[सीनियर डेजिग्नेशन] 'हम निश्चित रूप से पब्लिकेशन को दिए गए महत्व को कम कर रहे हैं': सुप्रीम कोर्ट ने सुधार की मांग वाली याचिका पर कहा

Shahadat

17 March 2023 4:31 AM GMT

  • [सीनियर डेजिग्नेशन] हम निश्चित रूप से पब्लिकेशन को दिए गए महत्व को कम कर रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने सुधार की मांग वाली याचिका पर कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने 2017 के फैसले (इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया) में निर्धारित सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन को विनियमित करने वाले दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल, संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट द्वारा दी गई दलीलों को सुना।

    2017 का फैसला एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में पारित किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को सीनियर एडवोकेट को नामित करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि प्रावधान ने फुल कोर्ट को सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन के संबंध में निर्धारण करने के लिए अनिर्देशित विवेक प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट धारा 16 की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन ध्यान दिया कि सीनियर एडवोकेट को नामित करने की प्रक्रिया में कुछ मापदंडों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

    2017 के फैसले में एक खंड के तहत दी गई स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, जिसने संशोधन के लिए दिशानिर्देश पर फिर से विचार करने की अनुमति दी, मौजूदा दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव के लिए याचिकाएं दायर की गईं।

    खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट और याचिकाकर्ता इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनीं। चूंकि न्यायालय ने पहले ही एक अवसर पर स्पष्ट कर दिया कि वह पहले सामान्य दिशानिर्देशों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटेगा और एक बार उन्हें संशोधित किए जाने के बाद यह संबंधित हाईकोर्ट की शिकायतों पर विचार कर सकता है। यहां सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने सामान्य मुद्दों पर सहमति जताई।

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश हुए उसके अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 16 में 'अदालत' को परिभाषित नहीं किया गया है। न ही राज्य की बार काउंसिल ने इसे परिभाषित करने वाला कोई नियम बनाया है। 'अदालत' को परिभाषित करने वाले किसी भी नियम के अभाव में उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक घोषणा द्वारा इसे सीनियर डेजिग्नेशन के उद्देश्य से स्थायी समिति के रूप में स्पष्ट कर सकता है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि स्थायी समिति उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, कई हाईकोर्ट में फुल कोर्ट द्वारा इसकी सिफारिश की अनदेखी की जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि डेजिग्नेशन की प्रणाली में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया। हालांकि, यदि इसकी सिफारिशों पर विचार नहीं किया जाता है तो स्थायी समिति होने का पूरा विचार निरर्थक हो जाता है।

    उन्होंने कहा,

    "कई हाईकोर्ट से जो शिकायत आई है वह यह है कि समिति द्वारा सुझाए गए टॉप नामों की अनदेखी की जाती है। यह व्यवस्था में निष्पक्षता लाने की अवधारणा के खिलाफ है।

    जस्टिस कौल ने सोचा कि बेंच के लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं होगा कि डेजिग्नेशन का मुद्दा फुल कोर्ट की जांच से बच सकता है। उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के पास विवेकाधिकार हो सकता है, लेकिन केवल स्थायी समिति की सिफारिशों को अस्वीकार करने के लिए; या उन लोगों में से किसी का चयन करें जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन कट नहीं किया।

    जज ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि जिस पूल से फुल कोर्ट समिति की सिफारिश से परे चयन कर सकता है, वह केवल उन लोगों तक सीमित हो सकता है जो इंटरव्यू के लिए योग्य हैं, लेकिन अंततः समिति द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की गई।

    जस्टिस कौल ने गुप्त मतदान के संबंध में माना कि यह अंतिम उपाय होना चाहिए और फुल कोर्ट को चर्चा के माध्यम से आम सहमति तक पहुंचना चाहिए।

    सिंह ने उन उम्मीदवारों से संबंधित कुछ मुद्दों को इंगित किया, जिनके आवेदन स्थगित कर दिए गए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि स्पष्टता की कमी है कि उन्हें नए सिरे से आवेदन करना चाहिए या नहीं। यह दावा किया गया कि इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं है।

    उन्होंने खंडपीठ से इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया कि क्या कई वर्षों से प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए मापदंडों में कुछ छूट दी जा सकती है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "हम कहते हैं कि जहां तक युवाओं का संबंध है, सबसे सख्त मानक लागू करें, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसमें ढील दें।"

    जस्टिस कौल ने कहा,

    'उम्र एक तथ्य है, लेकिन कुछ कारक...आखिरकार, उस व्यक्ति को कुछ देना होता है। वे जो देते हैं वह न्यायालय के समक्ष तर्कों के स्तर को बढ़ाने के लिए होता है; कानूनी विकास में योगदान दें... न्यायाधीश के रूप में आप सीनियर एडवोकेट की सराहना करते हैं जो तर्क के स्तर को बढ़ा सकते हैं।”

    सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरव्यू आयोजित किया जा सकता है लेकिन केवल पहचान के उद्देश्य से। पब्लिकेशन के संबंध में उन्होंने कहा कि पैरामीटर को पूरी तरह से हटाया जा सकता है, लेकिन अगर न्यायालय इसे बरकरार रखता है तो पब्लिकेशन को दिए गए वेटेज को कम किया जाना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमन लेखी ने फुल कोर्ट द्वारा प्राप्त विवेक के संबंध में इस मुद्दे पर प्रस्तुतियां दीं।

    जस्टिस कौल ने उन्हें आश्वासन दिया कि फुल कोर्ट के पास उम्मीदवारों की पूरी सूची तक पहुंच नहीं होगी, लेकिन केवल उन लोगों की पहुंच होगी जो इंटरव्यू के लिए योग्य हैं और जिनकी स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गई है।

    लेकिन, लेखी ने दोहराया,

    "समिति जो कहती है उस पर फिर से विचार करने के लिए फुल कोर्ट के लिए समिति की स्थापना के उद्देश्य के विरुद्ध होगा।"

    जस्टिस कौल ने पूछा कि क्या लेखी यह सुझाव दे रहे हैं कि फुल कोर्ट के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प समिति द्वारा अनुशंसित नाम को अस्वीकार करना है, लेकिन समिति द्वारा की गई सिफारिश से परे किसी का चयन नहीं करना है। आप कह रहे हैं कि एफसी के पास एकमात्र विकल्प यह है कि वह समिति द्वारा अनुशंसित किसी नाम को ना कहे।

    लेखी ने प्रस्तुत किया,

    "यही निर्णय भी कह रहा है।"

    जस्टिस कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि आम तौर पर फुल कोर्ट को समिति के विचारों का सम्मान करना होता है, यदि वे अन्यथा करना चुनते हैं तो यह अपवाद होगा।

    उन्होंने कहा,

    "...आम तौर पर फुल कोर्ट द्वारा समिति के विचारों का सम्मान किए जाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उचित चर्चाओं के अनुसरण में यह संभव हो सकता है कि किसी नाम पर कुछ आरक्षण हो सकता है या किसी को बुलाया जा रहा है, जो लोगों के क्षेत्र में आता है तो इंटरव्यू के लिए विचार किया जाएगा।

    जस्टिस अमानुल्लाह ने सुझाव दिया कि इंटरव्यू के स्तर पर योग्य उम्मीदवारों के नाम फुल कोर्ट को संदर्भित किए जा सकते हैं और यदि इसके द्वारा कोई सुझाव दिया जाता है तो समिति इसे देख सकती है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि डेजिग्नेशन की प्रक्रिया में सभी संबंधित चरणों में फुल कोर्ट की मुहर प्राप्त की जाती है।

    जस्टिस कौल ने टिप्पणी की,

    "हम सभी पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पूर्णता नहीं है। हम जो करते हैं उसमें कहीं न कहीं भरोसे का तत्व होना चाहिए।

    लेखी ने खंडपीठ से पब्लिकेशन को दिए गए वेटेज को कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया। इसके बजाय उन्होंने सिफारिश की कि आलेखन को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इसे पब्लिकेशन माना जा सकता है।

    जस्टिस कौल ने हालांकि सोचा कि उम्मीदवारों के सभी मसौदों को पढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके बजाय उम्मीदवारों द्वारा 5 सर्वश्रेष्ठ सारांश प्रदान किए जा सकते हैं।

    जयसिंह ने बताया कि मसौदों पर पहले से ही 'कानून के ज्ञान' के तहत विचार किया जा चुका है और उन्हें 'पब्लिकेशन' के तहत रखने की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस कौल ने पब्लिश करने के मुद्दे पर कहा कि हालांकि न्यायालय पब्लिकेशन को समाप्त नहीं करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौजूदा भारांक को कम कर दिया जाएगा। उन्होंने पब्लिकेशन के गुणात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

    लेखी के इनपुट के साथ खंडपीठ ने श्रेणी II में देखे जाने वाले मापदंडों पर विचार किया

    उन्होंने कहा,

    "विवादित निर्णय (भूमिका निभाई; योगदान के लिए स्पष्टीकरण); सर्वश्रेष्ठ 5 सारांश; यह भी कारक है कि क्या वे एक श्रेणी या एकाधिक श्रेणी में दिखाई देते हैं; निजी प्रैक्टिस के लिए वेटेज; मुक्त; प्रक्षेत्र विशेषज्ञता; लिंग, विशेष जरूरतें, पहली पीढ़ी के वकील।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने भारत के सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल की ओर से उपस्थित होकर सचिवालय द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ व्यावहारिक और तार्किक मुद्दों को सामने रखा।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि 2017 के फैसले में आवेदन आमंत्रित करने की आवृत्ति निर्दिष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश वर्ष में दो बार (जनवरी और जुलाई) आवेदन आमंत्रित करने पर विचार करते हैं। दीवान ने संकेत दिया कि आवेदनों की मात्रा को देखते हुए विशेष रूप से बैकलॉग के साथ वर्ष में दो बार आवेदन करना संभव नहीं हो सकता है।

    जस्टिस कौल ने एएसजी की बातों से काफी हद तक सहमत होते हुए उनसे कहा कि सचिवालय को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी सदस्य निर्णयों, सारांश और पब्लिकेशन का गुणात्मक मूल्यांकन करने में पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं।

    दीवान ने बताया कि कच्चे डेटा को संकलित करने के लिए सचिवालय की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिक कठिनाई पर विस्तार से।

    उन्होंने कहा,

    “क्या हो रहा है कि उम्मीदवार ऑर्डर भी जमा कर रहे हैं। इसे चुनने में हमें समय लगता है।

    उन्होंने फैसले में स्पष्ट करने के लिए खंडपीठ से अनुरोध किया कि उम्मीदवारों द्वारा निर्णय और आदेश नहीं प्रस्तुत किए जाने हैं।

    जस्टिस कौल ने एएसजी से कहा कि बेंच स्पष्ट करेगी, फिर भी सचिवालय को बढ़ाने की जरूरत है।

    उन्होंने कहा,

    "मैं बस इतना कह रहा हूं कि जज सब कुछ नहीं कर सकते। आपको सचिवालय का विस्तार करना होगा। हम कहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि लोग अभी भी इसे जमा करेंगे।

    पब्लिकेशन के पैरामीटर पर दीवान ने यह भी कहा कि जिसके पास प्रकाशन नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में योगदान के कुछ अन्य साधन (शिक्षण, नि: स्वार्थ कार्य) से वंचित नहीं होना चाहिए।

    जस्टिस कौल ने उसी पर ध्यान देते हुए कहा,

    "यदि आप 15 अंक देते हैं तो यदि किसी के पास पब्लिकेशन नहीं है तो उन्हें 0 और जिनके पास अधिक पब्लिकेशन हैं उन्हें 15 अंक मिलते हैं। इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है। हम निश्चित रूप से इसे दिए गए वेटेज को कम कर रहे हैं।”

    जस्टिस कौल इस बात से सहमत थे कि साल में दो बार आवेदन आमंत्रित करना थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है। दूसरी ओर, उन्होंने वकालत की कि प्रक्रिया हर साल आयोजित की जानी है। इस प्रकार उन्होंने सुझाव दिया कि निर्णय में यह संकेत दिया जा सकता है कि यह 'वर्ष में कम से कम एक बार' किया जाएगा।

    दीवान ने खंडपीठ से यह स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया कि क्या संशोधन संभावित रूप से नए आवेदनों पर लागू होंगे या चल रही प्रक्रिया को भी लागू करेंगे।

    अंत में खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेस हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने प्रस्तुत किया कि क़ानून ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए तीन स्वतंत्र मानदंड निर्धारित किए हैं, अर्थात् बार में खड़े होना या कानून में विशेष ज्ञान या अनुभव का होना।

    उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय वैधानिक नीति द्वारा प्रदान किए गए ढांचे से परे नहीं जा सकता है और अधिनियम की धारा 16 के दायरे का विस्तार नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क़ानून में तीन पैरामीटर एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। हालांकि, निर्णय के अनुसार तीन मापदंडों पर विचार किया गया। संचयी रूप से, जो क़ानून के इरादे से प्रस्थान है। यह भी बताया गया कि पब्लिकेशन का पैरामीटर अधिनियम की धारा 16 के तहत विधायी नीति के विपरीत चलता है और उम्मीदवारों को अनैतिक प्रथाओं में शामिल होने के लिए मजबूर करता है।

    जस्टिस कौल ने कहा कि न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश धारा 16 के दायरे से बाहर नहीं जाते हैं।

    नटराज ने गुप्त मतदान द्वारा फुल कोर्ट वोटिंग के समर्थन में निवेदन किया।

    जस्टिस कौल इस दलील से बहुत खुश नहीं दिखे,

    "सिर्फ गुप्त मतदान से सरकार कैसे कह सकती है। इसे अदालत पर छोड़ दें।

    सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन से संबंधित एक याचिका में केंद्र सरकार के ठिकाने पर हमला किया।

    के.एम. नटराज की दलील का खंडन करते हुए उन्होंने तर्क दिया,

    “मूल रूप से यदि आप पुरानी व्यवस्था में वापस जाना चाहते हैं तो आप इसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। यह एफसी का फैसला है, न्यायाधीशों के डेजिग्नेशन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने हलफनामे में कहा कि लोग जजों के साथ पैरवी कर रहे हैं। उनसे यह खुलासा करने के लिए कहें कि उस जानकारी का स्रोत क्या है।

    जस्टिस अमानुल्लाह ने जयसिंह से कहा,

    “यह व्यावहारिक बात है। लॉबिंग हो रही है।”

    जयसिंह ने जवाब दिया,

    "मुझे खुशी है कि यह सार्वजनिक जानकारी बन गया... पैरवी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?"

    उन्होंने बताया कि दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने के समय अटॉर्नी जनरल अदालत के समक्ष उपस्थित थे; न तो उन्होंने मौखिक तौर पर आपत्ति की और न ही केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका फाइल की।

    उन्होंने जोड़ा,

    “केंद्र सरकार आपके सामने सबसे बड़ी मुकदमेबाज है, उनका निहित स्वार्थ है कि किसे नामित किया जाता है। आप उनके विचारों को ध्यान में नहीं रख सकते।”

    जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उस समय पुनर्विचार की मांग नहीं कर सकती जब वह मौजूदा दिशानिर्देशों में किए जाने वाले संशोधनों पर विचार कर रही हो।

    [केस टाइटल: अमर विवेक अग्रवाल व अन्य बनाम पी एंड एच और अन्य के एचसी। WP(C) नंबर 687/2021]

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