सीआरपीसी धारा 319 - ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिशा-निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

6 Dec 2022 4:38 AM GMT

  • सीआरपीसी धारा 319 - ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिशा-निर्देश जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

    जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने इसे संदर्भित कुछ मुद्दों का जवाब देते हुए दिशानिर्देश जारी किए।

    धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सक्षम न्यायालय को किन दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए?

    (i) यदि सक्षम न्यायालय को सबूत मिलते हैं या यदि बरी या सजा पर आदेश पारित करने से पहले ट्रायल में किसी भी स्तर पर रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य के आधार पर अपराध करने में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन दायर किया जाता है तो यह उस स्तर पर ट्रायल को रोक देगा।

    (ii) इसके बाद न्यायालय पहले अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने और उस पर आदेश पारित करने की आवश्यकता या अन्यथा का निर्णय करेगा।

    (iii) यदि अदालत का निर्णय सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करना है और अभियुक्त को समन करना है, तो मुख्य मामले में ट्रायल के साथ आगे बढ़ने से पहले ऐसा समन आदेश पारित किया जाएगा।

    (iv) यदि अतिरिक्त अभियुक्त का समन आदेश पारित किया जाता है, तो उस चरण के आधार पर जिस पर इसे पारित किया जाता है, न्यायालय इस तथ्य पर भी विचार करेगा कि क्या ऐसे समन किए गए अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों के साथ या अलग से ट्रायल चलाया जाना है।

    (v) यदि निर्णय संयुक्त ट्रायल के लिए है, तो समन किए गए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही नया ट्रायल प्रारंभ किया जाएगा।

    (vi) यदि निर्णय यह है कि समन किए गए अभियुक्तों पर अलग से ट्रायल चलाया जा सकता है, तो ऐसा आदेश दिए जाने पर, न्यायालय के लिए उन अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल को जारी रखने और समाप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी, जिनके साथ कार्यवाही की जा रही थी।

    (vii) यदि उपरोक्त (i) में रोकी गई कार्यवाही ऐसे मामले में है जहां ट्रायल चलाए गए अभियुक्तों को बरी किया जाना है और निर्णय यह है कि बुलाए गए अभियुक्तों पर अलग से नए सिरे से ट्रायल चलाया जा सकता है, तो मुख्य मामले में बरी होने का निर्णय पारित करने में कोई बाधा नहीं होगी

    (viii) यदि मुख्य ट्रायल में इसकी समाप्ति तक शक्ति का आह्वान या प्रयोग नहीं किया जाता है और यदि कोई विभाजित ( विखंडित) मामला है, तो सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति को केवल तभी लागू या प्रयोग किया जा सकता है जब विभाजित ( विखंडित) ट्रायल में समन किए जाने वाले अतिरिक्त अभियुक्तों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए प्रभाव को लेकर सबूत हो।

    (ix) यदि दलीलें सुनने के बाद और मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, तो न्यायालय के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का आह्वान करने और उसका प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न होता है, अदालत के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम इसे फिर से सुनवाई के लिए निर्धारित करना है।

    (x) पुन: सुनवाई के लिए इसे निर्धारित करने पर, समन के बारे में निर्णय लेने के लिए उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया; संयुक्त ट्रायल का आयोजन या अन्यथा तय किया जाएगा और तदनुसार आगे बढ़ेगा।

    (xi) ऐसे मामले में भी, उस चरण में, यदि निर्णय अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने और एक संयुक्त ट्रायल आयोजित करने का है, तो ट्रायल को नए सिरे से आयोजित किया जाएगा और नए सिरे से कार्यवाही की जाएगी।

    (xii) यदि, उस परिस्थिति में, समन अभियुक्त के मामले में जैसा कि पहले संकेत दिया गया है एक अलग ट्रायल आयोजित करने का निर्णय है; (ए) मुख्य मामले को दोषसिद्धि और सजा सुनाकर तय किया जा सकता है और फिर समन किए गए अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जा सकती है। (बी) बरी होने के मामले में मुख्य मामले में उस आशय का आदेश पारित किया जाएगा और फिर समन किए गए अभियुक्तों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।

    अदालत ने अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट पी एस पटवालिया, सीनियर एडवोकेट/ एमिकस क्यूरी एस नागमुथु, याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंह बिंद्रा, पंजाब राज्य के एडवोकेट जनरल विनोद घई और हस्तक्षेपकर्ता के लिए आशीष दीक्षित पेश हुए।

    केस : सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य सीआरएल ए नंबर 885/2019

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (SC) 1009

    दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 319 - सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने की शक्तियों के प्रयोग पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं - पैरा 33

    दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 319 - सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति को लागू किया जाना है और सजा के आदेश की घोषणा से पहले प्रयोग किया जाना है, जहां अभियुक्त की दोषसिद्धि का निर्णय है। दोषमुक्ति के मामले में, दोषमुक्ति का आदेश सुनाए जाने से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, समन आदेश को दोषसिद्धि के मामले में सजा सुनाकर ट्रायल के निष्कर्ष से पहले होना चाहिए- पैरा 33

    दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 319 - ट्रायल न्यायालय के पास अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने की शक्ति है, जब उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद फरार अभियुक्त के संबंध में ट्रायल को आगे बढ़ाया जाता है, जो विभाजित ( विखंडित) ट्रायल में तलब करने की मांग वाले अभियुक्तों की संलिप्तता पर दर्ज साक्ष्य के अधीन होता है। लेकिन मुख्य ट्रायल में दर्ज साक्ष्य समन आदेश का आधार नहीं हो सकता है यदि मुख्य ट्रायल में ऐसी शक्ति का प्रयोग निष्कर्ष निकालने तक नहीं किया गया है - पैरा 33

    दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 319 - ट्रायल के समापन से पहले शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात निर्णय की घोषणा से पहले - पैरा 20

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