फंसे हुए छात्रों की समस्या को लेकर SFI ने  प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के संबंध में स्वत: संज्ञान के मामले में SC में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की

LiveLaw News Network

4 Jun 2020 9:22 AM IST

  • फंसे हुए छात्रों की समस्या को लेकर SFI ने   प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के संबंध में स्वत: संज्ञान के मामले में SC में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की

    स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने एक आवेदन दायर किया है जिसमें लॉकडाउन के चलते देश भर के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।

    अपने आवेदन में, SFI ने बाहरी छात्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर जोर दिया है, जिन्हें उनके मकान मालिकों द्वारा किराए का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

    हालांकि कई छात्रों को महामारी के कारण घर लौटने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मकान मालिकों ने उन्हें किराए के लिए परेशान करना जारी रखा है, आवेदन में आरोप लगाया गया है।

    इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया है कि ये छात्र मुख्य रूप से शैक्षिक खर्चों के लिए अपने परिवारों पर निर्भर हैं। लॉकडाउन के दौरान, किराए का भुगतान उन छात्रों पर एक अतिरिक्त बोझ है जो विशेष रूप से एक गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि आबादी का एक बड़ा वर्ग अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इस समय वित्तीय अस्थिरता हो गई है।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य शहरों में लाखों छात्र हैं जो किराए के आवास में रह रहे हैं और उनमें से शहर में रहने वाले कई छात्र अपनी कमाई बढ़ाने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्यूशन देकर, पार्ट टाइम जॉब आदि करके अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। लॉकडाउन की घोषणा के बाद, वे अपने पेशे को स्वतंत्र रूप से करने का अवसर खो चुके हैं और जिसके कारण कई छात्रों और उनके माता-पिता को भी इस अवधि के लिए कोई आय नहीं हो रही है। इसके अलावा, आवास का किराया जो प्रमुख है, महीने के खर्च में उसकी हिस्सेदारी उनके जीवन पर बोझ पैदा कर रही है। "

    इस समस्या को उजागर करने के बाद, याचिकाकर्ता 29 मार्च को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा पारित आदेश पर प्रकाश डालते हैं। इस आदेश के आधार पर, एक संपत्ति के मकान मालिक जो आवास श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासियों, से एक महीने के किराए के लिएन हीं कह सकते हैं।

    गृह मंत्रालय ( MHA) द्वारा उसी तिथि को पारित छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करने वाला एक अन्य आदेश भी बताया गया है।

    हालांकि, यह माना गया है कि ऐसे आदेशों के बावजूद, जिसमें DDMA के आदेश भी शामिल है, छात्रों को मकान मालिकों द्वारा परेशान किया जा है और उन्हें किराए का भुगतान करना होगा।

    इसके मद्देनजर, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक स्पष्ट किराया माफी नीति अपनाने की मांग की गई है।

    इस प्रकार,SFI ने कहा है: -

    "इन आदेशों के बावजूद, याचिकाकर्ता संगठन की जानकारी में आया है कि कई मकान मालिक किराए का भुगतान नहीं करने के लिए छात्रों को परेशान कर रहे हैं। एक गंभीर आशंका है कि छात्रों को ऐसी कठिनाइयों से गुजरना होगा जब तक कि छात्रों के लिए भारत संघ और राज्य सरकारों द्वारा एक स्पष्ट किराया माफी नीति नहीं अपनाई जाती है।

    ... यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकारों द्वारा किसी भी राहत योजना के अभाव में, छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं होगा,बल्कि समझौते के अनुसार किराए का भुगतान करना होगा, यहां तक ​​कि जब वे आवास परिसर का उपयोग नहीं भी कर रहे हों क्योंकि अधिकांश किराए के समझौतों में ऐसी असाधारण स्थितियों में किराए का भुगतान न करने को लेकर कोई क्लॉज नहीं है। "

    इन समय के दौरान छात्रों की दुर्दशा और संघर्ष को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों से तत्काल उचित कदम उठाने का आग्रह करते हुए, SFI ने इन समस्याओं से न्यायालय को अवगत कराने और उचित उपायों के लिए सुझाव देने की मांग की है।

    आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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