"वह कहीं भाग नहीं रही है": सुप्रीम कोर्ट ने देवांगना कलिता को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

28 Oct 2020 10:23 AM GMT

  • वह कहीं भाग नहीं रही है: सुप्रीम कोर्ट ने देवांगना कलिता को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज की

    दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में छात्र एक्टिविस्ट देवांगना कलिता को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।

    जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने कहा कि अदालत जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

    भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होकर कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के लिए छोड़ दिया और जमानत देने के लिए अप्रासंगिक कारकों पर निर्भरता रखी। एएसजी ने कहा कि कलिता एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है।

    "यह केवल जमानत का एक अनुदान है। वह भाग नहीं जा रही है," न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने एएसजी के प्रस्तुतिकरण का जवाब दिया, हस्तक्षेप करने के लिए असंतोष व्यक्त किया।

    जब एएसजी ने दोहराया कि कलिता एक प्रभावशाली व्यक्ति है, तो न्यायमूर्ति एम आर शाह ने पूछा कि क्या ये "जमानत से इनकार करने का एक कारण हो सकता है?"

    न्यायमूर्ति भूषण ने एएसजी को बताया कि अगर उसने सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया, तो पुलिस के पास जमानत रद्द करने का विकल्प है।

    न्यायमूर्ति भूषण ने कहा,

    "हम हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह केवल जमानत की मंजूरी है।"

    दरअसल 1 सितंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने कलिता को यह देखते हुए जमानत दी थी कि उसने किसी समुदाय की महिलाओं को उकसाया है या हिंसा के लिए घृणास्पद भाषण दिया है, दिल्ली पुलिस यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री को पेश करने में विफल रही है।

    पुलिस द्वारा सील कवर में प्रस्तुत पेनड्राइव के साथ केस डायरी के माध्यम से गुजरने के बाद, उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि हालांकि उसकी उपस्थिति शांतिपूर्ण आंदोलन में देखी गई है, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं दी गई थी कि वह हिंसा भड़का रही थी या हेट स्पीच दे रही थी।

    आदेश में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने कहा था,

    "... मैं पेन ड्राइव के साथ एक सील कवर में निर्मित आंतरिक केस डायरी के माध्यम से गया और पाया कि हालांकि उनकी उपस्थिति शांतिपूर्ण आंदोलन में देखी जाती है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार की गारंटी है, हालांकि, ऐसी कोई भी सामग्री पेश करने में विफलता रही है जो ये साबित करे कि वह अपने भाषण में विशेष समुदाय की महिलाओं को उकसा रही है या घृणास्पद भाषण दे रही है जिसके कारण एक जवान के बहुमूल्य जीवन का बलिदान हो गया है और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।"

    गौरतलब है कि फरवरी 2020 के आखिरी सप्ताह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में जाफ़राबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 50/2020 में कलिता को गिरफ्तार किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि उसने 22-23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास विरोध स्थल पर लोगों के एक वर्ग को दंगा भड़काने के इरादे से एक विशेष समुदाय की भीड़ जुटाई थी और इस हिंसा के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा।

    लिंग समानता के लिए काम करने वाली संस्था 'पिंजरा तोड़' के संस्थापकों में से एक, कलिता को 23 मई को उसकी दोस्त नताशा नरवाल के साथ जाफराबाद विरोध

    - प्रदर्शन के संबंध में दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में जमानत दिए जाने के बाद, उसे दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक और प्राथमिकी में फिर से गिरफ्तार किया गया था।

    हाईकोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस को उसके मामले से संबंधित जानकारी मीडिया में जारी करने से रोकने का आदेश पारित किया था। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने एक रिट याचिका में यह आदेश दिया था जो उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा परिचालित एक प्रेस नोट को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

    हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी कलिता जेल में ही रह गई, क्योंकि दिल्ली के दंगों के पीछे कथित साजिश के लिए यूएपीए के तहत एक और प्राथमिकी (दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की प्राथमिकी संख्या 59/2020) में वह हिरासत में है। दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते उस मामले में उसकी जमानत से इनकार कर दिया था।

    जून में, दिल्ली की एक अदालत ने यह देखने के बाद दिसंबर 2019 में दिल्ली के दरियागंज में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शन में उसकी भागीदारी पर दर्ज एक और प्राथमिकी में जमानत दी थी कि वह आदतन अपराधी नहीं थी।

    "पिंजरा तोड़ ", 2015 में स्थापित, महिला हॉस्टल में कर्फ्यू के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और धीरे-धीरे एक सामूहिक रूप से महिलाओं की मुक्ति से संबंधित कारणों के रूप में उभरा। जेएनयू के सेंटर फॉर वूमेन स्टडीज़ की एमफिल की छात्रा कालिता और ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र की पीएचडी की छात्रा नताशा नरवाल इसकी संस्थापक सदस्य हैं।

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