फास्ट ट्रैक जज के तौर पर सेवा को पेंशन में नहीं गिना जाएगा : सुप्रीम कोर्ट ने मृतक न्यायिक अधिकारी की पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी किया
Shahadat
19 Oct 2024 10:36 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मृतक न्यायिक अधिकारी की पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे न्यायिक अधिकारी के तौर पर 10 साल से अधिक की कुल सेवा के बावजूद पेंशन और रिटायरमेंट लाभ से वंचित कर दिया गया।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें मृतक न्यायिक अधिकारी 16.05.1991 को न्यायिक सेवा में शामिल हुआ था। लगभग 8 साल बाद 01.02.1999 को उसे रिटायर कर दिया गया था। फिर उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के तौर पर फिर से नियुक्त किया गया और उसने 15.09.2001 से 14.03.2003 तक दो साल तक उस पद पर काम किया। आखिरकार, न्यायिक अधिकारी के तौर पर 10 साल से अधिक की कुल सेवा के बावजूद पेंशन के लाभ के बिना 16.10.2022 को उसकी मृत्यु हो गई।
अपीलकर्ता/पत्नी ने पटना हाईकोर्ट के उस निर्णय पर आपत्ति जताई, जिसमें अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार किया गया था। कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज के रूप में उनके पति द्वारा की गई सेवा को नियमित न्यायिक अधिकारी के रूप में पेंशन के लिए पात्र बनाने के लिए नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 वर्ष से कम समय तक सेवा की।
अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले एओआर कृपा शंकर प्रसाद ने महेश चंद्र वर्मा बनाम झारखंड राज्य मुख्य सचिव और अन्य (2018) के मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज के रूप में की गई सेवा को पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों के निर्धारण में उनकी सेवा की अवधि के लिए गिना जाएगा।
अदालत ने महेश चंद्र वर्मा के मामले में कहा,
"इस प्रकार, हम बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से इस विचार से सहमत हैं कि सभी अपीलकर्ता और न्यायिक अधिकारी समान स्थिति में हैं और वे फास्ट ट्रैक कोर्ट जज के रूप में सेवा की अवधि के लाभ के हकदार हैं, जिसे उनकी पेंशन और रिटायरमेंट लाभों के निर्धारण में उनकी सेवा की अवधि के लिए गिना जाएगा।"
तदनुसार, पीठ ने चार सप्ताह के भीतर जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।
केस टाइटल: पूर्णिमा प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य।