धारा 138 एनआई एक्ट: आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौते होने पर शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Oct 2021 3:12 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत पर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच एक बार भुगतान समझौता (सेटलमेंट एग्रीमेंट) होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि भुगतान समझौते की शर्तों का पालन न करने या उसके बाद जारी किए गए चेक का अनादर एनआई एक्ट की धारा 138, नागरिक कानून और आपराधिक कानून के तहत अन्य उपचारों के तहत फिर से दायित्व को आकर्षित करने वाली कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देगा। सेटलमेंट डीड की शर्तों के तहत शिकायतकर्ता कार्रवाई का एक नया कारण अर्जित करता है।

    इस मामले में, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों के लंबित रहने के दरमियान शिकायतकर्ता और आरोपी ने समझौता किया था। समझौता विलेख के अनुसरण में जारी किए गए चेक अनादरित हो गए थे और इसलिए एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दूसरी शिकायत की स्‍थापना की गई थी। आरोपी की ओर से दायर याचिका में दूसरी शिकायत को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा था कि क्या एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एकल लेनदेन से उत्पन्न समानांतर अभियोगों को कायम रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, क्या शिकायतकर्ता को दोनों मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है या क्या उनमें से एक को रद्द कर दिया जाना चाहिए और इस तरह के रद्द करने के परिणाम क्या होंगे?

    अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियों में यह माना कि शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पार्टियों को भुगतान समझौते के तहत कानून में उपलब्ध उपचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

    भुगतान समझौता मूल शिकायत को समाहित करता है

    38. जब कोई शिकायतकर्ता पक्ष आरोपी के साथ समझौता करता है तो यह कई कारणों से हो सकता है - अधिक मुआवजा, धन की तेजी से वसूली, मुकदमे की अनिश्चितता और शिकायत की ताकत और अन्य। एक शिकायतकर्ता खुली आंखों से समझौता करता है और भुगतान समझौते के कुछ लाभों के आधार पर, समझौते के अनुसार जारी किए गए चेक का सम्मान करने में आरोपी के विफल होने का जोखिम उठाता है। एक बार पार्टियां स्वेच्छा से इस तरह के समझौते में प्रवेश करती हैं और समझौता के गैर-अनुपालन के परिणामों का पालन करने के लिए सहमत हैं तो उन्हें मूल शिकायत और इस तरह के गैर अनुपालन से उत्पन्न होने वाली बाद की शिकायत दोनों का पालन करके समझौते के प्रभावों को उलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भुगतान समझौता मूल शिकायत को समाहित करता है। भुगतान समझौते की शर्तों का पालन न करने या उसके बाद जारी किए गए चेकों के अनादर से, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दायित्व को आकर्षित करने वाली कार्रवाई का एक नया कारण और नागरिक कानून और आपराधिक कानून के तहत अन्य उपचारों को जन्म देगा।

    एक विपरीत व्याख्या मामलों के निपटारे को हतोत्साहित करेगी

    39. एक विपरीत व्याख्या, जो शिकायतकर्ता को मूल शिकायत और भुगतान समझौते से उत्पन्न होने वाले परिणामों दोनों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, विरोधाभासी परिणाम देगी। सबसे पहले, यह आरोपी को दो अलग-अलग शिकायतों के लिए मुकदमा चलाने और मुकदमे से गुजरने की अनुमति देगा, जो कि इसके मूल में एक अंतर्निहित कानूनी दायित्व से उत्पन्न होता है। दूसरा, आरोपी को न केवल लेन-देन के मूल समझौते के उल्लंघन के लिए आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप चेक का पहला सेट जारी किया गया था, बल्कि समझौता विलेख के अनुसारण में जारी किए गए चेक भी थे। तीसरा, मुकदमेबाजी को कम करने और धन की तेजी से वसूली सुनिश्चित करने के बजाय, यह आपराधिक न्याय प्रणाली के बोझ को बढ़ाएगा जहां न्यायिक समय किसी ऐसे अपराध के निर्णय पर खर्च किया जा रहा है जो अनिवार्य रूप से निजी पक्षों को प्रभावित करने वाले ‌सिविल गलती की प्रकृति के हैं- ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस समस्या को नोट किया गया है।

    सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ता को समानांतर कार्यवाही करने की अनुमति देना, एक मूल शिकायत के परिणामस्वरूप और दूसरा भुगतान की शर्तों से उत्पन्न होने से निपटान और नए चेक जारी करना या मूल देयता के लिए किए गए किसी अन्य आंशिक भुगतान को अर्थहीन बना दिया जाएगा। इस तरह की व्याख्या मामलों के निपटारे को हतोत्साहित करेगी क्योंकि उनका यथास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वास्तव में अदालत के समक्ष लंबी मुकदमेबाजी को बढ़ाता है।

    एक शिकायतकर्ता एक ही अंतर्निहित लेनदेन के लिए दो समानांतर अभियोजन नहीं चला सकता है

    40. इस प्रकार, हमारे विचार में, एक शिकायतकर्ता एक ही अंतर्निहित लेनदेन के लिए दो समानांतर अभियोजन नहीं चला सकता है। एक बार पार्टियों द्वारा एक समझौता कर लिया गया है, मूल शिकायत में कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है और शिकायतकर्ता को सेटलमेंट डीड की शर्तों के तहत कार्रवाई का एक नया कारण मिलता है।

    भुगतान समझौते से उत्पन्न होने वाली देयता

    46 एक बार पार्टियों के बीच एक भुगतान समझौता हो जाने के बाद, पार्टियां समझौते की शर्तों से बाध्य होती हैं और इसके किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप सिविल और आपराधिक कानून में परिणामी कार्रवाई हो सकती है।

    दूसरी शिकायत के संबंध में अदालत ने देखा कि एक कानूनी दायित्व के कारण भुगतान समझौते के अनुसार एक चेक उत्पन्न होता है या नहीं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि अंतर्निहित भुगतान समझौता, मूल लेनदेन की प्रकृति और क्या एक निर्णय मूल शिकायत, अभियुक्त द्वारा उठाए गए बचाव आदि में दायित्व की खोज पर पहुंचा गया था।

    अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यदि दूसरी शिकायत गैर-सुनवाई योग्य पाई जाती है और समझौता विलेख अमान्य माना जाता है, तो उन्हें उपचारहीन छोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार, पहले मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    मामला और उद्धरण: जिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मनोज गोयल एलएल 2021 एससी 553

    मामला संख्या और तारीखः सीआरए 1068 ऑफ 2021, 8 अक्टूबर 2021

    कोरम: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्न

    वकील: अपीलकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट वी गिरि, एडवोकेट लिज मैथ्यू के साथ, सीनियर एडवोकेट जयंत भूषण प्रतिवादियों के लिए

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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