सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन 'वितरण तंत्र' नहीं बनना चाहिए: सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Shahadat
7 Dec 2024 10:42 AM IST
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन प्रक्रिया पर पुनर्विचार का आह्वान करते हुए शुक्रवार (6 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस प्रक्रिया को “वितरण” तंत्र में नहीं बदलना चाहिए।
उन्होंने कहा,
“हमारे पास किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जब माननीय जज डेजिग्नेशन प्रदान करते हैं तो माननीय जज उस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपते हैं। उस सम्मान को वितरण में न बदला जाए।”
उन्होंने कहा कि यह प्रणाली उपहास का विषय बन गई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन को उजागर किया। इसे भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।
“सभी सक्षम और योग्य हैं, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह प्रणाली उपहास, मज़ाक, मीम्स और चुटकुलों का विषय रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे पास 70 डेजिग्नेशन हैं। सभी वकील अस्थिर हैं। निर्णयों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन निर्णय पर हमेशा पुनर्विचार किया जा सकता है (सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन के लिए मानदंड निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का संदर्भ देते हुए)।"
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा द्वारा कई छूट याचिकाओं में दिए गए झूठे बयानों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने वकीलों द्वारा नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने के मुद्दे को संबोधित करने का निर्णय लिया।
मेहता ने पहले एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 16 के तहत सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन प्रक्रिया के व्यापक मुद्दे पर प्रकाश डाला और प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की मांग की थी।
सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जो 2017 और 2023 के निर्णयों में याचिकाकर्ता थीं, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर "कड़ा विरोध" किया, जिसमें कहा गया कि 2017 और 2023 के निर्णयों के माध्यम से प्रक्रिया को पहले ही परिष्कृत किया जा चुका है। जयसिंह ने 2017 के निर्णय को पारित करने वाली कार्यवाही के दौरान हुए घटनाक्रमों से न्यायालय को अवगत कराने के लिए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।
जयसिंह ने तर्क दिया कि दो जजों वाली पीठ पुनर्विचार के लिए उचित आवेदन के बिना तीन जजों वाली पीठ द्वारा लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार नहीं कर सकती। 2017 के फैसले ने गुप्त मतदान प्रणाली को एक वस्तुनिष्ठ, बिंदु-आधारित मूल्यांकन के साथ बदल दिया।
उन्होंने कहा,
“मैं बयानों पर कड़ी आपत्ति जताती हूं। बस एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए। मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे मित्र तीन जजों की पीठों द्वारा तय किए गए इस न्यायालय के दो निर्णयों को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। सम्मान के साथ मैं प्रस्तुत करती हूं, यदि उनकी यही मंशा है, कि वे सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन की प्रणाली को फिर से खोलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें अपने कारणों को बताते हुए एक लिखित आवेदन करने की आवश्यकता है। उनका आवेदन पुनर्विचार आवेदन की प्रकृति का है। कारण बताएं, उन निर्णयों में क्या त्रुटि है, और उचित पीठ के पास जाएं। दो जजों की पीठ, मेरे माई लॉर्ड, तीन जजों की पीठ के निर्णय से भिन्न नहीं हो सकती।”
जयसिंह ने बताया कि 2023 के फैसले ने 2017 के फैसले को पूरी तरह से फिर से खोलने की संघ की याचिका खारिज की, जिसमें आश्चर्य जताया गया कि वरिष्ठ पदनामों में संघ की क्या भूमिका थी।
न्यायालय ने एओआर जिम्मेदारियों और दिशानिर्देशों से संबंधित मामले को 19 दिसंबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया, जबकि सीनियर एडोवेकट डेजिग्नेशन सुधारों पर सुनवाई को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया।
केस टाइटल- जितेन्द्र @ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य।