कर्मचारी संघ और नियोक्ता के बीच समझौता मॉडल स्थायी आदेशों को तब तक खत्म नहीं करेगा, जब तक कि यह कर्मचारी के लिए अधिक फायदेमंद न हो: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

26 July 2023 1:13 PM IST

  • कर्मचारी संघ और नियोक्ता के बीच समझौता मॉडल स्थायी आदेशों को तब तक खत्म नहीं करेगा, जब तक कि यह कर्मचारी के लिए अधिक फायदेमंद न हो: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी संघ और नियोक्ता के बीच कोई भी समझौता मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को ओवरराइड नहीं करेगा, जब तक कि यह कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद न हो।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि नियोक्ता और कामगार प्रमाणित स्थायी आदेशों में सन्निहित वैधानिक अनुबंध को दरकिनार करते हुए कोई अनुबंध नहीं कर सकते।

    इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) द्वारा पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली की यूनियन की मांग को खारिज करते हुए पारित फैसले की पुष्टि की थी।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपील में, उठाए गए मुद्दे थे: (1) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत स्थायी आदेश जारी करने के लिए कौन सा उपयुक्त प्राधिकारी अधिकृत है? (2) क्या पार्टियों के बीच निजी समझौता/सेटलमेंट स्थायी आदेश को खत्म कर देगा?

    जहां तक पहले मुद्दे का संबंध है, अदालत ने पाया कि बॉम्बे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर पार्टियों पर लागू होगा। दूसरे मुद्दे के संबंध में, अदालत ने अपने पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा,

    "विभिन्न अवसरों पर, इस न्यायालय ने देखा है कि प्रमाणित स्थायी आदेशों में वैधानिक बल होता है। स्थायी आदेश नियोक्ता और श्रमिक के बीच एक अनुबंध का तात्पर्य करता है। इसलिए, नियोक्ता और श्रमिक प्रमाणित स्थायी आदेशों में सन्निहित वैधानिक अनुबंध को ओवरराइड करते हुए अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।"

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने माना था कि मॉडल स्थायी आदेश एक वैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि, अधिक से अधिक, सेवा की एक वैधानिक रूप से लगाई गई शर्त है जिसे एक समझौता या अवॉर्ड बदल सकता है। बॉम्बे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के प्रासंगिक खंडों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा,

    "उपरोक्त खंडों के संचयी पढ़ने से पता चलता है कि एक कर्मचारी जिसने किसी प्रतिष्ठान में 240 दिनों तक काम किया है, वह स्थायी होने का हकदार होगा, और कोई भी अनुबंध/समझौता जो इस तरह के अधिकार को कम करता है, उस पर सहमति नहीं दी जा सकती है, बाध्यकारी होने की बात तो दूर। अधिनियम लाभकारी कानून होने के नाते यह प्रावधान करता है कि कोई भी समझौता/अनुबंध/सेटलमेंट जिसमें कर्मचारियों के अधिकारों को माफ कर दिया गया है, वह स्थायी आदेशों को ओवरराइड नहीं करेगा।"

    इसलिए, पीठ ने अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट के फैसले और अवॉर्ड को रद्द कर दिया।

    केस डिटेलः भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ बनाम जेट एयरवेज लिमिटेड | 2023 लाइव लॉ (एससी) 564 | 2023 आईएनएससी 646


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