COVID से लड़ाई के लिए व्यापक रूप से सूचना साझा करना एक अहम उपकरण : सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर एसओएस कॉल पर कहा
LiveLaw News Network
4 May 2021 3:28 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा संदेश दिया है कि जो व्यक्ति COVID-19 संकट के दौरान सोशल मीडिया में मदद की सार्वजनिक अपील कर रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार या कठोर कार्रवाई के माध्यम से यह कहकर निशाना नहीं बनाया जा सकता है कि ऐसे संदेश गलत हैं या राष्ट्रीय छवि को धूमिल कर रहे हैं।
न्यायालय ने आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण मामले में लिए स्वतः संज्ञान मामले में आदेश दिया,
"हम यह कहने में संकोच नहीं करते कि इस तरह टारगेट करने तो माफ नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे तुरंत अभियोजन के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष खतरे को रोकें और उन नागरिकों को गिरफ्तार ना करें जो शिकायत करते हैं या जो चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में साथी की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं।"
न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी पुलिस महानिदेशक अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पुलिस बलों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, और निर्देश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी।
न्यायालय ने कहा कि इस कठिन समय में, इन प्लेटफार्मों पर अपने प्रियजनों के लिए मदद मांगने वालों को राज्य के कार्यों और उपकरणों के माध्यम से और दुख नहीं देना चाहिए
कोर्ट ने कहा:
"... जब भारत के कई शहर COVID-19 महामारी की दूसरी लहर से पीड़ित हैं, तो कई ने महत्वपूर्ण समर्थन पाने के लिए एप्लीकेशन/ वेबसाइटों का उपयोग करते हुए इंटरनेट का रुख किया है। इन प्लेटफार्मों पर, सिविल सोसाइटी के सदस्यों के नेतृत्व में ऑनलाइन समुदाय समाज और अन्य व्यक्तियों ने जरूरतमंदों की कई तरह से सहायता की है-ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं खरीदने में मदद करके या अपने स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से अस्पताल के बेड खोजने या मूल अनुरोधों को आगे बढ़ाकर और यहां तक कि नैतिक और भावनात्मक समर्थन देकर। हालांकि, गहरे दुख के साथ हम ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे प्लेटफार्मों पर मदद मांगने वाले व्यक्तियों को लक्षित किया गया है, यह आरोप लगाते हुए कि उनके द्वारा पोस्ट की गई जानकारी झूठी है और केवल सोशल मीडिया में ही घबराहट पैदा करने, प्रशासन को बदनाम करने या " राष्ट्रीय छवि "नुकसान पहुंचाने के लिए पोस्ट की गई है"
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ द्वारा पारित आदेश ने महामारी के बारे में जानकारी साझा करने पर कार्यवाही करने पर रोक के लिए दो अतिरिक्त कारणों का हवाला दिया।
वो हैं :
1. COVID-19 महामारी जैसी सार्वजनिक त्रासदियों से निपटने के लिए व्यापक रूप से जानकारी साझा करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
2. व्यापक रूप से जानकारी साझा करने से महामारी की "सामूहिक सार्वजनिक स्मृति" बन जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे प्रयासों का मूल्यांकन कर सकें और उनसे सीख सकें।
पहले कारण के बारे में विस्तार से बताते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा लिखित आदेश ने अकादमिक साहित्य का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि 1973 में समस्या की व्यापक जानकारी और परिणाम की उपलब्धता ने महाराष्ट्र में सूखे को रोक दिया, जो 1943 के बंगाल के अकाल के रूप में बुरा होने से बच गया, जहां ब्रिटिश द्वारा समस्या को नकारने की भी कोशिश की गई। इस पहलू का उल्लेख प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक 'द आइडिया ऑफ जस्टिस' में किया है, जिसे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केएस पुट्टास्वामी फैसले ( निजता मामले) में अपने फैसले में उद्धृत किया था।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने देखा:
"इस प्रकार, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जानकारी साझा करने पर कार्यवाही को रोकना केवल सूचना साझा करने वाले व्यक्तियों के हित में ही नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की बड़ी लोकतांत्रिक संरचनाओं में भी है। ऐसी जानकारी की तैयार उपलब्धता के बिना, यह पूरी तरह से संभव है कि COVID- 19 महामारी त्रासदी में बदल सकती है जो पहले से ही बदतर है "
दूसरे कारण के रूप में, न्यायालय ने माना कि सामूहिक जन स्मृति की उपस्थिति आज हमें परेशान करने वाली समस्याओं के ज्ञान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें समय के साथ पारित किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें अपने अतीत में बहुत अधिक यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, यह महसूस करने के लिए कि 1918 के" स्पैनिश "फ्लू के कारण महामारी, जिसने दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति को संक्रमित किया और 50-100 मिलियन व्यक्तियों को मार दिया ( प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए 17 मिलियन की तुलना में), हमारी सामूहिक सार्वजनिक स्मृति से लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया है। इसलिए, COVID-19 महामारी के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा जानकारी का व्यापक साझाकरण महत्वपूर्ण हो जाता है।"
आदेश में यह भी कहा गया कि इस सामूहिक सार्वजनिक स्मृति को बनाने और संरक्षित करने में न्यायालयों की भूमिका को कमतर नहीं समझा जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"इसलिए, वर्तमान कार्यवाही में, हम उम्मीद करते हैं कि न केवल एक बातचीत शुरू की जाए ताकि वर्तमान COVID-19 महामारी से बेहतर ढंग से निपटा जा सके बल्कि हमारे सार्वजनिक रिकॉर्ड में इसकी स्मृति को संरक्षित किया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारे प्रयासों का मूल्यांकन कर सकें और उनसे सीख सकें।"
आदेश के ऑपरेटिव भाग में कहा गया :
"केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी मुख्य सचिवों / पुलिस महानिदेशकों / पुलिस आयुक्तों को सूचित करेंगी कि सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना या किसी भी मंच पर मदद मांगने / पहुंचाने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही या उत्पीड़न इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के एक कठोर अभ्यास को आकर्षित करेगा।"
रजिस्ट्रार (न्यायिक) को देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों के समक्ष इस आदेश की एक प्रति भेजने का भी निर्देश दिया गया है।
दूसरी लहर के दौरान कोविड -19 के उपचार में आवश्यक ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी के बीच, कई प्रभावित लोग संसाधनों की खरीद में सहायता लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं।
कई मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया हस्तियों ने संसाधनों की उपलब्धता और टूलकिट साझा करने के लिए वास्तविक समय की जानकारी को संकलित करने में एक स्वैच्छिक हाथ दिया है।
कथित तौर पर सोशल मीडिया पर झूठे अलार्म के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लोगों पर मुकदमा चलाने के यूपी सरकार के फैसले के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी प्रासंगिक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि राज्य के किसी भी निजी या सार्वजनिक COVID-19 अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर "अफवाह" फैलाने वाले लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
आदित्यनाथ ने अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर "निगरानी रखने" के लिए उच्च रैंक के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए, और इस तरह की सभी घटनाओं की विधिवत जांच कर यह देखने के लिए कहा कि क्या केवल डर पैदा करने के लिए से रिपोर्ट जारी की गई थी।
हाल ही में, यूपी की अमेठी पुलिस ने "झूठी जानकारी फैलाने" के लिए आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक लड़के पर केस दर्ज किया है। आरोपी ने अपने दादा के जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए ट्विटर पर अपील जारी की थी, जो गंभीर थे।
इस बीच, एक्टिविस्ट साकेत गोखले द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन के लिए अपील करने वाले नागरिकों के खिलाफ कठोक कार्रवाई करने से यूपी सरकार को रोकने की मांग की है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID19 संबंधित मुद्दों (महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण) से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए मामले की सुनवाई कर रही थी।
केस : महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का वितरण, स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2021
पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट
उद्धरण: LL 2021 SC 236