सीआरपीसी की धारा 313| यदि कोई पूर्वाग्रह नहीं है तो अभियुक्तों पर दोषारोपण की परिस्थितियां डालने में विफलता से मुकदमा निष्प्रभावी नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट
Avanish Pathak
23 Sept 2023 4:16 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर फैसला सुनाया कि अगर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 (आरोपी से पूछताछ करने की शक्ति) के तहत बयान दर्ज करते समय आरोपी व्यक्तियों पर आपत्तिजनक स्थिति नहीं डाली जाती है तो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) की सहायता से उनकी दोषसिद्धी निष्प्रभावी हो जाती है।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,
“… अन्य बातों के साथ-साथ जो कानूनी स्थिति उभर कर सामने आती है, वह यह है कि किसी आरोपी को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझाने में सक्षम बनाने के लिए, साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों को उसके सामने रखा जाना चाहिए। लेकिन जहां उन परिस्थितियों को अभियुक्त के सामने रखने में विफलता हुई है, तो यह वास्तव में मुकदमे को तब तक निष्प्रभावी नहीं करेगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि इसके गैर-अनुपालन ने अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है। जहां याचिका उठाने में देरी होती है, या इस अदालत में पहली बार याचिका लगाई जाती है, तो यह माना जा सकता है कि आरोपी ने कोई पूर्वाग्रह महसूस नहीं किया है।''
अदालत ने ये निष्कर्ष तीन अपीलों की सुनवाई के दौरान निकाले, जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं। अपने विवादित आदेश में हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 302/307/34 के तहत सुनील, श्री कृष्ण और रविंदर (अपीलकर्ताओं) को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की।
पृष्ठभूमि
इस घटना की शुरुआत दो परिवारों के बीच झगड़े से हुई, यानी एक तरफ श्री कृष्ण का परिवार और दूसरी तरफ सतपाल का परिवार। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, झगड़े के बाद, श्री कृष्ण, उनके बेटे सुनील, बाबू राम और बाबू राम के बेटे रविंदर (अपीलकर्ता) धमकी देते हुए वहां से चले गए कि वे सतपाल और उनके समर्थकों को सबक सिखाएंगे। इसके तुरंत बाद, बाबू राम, श्री कृष्ण, रविंदर और सुनील पीडब्लू-2 के घर की छत पर दिखाई दिए और वहां से, श्री कृष्ण, सुनील और रविंदर के कहने पर, बाबू राम ने सतपाल के समर्थकों पर गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप दो की मौत हो गई और 26 लोग घायल हुए।
अपीलकर्ता के वकील द्वारा दी गई दलीलों में से एक यह थी कि अपीलकर्ताओं का मुकदमा मौलिक दोष से ग्रस्त है, अपीलकर्ताओं द्वारा बाबू राम को दो मृतकों/जनता/घायलों पर गोली चलाने के लिए उकसाने के बारे में आपत्तिजनक परिस्थितियां, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं के बयान दर्ज करते समय उन्हें कभी नहीं बताया गया।
निष्कर्ष
शुरुआत में, अदालत ने कुछ सवालों की जांच की जो सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियोजन साक्ष्य में उनके खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया जानने के लिए आरोपी अपीलकर्ताओं से पूछे गए थे।
इसके बाद कोर्ट ने कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ से संबंधित कानून पर चर्चा की गई थी। इनमें एलिस्टर एंथोनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 2 एससीसी 648 शामिल है।
न्यायालय ने नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 1 एससीसी 496 पर भी भरोसा किया, जहां यह देखा गया, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई पूर्वाग्रह नहीं है, या न्याय में कोई विफलता नहीं हुई, अपीलीय अदालत मामले की सुनवाई करेगी और गुण-दोष के आधार पर फैसला करेगी।''
अंत में, न्यायालय ने सत्यवीर सिंह राठी, एसीपी और अन्य, (2011) 6 एससीसी 1 के प्रासंगिक पैराग्राफ भी प्रस्तुत किए। उक्त मामले में, अन्य बातों के अलावा, न्यायालय ने कहा,
“ये टिप्पणियां इस सिद्धांत पर आगे बढ़ती हैं कि यदि धारा 313 के बयान पर आपत्ति प्रारंभिक चरण में ली जाती है, तो अदालत दोष को ठीक कर सकती है और एक अतिरिक्त बयान दर्ज कर सकती है क्योंकि यह सभी के हित में होगा लेकिन अगर मामला इसे लंबे समय तक चलने दिया गया और आपत्तियों पर देर से विचार किया गया तो यह अभियोजन पक्ष के साथ-साथ अभियुक्तों के लिए भी एक कठिन स्थिति होगी।''
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि हालांकि वह यह नहीं पा सका कि अपीलकर्ताओं द्वारा मुख्य आरोपी बाबू राम को उकसाने से संबंधित आपत्तिजनक परिस्थिति को विशेष रूप से अपीलकर्ताओं के सामने रखा गया था, उन्हें उनके खिलाफ अभियोजन मामले के बारे में पता था, जिसने उनकी भूमिका को रेखांकित किया था, जिसने मुख्य आरोपी बाबू राम को गोली चलाने के लिए उकसाया था।
इसके अलावा, अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व उनके वकील ने किया था और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह की थी, फिर भी उन्होंने ट्रायल कोर्ट या हाईकोर्ट के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को उस मामले में कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ था।
उसी के मद्देनजर, न्यायालय का विचार था कि सीआरपीसी की धारा 313 के प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के के कारण अपीलकर्ताओं की सजा निष्प्रभावी नहीं होती है।
केस टाइटल: सुनील और अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य, आपराधिक अपील संख्या 688/2011
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 815; 2023INSC840