धारा 482 सीआरपीसी- रद्द करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब एफआईआर में आरोपों को वैसे ही पढ़ने पर, जैसे वो हैं, कोई अपराध न हो: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

2 Feb 2022 4:03 PM GMT

  • धारा 482 सीआरपीसी- रद्द करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब एफआईआर में आरोपों को वैसे ही पढ़ने पर, जैसे वो हैं, कोई अपराध न हो: सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब प्राथमिकी में आरोपों को वैसे ही पढ़ने पर, जैसे वो हैं, कोई अपराध नहीं बनता है।

    इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप था कि शादी के वक्त उसकी सास और उसकी बेटी के देवर ने उसे स्त्रीधन सौंपने के लिए उकसाया था, जो लगभग 5 किलो चांदी के बर्तन, लगभग 400 ग्राम सोने के आभूषण, 1,00,000 रुपये के मूल्य के बर्तन और अन्य सामान थे।

    आरोपी द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपी के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है और उन्हें या तो लाभार्थी नहीं कहा जा सकता है या उनका क्रूरता करने वाले अपराधियों के कृत्यों से सीधा संबंध है।

    शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील में, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि एफआईआर में भी विशिष्ट आरोप हैं, यहां तक ​​​​कि आरोपी के खिलाफ भी विश‌िष्ट आरोप हैं।

    हाईकोर्ट के सिंगल जज ने जो आदेश पारित किया है, वह क्रिप्टिक होने के साथ ही एफआईआर में आरोपों को नोटिस करने में पूरी तरह विफल रहा है।

    अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

    "इस पृष्ठभूमि में, हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि दूसरे और तीसरे प्रतिवादियों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है या कि, दूल्हे की मां और बहन के रूप में, वे या तो लाभार्थी नहीं होंगे या अपराधियों के साथ सीधा संबंध नहीं होगा, यह ठोस सामग्री या एफआईआर के पढ़ने पर आधारित नहीं है। यह अच्छी तरह से तय है कि जिस स्तर पर ‌हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका पर विचार करता है, एफआईआर में लगे आरोपों को उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि वे हैं और यह केवल तभी है जब आरोपों के आधार पर कोई अपराध, जैसा कि कथित रूप से आरोपित नहीं किया गया है, को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में न्यायालय को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार के मापदंडों को अधिकारियों की एक सुसंगत पंक्ति में दोहराया गया है और, इस स्तर पर, दहेज की मांग के संबंध में निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय के हालिया निर्णय का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो सकता है।"

    केस शीर्षक: वीना मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

    सिटेशनः 2022 लाइव लॉ (एससी) 110

    केस नंबर/तारीख: 2022 का सीआरए 122 | 24 जनवरी 2022 |

    कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story