शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस ली

Praveen Mishra

14 Oct 2025 4:31 PM IST

  • शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के दायर अंतरिम जमानत याचिका वापस ली

    शरजील इमाम ने मंगलवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में अंतरिम जमानत मांगने वाली अपनी याचिका दिल्ली की एक अदालत से वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दायर की थी।

    कारकर्डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने इमाम को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

    इमाम की ओर से अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने पेश होकर याचिका वापस लेने की प्रार्थना की और कहा कि इसमें कुछ तकनीकी समस्या है। उन्होंने बताया कि इमाम की नियमित जमानत याचिका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह राहत वहीं से मांगी जानी चाहिए।

    इमाम ने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे नामांकन दाखिल कर सकें और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।

    आवेदन में कहा गया था कि इमाम पिछले 5 साल 2 महीने से लगातार न्यायिक हिरासत में हैं और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है, यहां तक कि अस्थायी रूप से भी नहीं।

    याचिका में यह भी कहा गया था, “चूंकि आवेदक एक राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता हैं, वे अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां विधानसभा चुनाव दो चरणों में 10.10.2025 से 16.11.2025 के बीच होने वाले हैं।”

    इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया कि “आवेदक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। नामांकन और प्रचार की व्यवस्थाओं के लिए उनके अलावा कोई नहीं है, सिवाय उनके छोटे भाई के, जो इस समय उनकी बीमार मां की देखभाल कर रहे हैं और परिवार का भरण-पोषण भी कर रहे हैं।”

    FIR No.59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी।

    इस मामले में आरोपी व्यक्तियों में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तनहा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अख़्तर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, देवांगना कलीता, फैजान खान और नताशा नरवाल शामिल हैं।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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