ ऐसी टिप्पणियां करने का कोई अधिकार नहीं है। यह साफ़ किया कि उनके पक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया।
रोहतगी ने कहा,
"हम जानते हैं कि अदालत पर कितना दबाव है। हमारे पक्ष ने ऐसा नहीं किया है। किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए।"
CJI ने आगे कहा,
"हम यहां शाम 4 बजे तक बैठे रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम खाली बैठे हैं तो हम यह बात समझ सकते हैं।"
कामत ने जवाब दिया कि वकील कभी भी ऐसी टिप्पणियों का समर्थन नहीं करेंगे।
रोहतगी ने आगे कहा कि अदालत ने सभी पक्षों के प्रति धैर्य दिखाया है, और किसी भी मुक़दमेबाज़ को—चाहे वह किसी भी पक्ष का हो—इस तरह के बयान देने का कोई अधिकार नहीं है।
आखिरकार, बेंच ने इन मामलों की सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख़ तय की।
Case Title: UDDHAV THACKERAY Versus EKNATHRAO SAMBHAJI SHINDE AND ANR., SLP(C) No. 3997/2023; SUNIL PRABHU v EKNATH SHINDE & ORS SLP(c) 1644-1662/2024

