दिल्ली दंगों की साजिश मामले में ज़मानत खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम

Shahadat

6 Sept 2025 7:25 PM IST

  • दिल्ली दंगों की साजिश मामले में ज़मानत खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरजील इमाम

    शरजील इमाम ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए UAPA मामले में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

    इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।

    यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है। इमाम को 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

    इस आदेश के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने सह-आरोपी उमर खालिद, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया।

    अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, पूरी साजिश में इमाम और उमर खालिद की भूमिका "गंभीर" है, क्योंकि उन्होंने "मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने" के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए।

    इसने आगे कहा कि मुकदमे को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि "जल्दबाजी में मुकदमा" अभियुक्त और राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगा।

    दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत विभिन्न अपराधों के तहत FIR नंबर 59/2020 दर्ज की गई।

    इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहाँ, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल हैं।

    Title: SHARJEEL IMAM VS. THE STATE NCT OF DELHI

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