मामले वापस लेने के लिए अग्रिम पत्र भेजें, इससे पीठ को समय की बचत होगी: सीजेआई संजीव खन्ना

Shahadat

27 Nov 2024 11:56 AM IST

  • मामले वापस लेने के लिए अग्रिम पत्र भेजें, इससे पीठ को समय की बचत होगी: सीजेआई संजीव खन्ना

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सुझाव दिया कि वकील मामले की सुनवाई शुरू होने पर मौखिक दलीलें देने के बजाय मामले वापस लेने के अनुरोध के साथ अग्रिम पत्र भेजें।

    सुबह के सत्र के दौरान, फैमिली मामले के स्थानांतरण के मामले में उपस्थित वकील ने बताया कि पक्षों ने अपने मुद्दों को सुलझा लिया। अब स्थानांतरण याचिका वापस लेना चाहते हैं।

    वापसी की अनुमति देते हुए सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा:

    "यदि आपके पास ऐसा कोई अनुरोध है तो आप हमेशा एक दिन पहले या दो दिन पहले कोर्ट मास्टर को एक पत्र दे सकते हैं। इससे हमें मामले को सुलझाने या फाइल पढ़ने में मदद मिलेगी। जब भी आपके पास वापसी का अनुरोध हो, तो आप इसे हमेशा प्रस्तुत कर सकते हैं।"

    सीजेआई ने संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए कहा कि स्थगन पत्रों के प्रचलन की पिछली प्रणाली को बहाल करने के लिए वकीलों द्वारा किए गए अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

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