"यह दिखाने के लिए तथ्य नहीं है कि कोई साजिश थी": सेशन कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत दी

LiveLaw News Network

25 Aug 2021 6:32 AM GMT

  • यह दिखाने के लिए तथ्य नहीं है कि कोई साजिश थी: सेशन कोर्ट ने इसरो जासूसी मामले में सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत दी

    सेशन जस्टिस पी कृष्ण कुमार ने मंगलवार को इसरो जासूसी मामले के चौथे आरोपी डॉ. सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत देते हुए टिप्पणी की:

    "जब पूरी केस डायरी और उक्त रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तो मुझे ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जो प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 365 के तहत अपराध के अवयवों को इंगित करे। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री भी नहीं है कि उक्त अपराध के संबंध में कोई साजिश थी।"

    तदनुसार, अदालत ने पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज को उस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी।

    उन्हें 1990 के दशक में इसरो के एक वैज्ञानिक को जासूसी के मामले में फंसाया गया था।

    उत्तरदाताओं ने आवेदन पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को बिना किसी आधार के हिरासत में लिया गया था और कुछ समय के लिए गलत तरीके से पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था।

    उन्होंने दावा किया कि यह आईपीसी की धारा 365 के तहत अपहरण के समान है। हालांकि बाद में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था।

    उन्होंने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि यदि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की राहत दी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने उपरोक्त अपराध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो यह जांच को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

    अदालत ने प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाई, क्योंकि केस डायरी ने ही पर्याप्त सामग्री का खुलासा किया था जिसने पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि वे कारण अंततः निराधार पाए गए थे।

    कोर्ट ने कहा,

    "जब यह दिखाने के लिए सामग्री उपलब्ध है कि उन वैज्ञानिकों ने मालदीव के एक नागरिक से बार-बार संपर्क किया था, तो यह कहना मुश्किल है कि उक्त परिस्थिति में उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया आईपीसी के 365 के अपराध की साजिश होगी।"

    कोर्ट ने कहा,

    हालांकि रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया दिखाते हैं कि नांबी नारायणन को हिरासत में रहने के दौरान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, लेकिन यह आरोप प्रथम दृष्टया गैर-जमानती अपराध का खुलासा नहीं करता है।

    यह भी पाया गया कि सीबीआई द्वारा पेश की गई केस डायरी ने अदालत को अभियोजन या पीड़ितों के विद्वान वकील द्वारा प्रचारित किसी भी आधार पर गिरफ्तारी पूर्व जमानत के आवेदन को खारिज करने के लिए मजबूर नहीं किया।

    तदनुसार, याचिकाकर्ता के पक्ष में अग्रिम जमानत मंजूर की गई।

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वी. अजयकुमार पेश हुए और मामले में वरिष्ठ लोक अभियोजक टी.पी. मनोज कुमार ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया।

    केस शीर्षक: डॉ. सिबी मैथ्यूज बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य।

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