जब वैवाहिक विवादों का वास्तविक समाधान हो तो IPC की धारा 498A की सजा को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

11 Jan 2022 11:47 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों के वास्तविक समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए न्यायालय के कर्तव्य पर जोर देते हुए, भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आईपीसी') की धारा 498 ए के तहत एक व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया।

    इस मामले में पति को आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। सत्र न्यायाधीश ने उसकी अपील को खारिज कर दिया था। पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए झारखंड हाईाकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए, धारा 498-ए आईपीसी के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की, जबकि सजा को पहले से ही भुगती गई कारावास की अवधि तक कम कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या हाईकोर्ट ने अपने वैवाहिक विवादों को सुलझाने वाले पक्षों के निपटारे पर ध्यान देने के बाद भी, दोषसिद्धि के आदेश को पूरी तरह से रद्द नहीं करने में गलती की है?

    ज‌स्टिस दिनेश माहेश्वरी और ज‌स्टिस विक्रम नाथ की शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने कहा कि धारा 498-ए आईपीसी के तहत अपराध के अपीलकर्ता की सजा को बनाए रखने से न्याय का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। पीठ ने कहा कि इस तरह की सजा बरकरार रहने और अपीलकर्ता की नौकरी जाने से परिवार फिर से वित्तीय संकट में आ जाएगा, जो अंततः पार्टियों के सौहार्द और सुखी वैवाहिक जीवन के प्रतिकूल हो सकता है।

    अदालत के समक्ष, दोनों पक्षों ने अपना रुख दोहराया कि उन्होंने अपने विवादों को सुलझा लिया है और एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए एक साथ रह रहे हैं।

    इस प्रकार अदालत ने देखा,

    "धारा 498-ए आईपीसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विवादों के वास्तविक समाधान की स्थिति में हाईकोर्ट के अपेक्षित दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा बीएस जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और दूसरा: (2003) 4 एससीसी 675 के मामले में विधिवत रूप से उजागर किया गया था, जहां इस न्यायालय ने वैवाहिक विवादों के वास्तविक समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए न्यायालय के कर्तव्य को रेखांकित किया है।"

    अदालत ने बिटन सेनगुप्ता और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य: (2018) 18 एससीसी 366 का भी उल्लेख किया।

    अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

    "मामले के पूर्वोक्त दृष्टिकोण में, और निपटान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन में कहा गया है, जिसमें अपीलकर्ता की अंडरटेकिंग शामिल है कि वह प्रतिवादी नंबर 2 को अपनी सेवा रिकॉर्ड में नामिती के रूप में नामित करेगा, और जहां पार्टियों को एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए कहा जाता है, हम स्पष्ट रूप से इस विचार के हैं कि हाईकोर्ट को समझौता स्वीकार करना चाहिए और अपीलकर्ता के खिलाफ आदेशों को रद्द करने के साथ सभी कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा करने के बाद, हम न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए इस मार्ग को अपनाने के इच्छुक हैं।"

    केस शीर्षक: राजेंद्र भगत बनाम झारखंड राज्य

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 34

    मामला संख्या और तारीख: 2022 का सीआरए 2 | 3 जनवरी 2022

    कोरम: जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ

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