साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 - अभियुक्त का बयान दर्ज ना हो तो वसूली पर भरोसा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

20 Jan 2023 12:25 PM GMT

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के बयान के रिकॉर्ड के अभाव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत रिकवरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने एक हत्या के आरोपी को बरी कर दिया, जिसे निचली अदालत और हाईकोर्ट ने समवर्ती रूप से दोषी ठहराया था। बॉबी को अन्य आरोपियों के साथ आईपीसी की धारा 395, 365, 364, 201, 380, 302 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।

    अपील में, बॉबी की ओर से उठाया गया तर्क यह था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयानों के आधार पर एक आरोपी व्यक्ति के कहने पर शुरू की गई रिकवरी के मामलों में एक ज्ञापन आवश्यक है।

    यह तर्क दिया गया था कि मृतक विश्वनाथन के शव की बरामदगी के समय न तो ऐसा ज्ञापन तैयार किया गया था और न ही उक्त बरामदगी के समय स्वतंत्र या पंच गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए थे।

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया है: (i) अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया; (ii) आरोपी नंबर 3 बॉबी से आभूषण सहित चोरी की सामग्री की बरामदगी; (iii) आरोपी नंबर 1 शिबू @ शिबू सिंह से कुदाल की बरामदगी; (iv) अभियुक्त संख्या 3 बॉबी के कहने पर शव की बरामदगी;

    परिस्थिति (iv) के संबंध में, पीठ ने कहा कि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बॉबी (अभियुक्त संख्या 3/अपीलकर्ता) का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है। पीठ ने कहा, इसलिए हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक का शव बॉबी के कहने पर बरामद किया गया था।

    "वर्तमान मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत बॉबी (अभियुक्त संख्या 3/अपीलकर्ता) का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस सुविचारित दृष्टिकोण के हैं कि अभियोजन पक्ष इस परिस्थिति को साबित करने में विफल रहा है कि मृतक का शव बॉबी के कहने पर बरामद किया गया था (आरोपी नंबर 3/अपीलकर्ता)"

    समवर्ती सजा को रद्द करते हुए अदालत ने धारा 27 पर कहा,

    "साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की आवश्यकता है कि खोजे गए तथ्य में वह स्थान शामिल हो जहां से वस्तु को प्राप्त किया गया है और इसके बारे में अभियुक्त को ज्ञान है, और दी गई जानकारी को उक्त तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए।

    पाई गई वस्तु के पिछले उपयोगकर्ता, या पिछले इतिहास के बारे में जानकारी उसकी खोज से संबंधित नहीं है। (चंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य (1978) 4 एससीसी 90; कर्नाटक राज्य बनाम डेविड रोज़ारियो (2002) 7 एससीसी 728)

    केस डिटेलः बॉबी बनाम केरल राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 50 | CrA 1439 Of 2009 | 12 जनवरी 2023 | जस्टिस बी आर गवई और एम एम सुंदरेश

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